UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 17 Importance of Gram, Kshetra and Zila Panchayats in Rural Community

UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 17 Importance of Gram, Kshetra and Zila Panchayats in Rural Community (ग्रामीण समुदाय में ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों का महत्त्व) are part of UP Board Solutions for Class 12 Sociology. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 17 Importance of Gram, Kshetra and Zila Panchayats in Rural Community (ग्रामीण समुदाय में ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों का महत्त्व).

Board UP Board
Textbook NCERT
Class Class 12
Subject Sociology
Chapter Chapter 17
Chapter Name Importance of Gram, Kshetra and Zila Panchayats in Rural Community (ग्रामीण समुदाय में ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों का महत्त्व)
Number of Questions Solved 41
Category UP Board Solutions

UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 17 Importance of Gram, Kshetra and Zila Panchayats in Rural Community (ग्रामीण समुदाय में ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों का महत्त्व)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (6 अंक)

प्रश्न 1
पंचायती राज से आप क्या समझते हैं ? ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों के कार्यों एवं महत्त्व को बताइए। [2010, 11, 15]
या
ग्रामीण समाज (समुदाय) पर पंचायत के प्रभाव का वर्णन कीजिए। [2014, 15]
या
ग्रामीण समुदाय के विकास में पंचायतों का महत्त्व बताइए। [2008, 09, 13]
या
ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों के योगदान पर प्रकाश डालिए। [2007, 09]
या
ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायती राज की भूमिका का वर्णन कीजिए। [2016]
या
ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज-व्यवस्था का क्या महत्त्व है? [2014]
या
ग्रामीण आर्थिक विकास में ग्राम पंचायतों के योगदान पर प्रकाश डालिए। [2007, 09]
या
ग्राम पंचायत के चार प्रमुख कार्य बताइए। [2009]
या
ग्राम पंचायतों के दो दायित्व बताइए। [2009, 12, 13]
या
पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? ग्राम पंचायतों के महत्त्व पर अपने विचार लिखिए। [2008, 11]
या
ग्राम पंचायत का महत्त्व लिखिए। [2013, 15]
या
ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में ग्रामीण समुदाय के बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। [2013]
उत्तर:
भारत गाँवों में बसता है। गाँव भारत गणराज्य की आत्मा हैं। ग्रामीण अंचलों का विकास करके ही भारत का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ‘पंचायती राज’ की व्यवस्था की गयी है। पंचायती राज का लक्ष्य लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण तथा राष्ट्र के विकास में जनसामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पंचायती राज का मुख्य आधार व्यवस्था में जनसामान्य की भागीदारी है। पंचायत भारतीय लोकतन्त्र की नींव का पत्थर है, जिस पर राष्ट्र का भव्य और टिकाऊ भवन खड़ा हो सकता है।

ग्राम पंचायतों का अस्तित्व बहुत पुराना है। ये प्राचीन काल से भारतीय सामाजिक संगठन का एक सबल आधार रही हैं। ब्रिटिश शासकों ने भी पंचायती राज के महत्त्व को समझते हुए देश में स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी अधिनियम पारित करके पंचायतों के संगठन में योग दिया। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में लिखा है, “राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ व अधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 ई० में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम’ पारित करके पंचायती राज की पक्की नींव रखी। 1994 ई० में इसके अधिनियम सं० 9 में संशोधन करके इसे और अधिक प्रभावशाली बना दिया। | 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के द्वारा ‘पंचायती राज-व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। इसके अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया और यह भी प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायत के कार्यकाल समापन होने के 6 माह के भीतर पुन: चुनाव करा दिये जाएंगे।

पंचायती राज की दृष्टि से ‘त्रि-स्तरीय ढाँचे’ (Three-tier System) की व्यवस्था की गयी है। ये तीन स्तर हैं-ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास-खण्ड स्तर पर खण्ड समिति या क्षेत्र समिति या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद्। यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन राज्यों या संघीय राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वे स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि उनके क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर पर अर्थात् खण्ड समिति रखी जाए या नहीं। इस प्रकार ग्राम पुनर्निर्माण की प्रभावी व्यवस्था लागू की गयी है। इनका उद्देश्य गाँवों का चहुंमुखी विकास करना है।

ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम पंचायत के एमए कार्य निम्नलिखित हैं

  1. ग्रामीण क्षेत्रा में प्रकास के लिए योजनाएँ बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना।
  2. सहकारी समितियों के माध्यम व का विकास करना।
  3. किसानों के लिए अच्छे बीज की व्यवस्था करना।
  4.  पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रबन्ध करना।
  5. ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन की व्यवस्था करना।
  6.  गलियों में खडूंजे लगवाना।
  7. सार्वजनिक चरागाहों की व्यवस्था एवं देखभाल करना।
  8.  गाँव में जन्म एवं मृत्यु का लेखा-जोखा रखना।
  9. संक्रामक रोगों की रोकथाम करना।
  10.  गाँव में मेलों, हाटों तथा बाजारों की व्यवस्था करना।
  11.  कुओं व तालाबों की मरम्मत करवाना तथा पेयजल की व्यवस्था करना।
  12. पंचायती भवनों की सुरक्षा करना तथा सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत कब्जे हटाना।
  13. कृषि तथा कुटीर उद्योगों के विकास की व्यवस्था करना।
  14. मृत पशुओं की खाल निकालने तथा सुखाने के लिए स्थान निर्धारित करना।
  15. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत की रक्षा करना।
  16. गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम चलाना।
  17.  प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालय संचालित करना।
  18. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा की उन्नति पर बल देना।
  19.  ग्रामीण हस्त शिल्प के विकास तथा शिल्पियों की उन्नति की योजनाएँ बनाना।
  20.  ग्रामीण आवासों की व्यवस्था करना।
  21.  ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास की योजनाएँ बनाना।
  22. ग्राम स्तर पर महिला प्रसूति-गृह एवं बाल विकास के कार्यक्रम लागू कराना।
  23.  वृद्धावस्था तथा विधवा पेन्शन योजनाओं में सहायता करना।
  24.  विकलांगों के हित के लिए तथा सामाजिक-कल्याण के कार्यक्रम चलाना।
  25. अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना।
  26. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु रूप देना।
  27.  परिवार-कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना।
  28. खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना तथा ग्रामीण क्लबों की स्थापना और उनका प्रबन्ध करना।
  29. सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ बनाना और उन्हें लागू कराना।
  30.  कृषि तथा कुटीर उद्योग-धन्धों की उन्नति के प्रयास करना।

ग्रामीण पुनर्निर्माण में ग्राम पंचायतों का महत्त्व

ग्रामीण पुनर्निर्माण की दृष्टि से पंचायतों का निम्नलिखित महत्त्व है

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक – ग्रामीण समाज में सार्वजनिक कल्याण-कार्यों को करने में पंचायतें महत्त्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएँ (जैसे – स्वच्छ पानी, पक्के कुओं व गन्दगी फैलने से रोकने में) उपलब्ध कराने में पंचायतें सहायक हैं।

2. रोगों की चिकित्सा में सहायक – सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने के साथ-साथ संक्रामक बीमारियों की रोकथाम की दृष्टि से भी पंचायतें महत्त्वपूर्ण हैं। स्थानीय
संगठन होने के कारण रोगों की रोकथाम पंचायतों द्वारा सरलता से हो जाती है।

3. यातायात के विकास में सहायक – ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए गाँवों में यातायात के साधनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पंचायतें सड़कों की मरम्मत करके, नयी सड़कें बनवाकर तथा प्रकाश का प्रबन्ध करके इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं।

4. मनोरंजन के साधनों का प्रबन्ध – ग्रामीण जीवन में मनोरंजन के साधनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पंचायतें मेलों, प्रदर्शनियों व खेल-कूदों की व्यवस्था करके तथा सामुदायिक स्तर पर टेलीविजन इत्यादि का प्रबन्ध करके मनोरंजन में सहायता प्रदान करती हैं।

5. प्राकृतिक प्रकोपों के समय सहायता प्रदान करना – ग्राम पंचायतें प्राकृतिक प्रकोपों के समय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। इन विपत्तियों के समय ग्रामवासियों को सुरक्षा प्रदान करने, उनकी आर्थिक सहायता करने तथा उनका मनोबल ऊँचा बनाये रखने में पंचायतें महत्त्वपूर्ण हैं।

6. उद्योग-धन्धों के विकास में सहायता करना – ग्राम पंचायतें कृषि उत्पादन में तो सहायता करती ही हैं, साथ ही छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करती हैं। पंचायतें लघु व कुटीर उद्योगों की जानकारी ग्रामवासियों को उपलब्ध कराकर उन्हें स्थापित करने की प्रेरणा देती हैं।

7. कृषि उत्पादन में सहायता देना – ग्राम पंचायतें सुधरे हुए बीज, खाद व कीटनाशक औषधियाँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ सिंचाई की सुविधाएँ प्रदान करके कृषि की उन्नति में सहायता देती हैं।

8. पशुओं की नस्ल में सुधार – पंचायतें पशुओं की नस्ल सुधारने में भी सहायता प्रदान करती हैं। नये गर्भाधान केन्द्र स्थापित करके तथा पशु चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध करके पंचायतें इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

9. सहकारिता को प्रोत्साहन – ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहकारिता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस कार्य में भी पंचायतें ग्रामवासियों की सहायता करती हैं तथा उन्हें सहकारिता में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

10. शिक्षा के विकास में सहायता – पंचायतें शिक्षा प्रसार का महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं। प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल खोलने के अतिरिक्त पंचायतें प्रौढ़ शिक्षा में भी सहायक हैं।

11. समाज-कल्याण कार्यों में सहायता – पंचायतें अनेक प्रकार के समाज कल्याण कार्यों को भी करती हैं। पंचायतें सामाजिक कुरीतियों (जैसे – बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, दहेज-प्रथा, अस्पृश्यता, विधवा पुनर्विवाह आदि पर रोक इत्यादि) के विरुद्ध जनमत तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही मातृत्व व बालकल्याण सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती हैं।

12. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में सहायक – पंचायतें लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। ग्रामवासियों में राजनीतिक चेतना व सहभागिता को बढ़ाने, देश की समस्याओं के प्रति उन्हें सचेत करने तथा नागरिकता की शिक्षा प्रदान करके पंचायतें इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर सकती हैं।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्निर्माण एवं सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में पंचायत राज नींव का पत्थर सिद्ध हुआ है। ग्राम पंचायतों ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त युगों-युगों की गन्दगी, अशिक्षा, अज्ञानता और अन्धकार को दूर करके एक नया ग्रामीण परिवेश तैयार किया है, लेकिन चुनाव-प्रणाली पर आधारित इस पंचायत व्यवस्था के लागू होने से गाँवों में गुटबन्दी भी बढ़ी है। चुनावी रंजिश के कारण हत्याएँ भी हुई हैं। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि जनसहभागिता और स्वशासन पर आधारित ये ग्राम पंचायतें दीर्घकालीन दृष्टि से ग्रामों के पुनर्निर्माण और उनकी समृद्धि की सशक्त एजेन्सी सिद्ध होंगी।

प्रश्न 2
ग्रामीण समुदाय के विकास में क्षेत्र पंचायतों पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:
क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य का स्तर है जिसका गठन प्रत्येक खण्ड (ब्लॉक) के स्तर पर किया जाता है। ग्रामों के विकास में क्षेत्र पंचायत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विभिन्न ग्राम पंचायतों में समन्वय तथा सामंजस्य को बनाए रखने का प्रभावी माध्यम है। क्षेत्र पंचायत का गठन ब्लॉक प्रमुख, खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों, मतदाताओं द्वारा प्रत्येक ग्रामसभा से निश्चित संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधियों, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा विधानपरिषद् के सदस्यों के सम्मिलित स्वरूप के आधार पर होता है। क्षेत्र पंचायत में भी ग्राम पंचायत की भाँति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% तथा एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों में आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है।।

क्षेत्र पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक

  1. व्यक्ति का नाम क्षेत्र पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में हो।
  2. व्यक्ति विधानमण्डल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
  3. उसकी आयु इक्कीस वर्ष हो।
  4.  वह किसी लाभ के सरकारी पद पर न हो। क्षेत्र पंचायत का मुख्य निष्पादक (प्रशासक) खण्ड विकास अधिकारी (Block Development Officer) होता है।

खण्ड विकास अधिकारी एक प्रकार से पंचायत समिति के कर्मचारियों की टीम का कप्तान (Captain) होता है।
क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि तक होता है। राज्य सरकार पाँच वर्ष की अवधि से पहले भी क्षेत्र पंचायत को विघटित कर सकती है। प्रमुख, उप-प्रमुख अथवा क्षेत्र-पंचायत का कोई भी सदस्य पाँच वर्ष की अवधि से पूर्व भी त्याग-पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है।

कार्य एवं महत्त्व-क्षेत्र पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की धुरी है। इसके कार्यों को दो प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहली श्रेणी में वे कार्य सम्मिलित किये जाते हैं; जिनका सम्बन्ध नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने से है तथा दूसरी श्रेणी में विकास कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत द्वारा नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु किये जाने वाले कार्यों में क्षेत्र में

  1. सड़कों का निर्माण एवं उनकी देख-रेख, मरम्मत आदि कार्य करना,
  2.  पीने के जल की उचित व्यवस्था करना,
  3. प्राथमिक पाठशालाएँ खोलना,
  4. प्रौढशिक्षा केन्द्रों तथा वयस्क साक्षरता केन्द्रों की व्यवस्था करना,
  5. चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषध केन्द्र इत्यादि की व्यवस्था करना,
  6. प्रसूति केन्द्रों की स्थापना करना,
  7.  नालियों तथा पानी के निकास की व्यवस्था करना,
  8. शारीरिक तथा सांस्कृतिक क्रिया-कलाप को प्रोत्साहन देना,
  9. युवक-संघों, महिला-मण्डलों तथा किसान-गोष्ठियों की स्थापना करना तथा
  10. ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना करना तथा उनको लोकप्रिय बनाना प्रमुख हैं।

क्षेत्र पंचायत के विकास कार्यक्रमों में जिन कार्यों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। उनमें

  1.  ग्रामवासियों के लिए उन्नत, संकर तथा नवीनतम बीजों की उपलब्धि तथा वितरण की व्यवस्था करना,
  2.  सामुदायिक विकास से सम्बन्धित सभी कार्य करना,
  3. बंजर, परती, रेतीली, पथरीली आदि भूमि का कटाव रोकने की व्यवस्था करना,
  4.  उन्नत किस्म की खाद तथा उर्वरकों को प्राप्त करके उनका उचित वितरण करना,
  5. कृषि हेतु ऋण की व्यवस्था करना,
  6. वृक्षारोपण करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में वनों का विकास करना,
  7. सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करना तथा उसके लिए कुओं का जीर्णोद्वार कराना,
  8. नये कुएँ तैयार कराना व तालाबों को साफ कराना,
  9.  सिंचाई में लघु साधनों की व्यवस्था करना,
  10. पशुओं, भेड़ों, मुर्गी आदि की नवीन नस्लों का प्रसार करना, पशुओं के रोगों का उपचार, टीकाकरण, बन्ध्याकरण आदि करना,
  11. दुग्ध व्यवसाय का प्रबन्ध करना,
  12.  सहकारी समितियों की स्थापना करना,
  13.  घरेलू उद्योग-धन्धों का विकास करना,
  14. अधिक उत्पादन के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं व्यवस्था करना तथा
  15.  अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों की व्यवस्था करना आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करती है। उसकी बजट अनुमोदन के लिए जिला पंचायत (जिला परिषद्) को भेजा जाता है। क्षेत्र पंचायत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जिला पंचायत द्वारा बताये गये परिवर्तनों को स्वीकार ही करे। क्षेत्र पंचायत इस मामले में पूर्ण स्वतन्त्र होती है।

क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत के सहयोग एवं सहायता से अपने कार्यों का निष्पादन करती है। अपने कार्यों के समुचित सम्पादन के लिए क्षेत्र पंचायत कुछ समितियों की स्थापना करती है। जिसमें प्रमुख समितियाँ चार होती हैं; जैसे

  1. कार्य समिति,
  2. वित्त एवं विकास समिति,
  3.  शिक्षा समिति तथा
  4.  समता समिति।।

आय के स्रोत कम होने के कारण क्षेत्र पंचायत अपने कार्यों को भी ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर पाती है। क्षेत्र पंचायतों को अपने दायित्वों के निर्वाह हेतु अपने आय के क्षेत्रों का दोहन करम होगा, जिससे उसे सौंपे गये कार्य पूर्ण हो सकें।

प्रश्न 3
ग्रामीण समुदाय के विकास में जिला पंचायतों के योगदान पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
जिस प्रकार नगर का प्रबन्ध करने के लिए नगर-निगम, नगरपालिका परिषदें एवं नगर पंचायतें होती हैं, ठीक उसी प्रकार जिले के ग्रामीण क्षेत्र का प्रबन्ध करने के लिए जिला पंचायतें होती हैं। जिस प्रकार नगर में, एक नगरपालिका परिषद् सम्पूर्ण नगर की व्यवस्था रखती है, उसी प्रकार एक जिला पंचायत एक जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों का प्रबन्ध करती है। प्रत्येक राज्य में जिला पंचायत का गठन निम्न स्तरीय पंचायतों पर नियन्त्रण रखने तथा उनके कार्यों में समन्वय करने के लिए किया जाता है।

प्रत्येक जिला पंचायत का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है। इनका निर्वाचन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है, जो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इन दोनों पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परन्तु इस अवधि से पूर्व भी इन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। राज्य सरकार भी इन्हें पदच्युत कर सकती है। अध्यक्ष बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति उसी जिले में रहता हो, उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। जिला पंचायत में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त और भी अनेक स्थायी एवं वैतनिक पदाधिकारी होते हैं। इन सभी अधिकारियों को जिला पंचायत के अध्यक्ष की देखरेख में ही कार्य करना पड़ता है। जिला पंचायत अपने कार्यों का समुचित ढंग से संचालन करने के लिए अनेक समितियों का निर्माण करती है।

प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। तथा आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथासम्भव वही होता है जो अनुपात इन जातियों एवं जनजातियों की जनसंख्या का जिला पंचायत क्षेत्र की समस्त जनसंख्या में होता है। पिछड़े वर्गों के लिए सुनिश्चित आरक्षण, कुल निर्वाचित स्थानों की संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान इन जातियों और वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होते हैं जिनकी संख्या 5 से कम नहीं होती है।

कार्य एवं महत्त्व – ‘पंचायत विधि अधिनियम, 1994 ई० में जिला पंचायत के कार्यों की विस्तृत सूची समाहित है। जिला पंचायत के कार्यों में

  1. पंचायत समितियों के बजट का नियमों के अनुसार निरीक्षण करना,
  2. राज्य सरकार द्वारा जिलों को दिये गये तत्कालीन अनुदान को पंचायत समिति में वितरित करना,
  3.  पंचायत समिति द्वारा तैयार की गयी योजनाओं तथा पंचायत के पंचायत समिति के कार्यों में समन्वय रखना,
  4.  राज्य सरकार को पंचायतों के कार्यों की सूचना देना,
  5. जिले से पंचायतों और संचालन समितियों के सभी सरपंचों, प्रधानों व अन्य सदस्यों की गोष्ठियाँ आयोजित करना,
  6. राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट की गयी किसी वैधानिक या कार्य निष्पादन सम्बन्धी आदेश को कार्यान्वित करना तथा
  7. जिले से सम्बन्धित कृषि व उत्पादन कार्यक्रमों को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करना प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त जिला पंचायतें ग्रामीणों के कल्याण से सम्बन्धित कार्य भी करती हैं। इन कार्यों में
  8. अस्पताल खोलना,
  9. खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना,
  10. सड़क, पुल, तालाब एवं नाले आदि बनवाना,
  11. संक्रामक रोगों की रोकथाम करना,
  12. नदी व नालों पर पुल बनवाना एवं रोशनी का प्रबन्ध करना,
  13. कृषि प्रसार के कार्य करना,
  14. पेय जल की व्यवस्था करना,
  15. पशुपालन तथा दुग्ध उद्योग सम्बन्धी कार्य करना,
  16. समाज-कल्याण के कार्यों को करना,
  17. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना,
  18.  पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की देखभाल करना आदि सम्मिलित हैं।

जिला पंचायतों को मेलों, प्रदर्शनियों, पुलों, घाटों आदि के अतिरिक्त निजी सम्पत्ति से भी आर प्राप्त होती है। जिला पंचायत सरकार से ऋण तथा अनुदान भी प्राप्त करती है। वस्तुतः जिला पंचायतों के कार्य नियन्त्रण सम्बन्धी अथवा समन्वयमूलक प्रकृति के होने के कारण इनकी आय के सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है। इनकी आय के प्रमुख स्रोत राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशियाँ तथा पंचायत समितियों से प्राप्त होने वाले अंशदान आदि होते हैं।

प्रश्न 4
भारतीय ग्राम पंचायत के दोषों की विवेचना कीजिए। [2016]
उत्तर:
भारतीय ग्राम पंचायत के दोष । भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् ग्रामीण विकास तथा प्रगति के लिए ग्राम पंचायतों के महत्त्व को सर्व-सम्मति से स्वीकार किया गया तथा देशभर में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। इन पंचायतों को विभिन्न प्रकार के अधिकार तथा कर्त्तव्य सौंपे गए। परन्तु पिर भी ग्राम पंचायतों को आशा से काफी कम सफलता मिली है। कुछ क्षेत्रों में तो ग्राम पंचायतें पूर्णरूप से असफल रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि सरकार द्वारा स्थापित तथा जनता के हित के लिए कार्य करने वाली इन संस्थाओं (पंचायतों) को अपने कार्य में सफलता क्यों नहीं मिली। भारतीय ग्राम पंचायतों की असफलता के मुख्य दोष (कारण) निम्नलिखित हैं

1. सामान्य निर्धनता – भारतीय ग्रामीण समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आम व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन की ही चिन्ता लगी रहती है। ऐसी स्थिति में योग्य व्यक्ति पंचायत के कार्यों को करने से कतराते हैं। पंचायत के कार्य करने से कोई आर्थिक लाभ तो होता नहीं। अतः वे इसे केवल समय की बरबादी मानते हैं। योग्य व्यक्तियों के अभाव में अयोग्य व्यक्ति
की पंचायत का कार्य संभालते हैं। अयोग्य पदाधिकारियों के कारण पंचायत की सफलता सदैव ही सन्दिग्ध रहती है।

2. परस्पर पार्टीबाजी और गुटबन्दी – पंचायतों के निर्वाचन के समय गाँव में परस्पर गुटबन्दी और पार्टीबाजी से काम लिया जाता है। गाँव, जो कि इन दोषों से बचे हुए थे, पंचायतों के कारण गुटबन्दी और पार्टीबाजी के शिकार हो गए हैं। हारा हुआ समूह जीते हुए संमूह को कोई काम नहीं करने देता; यहाँ तक कि रचनात्मक कार्यों में भी उसका सहयोग नहीं मिल पाता है।

3. बिरादरीवाद – अनेक पंचायतें भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात का अड्डा बन गई है। पंचायती चुनाव ने जातिवाद को और अधिक विकसित कर दिया है। जातिवाद व बिरादरीवाद के कारण
पंचायतें अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पाती हैं।

4. अशिक्षा – पंचायत के अधिकांश सदस्य एवं पंच ज्यादा शिक्षित नहीं होते; अतः वे अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से नहीं निभा पाते। पंचायतों पर हुए अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण जनता पंचायतों के प्रति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में जागरूक नहीं है। तथा इसे अपनी संस्था न मानकर एक सरकारी संगठन मात्र मानती है।

5. घमण्ड – प्रायः गाँवों की पंचायतों के सरपंच घमण्डी होते हैं। वे अपने को एक शासक के रूप में समझते हैं और अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। वे गाँव वालों को विकास कार्यों
में सम्मिलित ही नहीं करते और गुटबन्दी को बढ़ावा भी देते हैं।

6. राजनीतिक हस्तक्षेप – ग्रामीण समाज में ग्राम पंचायत का काफी महत्त्व होता है, अतः विभिन्न राजनीतिक दल ग्राम पंचायत को अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाना चाहते हैं। इस स्थिति में पंचायत के विभिन्न पदाधिकारियों को गुमराह किया जाता है तथा अपने निहित स्वार्थों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पंचायत अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति से चूक जाती है तथा असफल हो जाती है।

7. पेशेवर नेता – योग्य एवं इज्जतदार व्यक्ति की उदासीनता के कारण कुछ अवसरवादी लोग लाभ उठाते हैं। प्रत्येक गाँव में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साधारण भाषा में पेशेवर नेता कहा जा सकता है। ये पेशेवर नेता ही ग्राम पंचायत के सभी पद प्राप्त कर लेते हैं तथा अपनी नेतागीरी को अधिक महत्त्व देते हैं। इन्हें समाज कल्याण एवं सुधार से कोई सरोकार नहीं होता ” है। ऐसी स्थिति में पंचायत का असफल होना स्वाभाविक ही है।

8. चुनावों में प्रभावशाली लोगों का दबाव – आज भी गाँव में सामन्तशाही और जमींदारी प्रथा के अंश पाए जाते हैं। ऐसे प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण ग्रामीण सच्चे प्रतिनिधि नहीं
चुन पाते तथा इनका नेतृत्व पेशेवर लोगों के हाथ में चला जाता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

प्रश्न 1
भारत में ग्राम पंचायतों के सफलतापूर्वक कार्य-संचालन में क्या बाधाएँ हैं ?
या
पंचायतों की असफलता के कारण बताइए। [2008, 12]
उत्तर:
भारत में अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जो ग्राम पंचायतों के सफलतापूर्वक कार्य-संचालन में बाधक रही हैं। उनमें से प्रमुख निम्नवत् हैं

  1. अशिक्षा – अधिकांश ग्रामीण अशिक्षित हैं; अतः वे ग्राम पंचायतों के महत्त्व को नहीं समझ पाते और पंचायत द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों में आवश्यक सहयोग नहीं दे पाते।
  2. अधिकारियों में परस्पर तनाव – पंचायतों से सम्बद्ध सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों में तनावपूर्ण सम्बन्धों के कारण पंचायतें ठीक से कार्य नहीं कर पातीं।
  3.  वित्त का अभाव – धन के अभाव के कारण पंचायतें विकास-कार्य करने में असफल रही
  4. जातिवाद – जातिवाद के कारण पंचायतें जातियों का अखाड़ा बन गयीं और निर्माण कार्य ठीक से नहीं कर पायीं।
  5. दलबन्दी ग्रामों में पायी जाने वाली दलबन्दी के कारण लोगों ने अपने – अपने दलीय हितों की पूर्ति पर ही अधिक जोर दिया है, परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो
    सका है।
  6. योग्य कर्मचारियों का अभाव – पंचायतों से सम्बन्धित योग्य और ध्येयनिष्ठ कर्मचारियों का अभाव भी पंचायती राज संस्थाओं के कार्य-संचालन में बाधक रहा है।
  7.  ग्राम सभा का कमजोर होना – पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। इसकी वर्ष में एक या दो बैठकों की व्यवस्था मात्र से विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि और जनसहयोग के लिए तत्परता उत्पन्न नहीं की जा सकती। परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजनाओं में आशा के
    अनुरूप जनसहयोग प्राप्त नहीं हो सका।।
  8.  कार्यकर्ताओं में समन्वय का अभाव – विकास-खण्ड स्तर पर विभिन्न कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार समन्वय की व्यवस्था की गयी है, उस प्रकार की व्यवस्था जिला स्तर के कार्यकर्ताओं में नहीं की गयी है। परिणाम यह हुआ है कि ग्रामों में परिवर्तन लाने और विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम सफल नहीं हो सके।
  9. योग्य नेतृत्व का अभाव – गाँवों में योग्य नेतृत्व का अभाव है।

पेशेवर नेता सार्वजनिक हित के बजाय अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे रहते हैं तथा वे पंचायत के धन का दुरुपयोग करते वास्तव में, ग्राम पंचायतों को अनेक लक्ष्यों से दूर ले जाने में अनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं। गाँवों के चहुंमुखी विकास के लिए इस संस्था का सक्रिय होना आवश्यक है। गाँवों को सुखी और सम्पन्न जीवन दिलाने के लिए ग्राम पंचायतों में आ गये दोषों का निराकरण आवश्यक है, अन्यथा न तो गाँधी जी का रामराज्य का सपना पूरा होगा और न यहाँ स्वराज सफल हो सकेगा।

प्रश्न 2
ग्राम पंचायतों के कार्यों में सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए।
उत्तर:
समय-समय पर पंचायतों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार अनेक कदम उठाती रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा 1954 ई० में पंचायतों को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिये गये थे, जिनकी प्रासंगिकता आज भी है

  1.  अधिक-से-अधिक व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए पंचायती राज के प्रति जागरूकता में वृद्धि की जाए।
  2. सर्वमान्य ग्रामीण नेतृत्व का विकास किया जाए।
  3. निर्विरोध नेताओं के चुनाव को प्रोत्साहन दिया जाए।
  4. चुनाव पद्धति गुप्त बनायी जाए।
  5. पंचायतों के कार्यों की देख-रेख के लिए निरीक्षक नियुक्त किये जाने चाहिए।
  6. ग्राम स्तर पर सभी कार्यों को ग्राम पंचायतों को सौंपा जाए।
  7. पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए।
  8. ग्रामवासियों में आर्थिक असमानताएँ कम की जाएँ।
  9.  राजनीतिक दलों को पंचायत के कार्यों से अलग रखा जाए।
  10. न्याय पंचायत के कार्य ग्राम पंचायत से अलग नहीं होने चाहिए।

उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त पंचायतों को कुछ अन्य सुझावों द्वारा भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जिनका विवरण निम्नवत् है

  1. पंचायतों को अधिक लोकतान्त्रिक एवं लोकप्रिय बनाया जाए।
  2.  पंचायतों की आय के साधन बढ़ाये जाएँ। सरकार द्वारा अनुदान की राशि बढ़ायी जाए।
  3. जनता में पंचायत के कार्यों के प्रति जागरूकता विकसित की जाए।
  4. पंचायत अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए।
  5. सहकारी समितियों और पंचायतों में सहयोग बढ़ाया जाए।
  6. चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जाए।
  7. पंचायतों के चुनाव निश्चित अवधि में कराये जाएँ।
  8.  पंचायतों की देख-रेख के लिए निरीक्षक नियुक्त किये जाएँ।
  9. पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि की जाए तथा उनका कार्य-क्षेत्र विस्तृत किया जाए।
  10. कुशल लोगों को पंचायतों का नेतृत्व अपने हाथों में लेने के लिए तथा निर्विरोध चुनाव के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
  11.  सहकारी समितियों, क्षेत्र समितियों तथा विकास खण्डों के कार्य-कलापों में समन्वय उत्पन्न किया जाए।
  12. समयसमय पर सरकारी अधिकारियों द्वारा गाँवों में जाकर ग्राम पंचायत के प्रधानों के साथ गोष्ठी की जाए तथा उन्हें सुझाव दिये जाएँ।
  13. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करके सुशिक्षित व्यक्तियों की ग्राम पंचायतों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
  14.  ग्रामीण जनसामान्य की अभिरुचि तथा आस्था ग्राम पंचायतों तथा उनकी कार्यप्रणाली के प्रति जगायी जाए।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1
पंचायती व्यवस्था के चार उद्देश्य बताइए। [2008, 09, 10, 12, 13, 15, 16]
उत्तर:
पंचायती व्यवस्था के चार उद्देश्य निम्नवत् हैं

  1. स्थानीय निवासियों को स्वशासन का अवसर प्रदान करना – किसी गाँव या कस्बे तथा नगरों की समस्याओं का सबसे अच्छा ज्ञान उसी गाँव या कस्बे के निवासियों को होता है। इसलिए पंचायती व्यवस्था की गयी जिससे प्रत्येक गाँव या कस्बे तथा नगर की अपनी एक छोटी-सी सरकार हो जिसका संचालन स्थानीय जनता स्वयं करे।
  2. लोकतन्त्र प्रणाली का प्रशिक्षण – स्थानीय स्वशासन लोगों को प्रशासन में प्रभावी भागीदारी करने तथा लोकतान्त्रिक जीवन-पद्धति अपनाने का आधारभूत प्रशिक्षण देता है।
  3.  प्रशासन को उत्तरदायी बनाना – स्थानीय निवासियों की भागीदारी से प्रशासन उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी हो जाता है।
  4. स्थानीय स्तर पर तीव्र विकास – पंचायत व्यवस्था में प्रत्येक जिला कई प्रखण्डों में और प्रत्येक प्रखण्ड कई गाँवों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार तीनों स्तरों पर विकास-कार्य साथ-साथ चलते हैं और उनके स्थानीय निवासियों की भागीदारी होने के कारण विकास-कार्य तेजी से होता है।

प्रश्न 2
पंचायतों को प्रभावशाली (सफल) बनाने के किन्हीं दो सुझावों को लिखिए। या पंचायतों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु कोई दो सुझाव दीजिए। (2014)
उत्तर:
पंचायतों को सफल बनाने हेतु दो सुझाव निम्नलिखित हैं

  1.  पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि इनसे सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों के बीच सन्देह और अविश्वास को दूर किया जाए और सम्बन्धों में सुधार लाया जाए। दोनों को ही एक-दूसरे के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से रोका जाना अच्छे सम्बन्ध बनाने की दृष्टि से आवश्यक है।
  2.  ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो पंचायती राज-व्यवस्था के मूल लक्ष्यों को समझते हों और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हों। ऐसी दशा में उनमें कार्य के प्रति उदासीनता नहीं
    पायी जाएगी। अत: आवश्यकता कुशल और कार्य के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों के चयन की है।

प्रश्न 3
पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है?
उत्तर:
पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक होंगी

  1. नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
  2. वह व्यक्ति प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता (आयु के अतिरिक्त योग्यताएँ) रखता हो।
  3. यदि वह सम्बन्धित राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत को सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।

प्रश्न 4
पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल के विषय में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:
पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है। यदि उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा उपबन्ध हो। किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव

  1.  पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व और
  2. विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाएगा।

प्रश्न 5
उत्तर प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली का उल्लेख कीजिए। [2008]
उत्तर:
उत्तर प्रदेश में ‘पंचायत विधि अधिनियम, 1994′ पारित करके पंचायत राज-व्यवस्था का नया रूप दिया गया है। इसके अनुसार त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गयी है-जिला स्तर पर जिला पंचायत, खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इन तीनों स्तरों पर पंचायत राज संस्थाओं के कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनेक स्थायी समितियों का गठन किया गया है तथा ग्राम पंचायत के कार्यों को नये सिरे से निर्धारित किया गया है। इस नयी व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता पंचायत राज की सभी संस्थाओं में कमजोर वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करना तथा उनमें महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना है।

प्रश्न 6
तीन-स्तरीय वाली पंचायती राज की योजना किसके द्वारा और किस उद्देश्य से प्रस्तुत की गयी थी ?
उत्तर:
सन् 1952 में ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 ई० में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना प्रारम्भ की गयी। इस कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाने और आवश्यक जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु बेलवन्तराय मेहता कमेटी ने सन् 1957 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज की योजना प्रस्तुत की, जिसे साधारणतया लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण कहा जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत तीन-स्तरीय व्यवस्था (Three-tier System) की स्थापना का सुझाव दिया गया। इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद् की स्थापना की गयी है।

प्रश्न 7
73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में बताइए।
उत्तर:
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग ( भाग 9) तथा एक नयी अनुसूची (ग्यारहवीं) जोड़ी गयी है और पंचायत राज-व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है।

प्रश्न 8
त्रिस्तरीय पंचायती राज ढाँचे से क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
भारत में पंचायती राज की दृष्टि से त्रिस्तरीय ढाँचे की व्यवस्था की गई है। ये तीन स्तर है – ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), खण्ड समिति या क्षेत्र समिति या पंचायत समिति (विकासखण्ड स्तर पर) तथा जिला परिषद् (जिला स्तर पर)।

प्रश्न 9
ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताइए।
उत्तर:
प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान तथा 9 से लेकर 15 तक सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था है| ग्राम की जनसंख्या एक हजार होने पर ग्राम पंचायत में 9 सदस्य; एक हजार से अधिक, किन्तु दो हजार से कम होने पर 11 सदस्य; किन्तु तीन हजार से कम होने पर 13 सदस्य; तीन हजार से अधिक हों तो 15 सदस्य होते हैं।

प्रश्न 10
ग्राम सभा के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले चार कार्य बताइए।
उत्तर:
ग्राम सभा निम्नलिखित चार कार्यों का सम्पादन करती है

  1.  सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना।
  2.  ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान।
  3.  ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुँचाना।
  4. ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वये में अभिवृद्धि।

प्रश्न 11
ग्राम पंचायतों के चार अधिकार बताइए।
उत्तर:
ग्राम पंचायतें अपने कार्यों को विधिवत् कर सकें, इसके लिए इन्हें कुछ अधिकार दिये गये हैं। जिनमें से चार निम्नलिखित हैं ।

  1.  अपने क्षेत्र के तालाब, कुएँ तथा जमीन पर पंचायत का अधिकार होता है और पंचायत के द्वारा इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में नियमों का निर्माण किया जा सकता है।
  2. पंचायत द्वारा निजी कुओं और स्थानों के मालिकों को उनकी सफाई, मरम्मत आदि के आदेश दिये जा सकते हैं।
  3.  प्राथमिक पाठशालाओं पर इसका नियन्त्रण होता है।
  4. अपने क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी के कार्य की जाँच करने तथा उसके सम्बन्ध में शासन को रिपोर्ट देने का पंचायत को अधिकार होता है।

प्रश्न 12
ग्राम पंचायतों का अर्थ व इनके कार्य बताइए।
उत्तर:
ग्राम सभा की कार्यकारिणी को ग्राम पंचायत कहते हैं। इसको चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों में से होता है। ग्राम सभा के प्रधान और उपप्रधान (ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना गया) ही ग्राम पंचायत के प्रधान तथा उपप्रधान होते हैं। प्रधान पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत के कार्यों में कृषि व ग्राम विकास, प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल की व्यवस्था, नलकूपों एवं हैण्डपम्पों का संचालन, अखाड़ा, व्यायामशाला, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, पशु सेवा केन्द्र आदि की। व्यवस्था करना तथा पेंशन के लिए लाभार्थियों का चयन तथा छात्रवृत्तियों को स्वीकृत करने एवं उन्हें बाँटना प्रमुख हैं।

प्रश्न 13
ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए क्या आरक्षण-व्यवस्था है ?
उत्तर:
ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे। ग्राम पंचायत के कुल पदों में से एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षित पद हैं, उनमें भी कम-से-कम एक-तिहाई पद इन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण की उपर्युक्त समस्त व्यवस्था ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर भी लागू की गयी है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद उतनी संख्या में आरक्षित होंगे, जो अनुपात समस्त राज्य की जनसंख्या में इन वर्गों का है।

प्रश्न 14
न्याय पंचायत का गठन किस प्रकार से किया जाता है ? [2008, 09, 11]
उत्तर:
ग्रामीणों को सस्ता और शीघ्र न्याय देने के लिए न्याय पंचायतों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साधारणतया एक न्याय पंचायत की स्थापना 10 से 12 तक ग्राम पंचायतों के ऊपर की जाती है। एक न्याय पंचायत के कम-से-कम 10 तथा अधिक-से-अधिक 25 पंच होते हैं। इन पंचों को राज्य द्वारा निर्धारित अधिकारी, साधारणतया जिलाधीश द्वारा उस प्रखण्ड की ग्राम पंचायतों के सदस्यों में से मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार जितने भी पंच मनोनीत होते हैं, वे अपने में से ही एक को सरपंच तथा एक को सहायक सरपंच के रूप में निर्वाचित कर लेते हैं।

प्रश्न 15
ग्राम की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। [2016]
उत्तर:
ग्राम की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

  1. साफ एवं स्वच्छ वातावरण।
  2. सादा एवं सरल जीवन।

निश्चित उत्तीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत किन स्तरों पर पंचायती राज-व्यवस्था स्थापित की गयी ?
उत्तर:
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत तीन-स्तरीय व्यवस्था की गयी। इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद् की स्थापना की गयी है।

प्रश्न 2
पंचायती राज योजना को प्रारम्भ करने वाले प्रथम दो प्रदेश कौन-से थे ?
उत्तर:
पंचायती राज योजना को प्रारम्भ करने वाले प्रथम दो प्रदेश थे-राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश।

प्रश्न 3
पंचायती राज-व्यवस्था की तीन सीढियाँ कौन-सी हैं ?
उत्तर:
पंचायती राज-व्यवस्था की तीन सीढ़ियाँ हैं-ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् या जिला पंचायत।

प्रश्न 4
पंचायती राज योजना का उद्घाटन कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया था ?
उत्तर:
पंचायती राज योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1959 को प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में किया गया था।

प्रश्न 5
संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये हैं ? [2011]
उत्तर:
संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये हैं।

प्रश्न 6
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज-व्यवस्था किस आधार पर की गयी है ?
उत्तर:
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम, 1994 के आधार पर की गयी है।

प्रश्न 7
भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रमाण किन ग्रन्थों में मिलते हैं ?
उत्तर:
भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रमाण ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा जातक ग्रन्थों में मिलते है।

प्रश्न 8
स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में गाँव पंचायतों के लिए सर्वप्रथम कानून बनाने वाला राज्य कौन-सा था ?
है।
स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में गाँव पंचायतों के लिए सर्वप्रथम कानून बनाने वाला राज्य उत्तरप्रदेश था।

प्रश्न 9
पंचायती राज से सम्बन्धित संविधान में 73वाँ संशोधन किस सन में पारित हुआ ?
उत्तर:
पंचायती राज से सम्बन्धित संविधान में 73वाँ संशोधन सन् 1993 ई० में पारित हुआ।

प्रश्न 10
गाँव सभा की कार्यकारिणी को क्या कहते हैं ? [2011]
उत्तर:
गाँव सभा की कार्यकारिणी को गाँव पंचायत कहते हैं।

प्रश्न 11
गाँव सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होना अनिवार्य है ?
उत्तर:
गाँव सभा की एक वर्ष में दो बैठकें होना अनिवार्य है।

प्रश्न 12
ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है ? [2007, 15]
उत्तर:
ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है।

प्रश्न 13:
ग्राम पंचायत की एक वर्ष में कितनी बैठकें होना अनिवार्य है ?
उत्तर:
ग्राम पंचायत की साधारणतया प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बैठक होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में किन्हीं भी दो बैठकों के बीच दो माह से अधिक का अन्तर नहीं होगा।

प्रश्न 14
पंचायती राज-व्यवस्था में न्याय देने का कार्य कौन-सी संस्था करती है ?
उत्तर:
पंचायती राज व्यवस्था में न्याय देने का कार्य पंचायती अदालत (न्याय पंचायत) करती है।

प्रश्न 15
भारत एक नगर प्रधान देश है। सही-गलत [2016]
उत्तर:
गलत।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1
पंचायती राज से सम्बन्धित संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1993 कब से प्रभावी हुआ ?
(क) 14 जनवरी, 1993
(ख) 24 जनवरी, 1993
(ग) 14 अप्रैल, 1993
(घ) 24 अप्रैल, 1993

प्रश्न 2
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम’ किस सन में पारित हुआ ? [2007]
(क) 2000 ई० में
(ख) 1998 ई० में
(ग) 1995 ई० में
(घ) 1994 ई० में

प्रश्न 3
एक गाँव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं ?
(क) गाँव सभा के
(ख) गाँव पंचायत के
(ग) पंचायत के
(घ) न्याय पंचायत के

प्रश्न 4
न्याय पंचायत, फौजदारी मुकदमों में अधिकतम दण्ड कितना दे सकती है ?
(क) दो सौ पचास रुपये
(ख) पाँच सौ रुपये
(ग) सौ रुपये
(घ) पचास रुपये

प्रश्न 5
निम्नलिखित में से कौन-सा कारक पंचायत राज की असफलता से सम्बन्धित है ? [2009]
(क) प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव
(ख) अशिक्षा
(ग) जातिवाद एवं गुटबन्दी
(घ) ये सभी

उत्तर:
1. (घ) 24 अप्रैल, 1993,
2. (घ) 1994 ई० में,
3. (क) गाँव सभा के,
4. (क) दो सौ पचास रुपये,
5. (घ) ये सभी।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 17 Importance of Gram, Kshetra and Zila Panchayats in Rural Community (ग्रामीण समुदाय में ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों का महत्त्व) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 17 Importance of Gram, Kshetra and Zila Panchayats in Rural Community (ग्रामीण समुदाय में ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों का महत्त्व) , drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

UP Board Solutions for Class 12 History Chapter 3 Akbar: The Great

UP Board Solutions for Class 12 History Chapter 3 Akbar: The Great (अकबर महान) are the part of UP Board Solutions for Class 12 History. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 History Chapter 3 Akbar: The Great (अकबर महान).

Board UP Board
Textbook NCERT
Class Class 12
Subject History
Chapter Chapter 3
Chapter Name Akbar: The Great (अकबर महान)
Number of Questions Solved 26
Category UP Board Solutions

UP Board Solutions for Class 12 History Chapter 3 Akbar: The Great (अकबर महान)

अभ्यास

प्रश्न 1.
निम्नलिखित तिथियों के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख कीजिए
1. 15 अक्टूबर, 1542 ई०
2. 5 नवम्बर, 1556 ई०
3. 14 फरवरी, 1556 ई०
4. 25 अक्टूबर, 1605 ई०
उतर.
दी गई तिथियों के ऐतिहासिक महत्व के लिए पाठ्य-पुस्तक के पृष्ठ संख्या-54 पर तिथि सार का अवलोकन कीजिए।

प्रश्न 2.
सत्यया असत्य बताइए
उतर.
सत्य-असत्य प्रश्नोत्तर के लिए पाठ्य-पुस्तक के पृष्ठ संख्या- 54 का अवलोकन कीजिए।

प्रश्न 3.
बहुविकल्पीय प
उतर.
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर के लिए पाठ्य-पुस्तक के पृष्ठ संख्या-55 का अवलोकन कीजिए।

प्रश्न 4.
अतिलघु उत्तरीय
उतर.
अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के लिए पाठ्य-पुस्तक के पृष्ठ संख्या- 55 व 56 का अवलोकन कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
अकबर की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ क्या थीं?
उतर.
अकबर की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ निम्नलिखित थीं|

  1. साम्राज्य के प्रतिद्वन्द्वी
  2. मुगलों का विदेशीपन
  3. सम्बन्धियों का विश्वासघात

प्रश्न 2.
पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणामों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
उतर.
पानीपत का द्वितीय युद्ध सन् 1556 ई० में अकबर और हेमू के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की विजय के साथ भारत में मुगलों की स्थिति सुदृढ़ हो गई तथा हिन्दुस्तान की सत्ता पर अफगानों का अधिकार सदैव के लिए समाप्त हो गया। विजयी सेनाओं ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया गया।

प्रश्न 3.
अकबर के मृत शरीर को कहाँ दफनाया गया था?
उतर.
अकबर के मृत शरीर को आगरा से 5 मील दूर उसी के द्वारा बनवाए गए सिकन्दराके मकबरे में दफनाया गया।

प्रश्न 4.
हल्दी घाटी का युद्ध किस-किस के बीच हुआ और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ?
उतर.
हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक और राणा उदयसिंह के पुत्र महाराणा प्रतापसिंह तथा अकबर की सेना के मध्य सन् 1576 ई० में हुआ। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई।

प्रश्न 5.
अकबर की सुलह-कुल नीति क्या थी? इसका क्या परिणाम हुआ?
उतर.
अकबर की सुलह-कुल नीति एक धार्मिक उदार नीति थी। जिसके द्वारा अकबर ने भारत में धर्मों एवं सम्प्रदायों में एकता, समन्वय एवं धार्मिक सहिष्णुता को स्थापित किया। इस नीति से मुगल साम्राज्य स्थायित्व एवं दृढ़ता प्राप्त कर सका।

प्रश्न 6.
अकबर की दक्षिण नीति के बारे में आप क्या समझते हैं?
उतर.
अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार एवं भारत को राजनीतिक इकाई में परिवर्तित करने के उद्देश्य से दक्षिण भारत के राज्यों से युद्ध करने से पूर्व राजदुतों द्वारा आज्ञा-पत्र भेजकर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। खान देश के शासक अली खाँ ने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किन्तु अन्य राज्यों के शासकों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

प्रश्न 7.
अब्दुल फजल द्वारा लिखित दो फारसी ऐतिहासिक ग्रन्थों का उल्लेख कीजिए।
उतर.
अब्दुल फजल द्वारा लिखित दो फारसी ऐतिहासिक ग्रन्थ ‘अकबरनामा’ एवं ‘आइन-ए-अकबरी’ हैं। इन ग्रंथों में अकबर के राज्यकाल की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। दोनों ग्रंथ अकबर की प्रशंसा से भरे हैं।

प्रश्न 8.
टोडरमल कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था?
उतर.
टोडरमल अकबर का दीवान-ए-अशरफ अर्थात भू-विभाग का अध्यक्ष था। कुछ समय तक वह अकबर का वजीर भी रहा। टोडरमल भूमि सुधार एवं राजस्व प्रबंध में किए गए महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रसिद्ध था।

प्रश्न 9.
अकबर के दीन-ए-इलाही’ की चार विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
उतर.
अकबर के दीन-ए-इलाही की चार प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् हैं

  1. दीन-ए-इलाही के अनुसार ईश्वर एक है और अकबर उसका सबसे बड़ा पुजारी एवं पैगम्बर है।
  2. दीन-ए-इलाही के अनुयायियों को अच्छे कार्य करने और सूर्य व अग्नि के प्रति श्रद्धा रखने के आदेश दिए गए थे।
  3. दीन-ए-इलाही के सदस्य को मांस खाना वर्जित था।
  4. दीन-ए-इलाही में सब धर्मों के अच्छे सिद्धान्त थे और यह दार्शनिकता, प्रकृति-पूजा और योग का सम्मिश्रण था। इसका आधार विचार पूर्ण था और इसमें कोई कट्टरपन देवी-देवता अथवा धर्मगुरु नहीं थे।

प्रश्न 10.
अकबर द्वारा निर्मित दो भवनों के बारे में लिखिए।
उतर.
अकबर द्वारा निर्मित दो भवन निम्नवत हैं
आगरा का किला – अकबर ने लाल पत्थरों से आगरा का भव्य किला बनवाया। इस किले में उसने 50 इमारतें बनवाईं जिसमें जहाँगीरी महल सबसे सुन्दर है। बुलन्ददरवाजा-अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए जिनमें बुलन्द दरवाजा विश्वविख्यात है।

प्रश्न 11.
पानीपत के द्वितीय युद्ध के महत्व का वर्णन कीजिए।
उतर.
पानी के द्वितीय युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में मुगलों की स्थिति सुदृढ़ हो गई और मुगल वंश 1887 ई० तक भारत में जमा रहा। भारत की सत्ता पर सूर वंश का अधिकार सदा के लिए समाप्त हो गया। विजयी सेना ने दिल्ली और आगरा पर शीघ्र अधिकार कर लिया।

प्रश्न 12.
अकबर की धार्मिक नीति स्पष्ट कीजिए।
उतर.
अकबर ने धर्म-सहिष्णुता की नीति अपनाई। अकबर की महानता उसकी धार्मिक नीति पर आधारित है। उसने तुर्क-अफगान शासकों की धार्मिक विभेद की नीति के स्थान पर उदार नीति अपनाई तथा सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों में एकता और समन्वय स्थापित किया और धार्मिक विद्वेष, वैमनस्य एवं कटुता को समाप्त कर एक संगठित राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया।

प्रश्न 13.
“अकबर एक राष्ट्रीय शासक था।” विवेचना कीजिए।
उतर.
अकबर ने जिन उदार और नवीन सिद्धान्तों को जन्म दिया उनका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान हैं उसने सम्पूर्ण प्रजा के साथ शासन के सभी क्षेत्रों में समान व्यवहार किया। धर्म, जाति और वंश के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिन्दू-मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। दूसरी ओर शासन-प्रणाली, न्याय व्यवस्था, मालगुजारी बन्दोबस्त, एक राज्य भाषा, एक मुद्रा व्यवस्था की स्थापना की। इस प्रकार अकबर की नीति, भावना एवं प्रयास उसे राष्ट्रीय शासक के निकट पहुँचाते हैं।

विस्तृत उत्तरीय

प्रश्न 1.
“मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की, परन्तु उसका विकास एवं सुदृढ़ीकरण अकबर ने किया।” इस कथन की विवेचना कीजिए।
उतर.
मुगल साम्राज्य की स्थापना काबुल के शासक एवं अकबर के दादा बाबर ने की। पानीपत तथा खानवा के युद्धों में उसने भारत की दोनों प्रमुख शक्तियों को पराजित करके उनका विनाश करने का प्रयास किया था। किन्तु बाबर द्वारा भारत की विजय केवल एक सैनिक विजय थी; अत: वह स्थायी नहीं हो सकी, इस दृष्टिकोण से बाबर मुगल वंश की स्थापना करने में सर्वथा असफल रहा। वह केवल एक वीर विजेता था, परन्तु शासक के गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। उसने साम्राज्य की विशृंखलता एवं अव्यवस्था को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया तथा अपने पुत्र हुमायूं के मार्ग में उसने भयंकर काँटे बो दिए, जिनके कारण हुमायूँ को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। हुमायूँ ने 15 वर्ष के निर्वासन के पश्चात जब भारत पर पुनः अधिकार किया तो कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अकबर को अव्यवस्थित और नाममात्र का राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था, जिसे अपने चारित्रिक गुणों से उसने विशाल एवं सुदृढ़ बनाया। उसने सम्पूर्ण भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। जीवन भर कठोर परिश्रम करके अपने उत्तराधिकारियों के लिए उसने जो राज्य छोड़ा, वह इतना दृढ़ तथा शक्तिशाली था कि भयंकर आघात सहन करके भी लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। मुगल शासकों में ही नहीं सम्पूर्ण मध्ययुग के भारतीय शासकों में अकबर को श्रेष्ठ स्थान किया गया है।

मुगल साम्राज्य को भारत में स्थायित्व के साथ संस्थापित करने का श्रेय निश्चय की अकबर को है। उसने राजस्व और शासन में जिन नवीन तत्त्वों एवं उदार सिद्धान्तों का भारतीय परिवेश के साथ समन्वय किया, वह निश्चय ही अतुलनीय है। उससे पूर्व कोई मुसलमान शासक इतने वृहत् स्तर पर ऐसा नहीं कर सका। उसकी सुलह-कुल की नीति ने उसे एक राष्ट्रीय शासक के निकट ला खड़ा किया। अकबर से पहले शेरशाह ने प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया था परन्तु शेरशाह को थोड़ा समय मिला। शेरशाह के विपरित अकबर को अपनी नीति और प्रभाव को देखने के लिए एक लम्बा समय प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, वह निश्चय ही शेरशाह की तुलना में अधिक उदार दृढ़, नीतिज्ञ और विशाल दृष्टिकोण वाला सिद्ध हुआ। उसकी उदार एवं व्यावहारिक नीति के कारण उसके वंशों को भिन्न धर्मावलम्बियों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

इसी में अकबर की महानता थी। अकबर की मौलिक योग्यता और सफलताओं की तुलना तत्कालीन यूरोपीय शासकों से करने पर उसकी श्रेष्ठता स्थापित होती है। अकबर के चरित्र और उसके कार्यों के बारे में मतभेद हो सकते हैं। कुछ उसे राष्ट्रीय शासक, श्रेष्ठ व्यवस्थापक एवं प्रबन्धक मानते हैं तो कुछ उसे ऐसा नहीं मानते हैं। वे अकबर की चन्द गलतियों एवं कतिपय बुराइयों की ओर ध्यान खीचते है। तथा इस ओर ध्यान देने में असफल रहते हैं कि अकबर ने ही मध्ययुग में सम्पूर्ण प्रजा के साथ शासन के सभी क्षेत्रों में समान व्यवहार अपनाने की प्राचीन भारतीय शासकों के आदर्श का अनुसरण किया। धर्म, जाति एवं वंश के आधार पर इससे अधिक उन्मीद करना बेईमानी होगी। अकबर की शासन-व्यवस्था ऐसी थी जिसमें उसके सभी नागरिक अपने को एक राज्य का नागरिक मान सकते थे और राज्य से समान सुविधाओं और सुरक्षा की आशा कर सकते थे।

प्रश्न 2.
अकबर की राजपूत नीति की विवेचना कीजिए।
उतर.
अकबर की राजपूत नीति – अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था। उसने शीघ्र समझ लिया कि राजपूतों की सहायता के बिना हिन्दुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य स्थायी नहीं रह सकता तथा उनके सक्रिय सहयोग के बिना कोई सामाजिक अथवा राजनैतिक एकता सम्भव नहीं हो सकती। अत: उसने प्रेम, सहानुभूति तथा उदारता से राजपूतों के हृदय को जीतकर उनसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए। इस नीति के परिणामस्वरूप अकबर मुगल साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ कर सका। अकबर की उदार राजपूत नीति अपनाने के कारण- अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने के निम्नलिखित कारण थे

(i) व्यक्तिगत कारण – राजनीतिक एवं साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अतिरिक्त अकबर की राजपूत नीति के व्यक्तिगत कारण भी थे। अकबर ने अनुभव किया था कि उसके बड़े-से-बड़े पदाधिकारी अत्यन्त स्वार्थी हैं तथा वे समय पड़ने पर सदा विद्रोह करने को तत्पर रहते हैं। राज्यारोहण के बाद ही उसने देखा कि उसके सम्बन्धी तथा संरक्षक विश्वसनीय नहीं हैं। उसका भाई मिर्जा मुहम्मद हकीम, उसका संरक्षक बैरम खाँ, उसकी धाय माँ माहम अनगा तथा उसका (माहम अनगा का) पुत्र आधम खाँ सभी शक्ति हस्तगत करने को इच्छुक थे और उन्हें अकबर की कोई चिन्ता न थी। इसी प्रकार भारतीय मुसलमानों पर भी अकबर विश्वास नहीं कर सकता था।

अतः एक कुशल एवं दूरदर्शी राजनीतिज्ञ होने के नाते अकबर इस निर्णय पर पहुँचा कि राजपूत ही सबसे अधिक विश्वस्त एवं वीर जाति है, जो एक बार वचनबद्ध होकर कभी धोखा नहीं देती है और उस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। वीरता में भी राजपूत जाति अद्वितीय थी, जिसका उपयोग अकबर अपने हित के लिए कर सकता था। अत: अन्त में उसने राजपूतों एवं मुगलों की शत्रुता का अन्त करने का निश्चय किया, जो कि उसके पिता एवं पितामह के समय से चली आ रही थी। अकबर का यह विश्वास था कि राजपूतों के सहयोग के बिना न तो कोई सुदृढ़ साम्राज्य भारत में स्थापित किया जा सकता है। और न ही उसे स्थायी बनाया जा सकता है; अतः उसने निश्चय किया कि उसका साम्राज्य हिन्दू एवं मुसलमान दोनों जातियों के सहयोग से तथा दोनों के हित पर आधारित होगा। वह चाहता था कि राजपूत तथा हिन्दू मुगलों को विदेशी न समझकर भारतीय समझे।

इस कारण उसने प्रमुख राजपूत राज्यों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए, जिससे राजपूतों तथा मुगलों के सम्बन्ध दृढ़ हो जाएँ। राजपूतों तथा हिन्दुओं के लिए उसने उच्च से उच्च पदों के द्वार खोल दिए। योग्यता के अनुसार पदों का वितरण किया गया, धर्म अथवा जाति के आधार पर नहीं। हिन्दुओं की प्रतिष्ठा, सम्पत्ति एवं जीवन की सुरक्षा का भार राज्य ने सँभालने का निश्चय किया तथा हिन्दुओं की पूर्ण सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अकबर ने उन्हें धार्मिक स्वतन्त्रता भी प्रदान की। उसके हरम में उसकी हिन्दू रानियों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतन्त्रता थी। अकबर स्वयं भी कभी-कभी तिलक लगाता एवं सूर्य की उपासना करता था। इस प्रकार उसने राजपूतों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करके उनका पूरा सहयोग प्राप्त किया।

(ii) राजनीति तथा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण – अकबर एक दूरदर्शी तथा साम्राज्यवादी सम्राट था। वह यह भली प्रकार जानता था कि उसके पूर्व के मुस्लिम सुल्तानों के वंशों का अल्पकालीन होने का एक प्रमुख कारण राजपूतों की शत्रुता थी। वीर राजपूत जाति अभी तक मुसलमानों को अपना शत्रु समझती थी तथा उनको देश के बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थी। खानवा के युद्ध में राणा साँगा के नेतृत्व में राजपूतों ने एक महान् किन्तु असफल प्रयास इसीलिए किया था। अकबर यह भी जानता था कि राजपूत स्वभाव के सच्चे, ईमानदार एवं स्वामिभक्त होते हैं और उनको मित्र बनाकर भारी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, अत: एक कुशल कूटनीतिज्ञ की दृष्टि से अकबर ने राजपूतों को मुगलों का मित्र बनाने में अपने तथा अपने वंश का कल्याण समझा। इसी उद्देश्य को लेकर उसने ‘राजपूत नीति’ को जन्म दिया। किन्तु अकबर की राजपूत नीति का केवल यही एकमात्र कारण नहीं था जैसा कि कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। वास्तव में यदि यही एक कारण रहा होता तो अकबर के पाखण्ड का भण्डाफोड़ उसके जीवनकाल में कभी-न-कभी अवश्य हो गया होता और राजपूतों के सहयोग को प्राप्त करने में वह असफल रहता। अकबर यह जानता था कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी तथा मुहम्मद तुगलक जैसे वीर एवं योग्य सुल्तान भी भारत में स्थायी राज्य स्थापित नहीं कर सके थे। इसका प्रमख कारण राजपत थे, जिनके साथ सल्तानों का व्यवहार हमेशा शत्रतापर्ण रहा था। अतः यदि इन रा मैत्रीपर्ण व्यवहार किया जाए तो इनकी शक्ति का उपयोग मगल साम्राज्य को दृढ़ बनाने के लिए किया जा सकता है। इस
दृष्टिकोण से अकबर ने राजपूतों के प्रति सहृदयता एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार का नीति को जन्म दिया।

राजपूत नीति सम्बन्धी कार्य – अकबर ने राजपूतों से निकट का सम्बन्ध स्थापित करने तथा उन्हें प्रेमपूर्वक तथा सद्भावना सहित अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु जो ढंग अपनाए वे प्रधानतया चार प्रकार के थे
(i) धार्मिक सहिष्णुता की नीति – अकबर ने हिन्दुओं को पूर्णत: धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की, यहाँ तक कि उसके हरम की हिन्दू स्त्रियों को मूर्ति पूजा करने की पूरी स्वतन्त्रता थी। अकबर स्वयं भी कभी-कभी हिन्दुओं के रीति-रिवाजों को मनाता था। उसने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर हटा दिया, अत: राजपूत ऐसे सम्राट को सहयोग देने को सहर्ष प्रस्तुत हो गए, जो उनके धर्म तथा गुणों को मान्यता एवं प्रतिष्ठा प्रदान करता था।

(ii) उच्च पदों पर नियुक्ति – अकबर ने उच्च पदों के द्वार सबके लिए खोल दिए। उसने योग्यता के आधार पर, धार्मिक भेदभाव किए बिना, पदों का वितरण किया। उसके नवरत्नों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मावलम्बी सम्मिलित थे। उसने कछवाहा-नरेश बिहारीमल को पंचहजारी मनसबदार बनाया तथा उसके पुत्र भगवानदास और पौत्र मानसिंह को भी सेना एवं प्रशासन सम्बन्धी उच्च पद प्रदान किए। अकबर के अन्य हिन्दू पदाधिकारियों में राजा टोडरमल तथा राजा बीबरल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अकबर ने 1582 ई० में राजा टोडरमल को दीवान-ए-अशरफ अर्थात भू-विभाग का अध्यक्ष बना दिया। राजा बीरबल को उसने अपने नवरत्नों में स्थान दिया और उन्हें सेनापति का भार सौंपकर अपनी साथ नीति को आगे बढ़ाया। जनता ने बीरबल को विनोदप्रियता का प्रतीक मानकर अकबर-बीरबल सम्बन्धी हजारों-लाखों किंवदन्तियाँ गढ़ लीं। इस प्रकार उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। यही नहीं, अकबर की सेना में भी आधे हिन्दू थे तथा उनमें से अनेक सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। अकबर ने बाद में यह अनुभव किया कि हिन्दुओं एवं राजपूतों पर विश्वास करके उसने कोई भूल नहीं की थी।

(iii) वैवाहिक सम्बन्ध – अकबर ने प्रमुख राजपूत राजवंशों की राजकुमारियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए, जिससे राजपूतों के साथ अपने सम्बन्ध सुदृढ़ करने में अकबर को सहायता प्राप्त हुई। नार्मन जीग्लर तथा डिक हर्बर्ट आरनॉल्ड कोफ के अनुसार, राजस्थान तथा अन्य स्थानों पर राजपूत सरदारों के साथ राजनीतिक सम्बन्धों को निश्चित रूप प्रदान करने में इन वैवाहिक सम्बन्धों का विशिष्ट योगदान था। डॉ० बेनी प्रसाद के शब्दों में- “इन वैवाहिक सम्बन्धों से भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देश को प्रसिद्ध सम्राटों की एक परम्परा प्राप्त हुई और मुगल साम्राज्य की चारों पीढ़ियों को मध्यकालीन भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों और योग्य राजनीतिज्ञों की सेवाएँ प्राप्त होती रही।

(iv) अनाक्रमण तथा सामाजिक सुधार – अकबर ने अन्य राज्यों को आत्मसात करने तथा उन पर आक्रमण करने की नीति का परित्याग कर दिया। उसने अपने धन व शक्ति को जनता के कल्याण में लगा दिया। अकबर ने मुस्लिम समाज के साथसाथ हिन्दू समाज के दोषों के निराकरण का भी प्रयास किया, जिससे वह हिन्दुओं के और भी निकट आ गया। उसने अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर देहज प्रथा, सती प्रथा, जाति की जटिलता, बाल-विवाह, शिशु हत्या आदि का विरोध किया तथा इनको सुधारने के लिए नियम भी बनाए। उसने विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन प्रदान किया। 1562 ई० के आरम्भ से ही उसने राजाज्ञा देकर युद्धबन्दियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी। मथुरा के तीर्थयात्रियों पर कर लगाना उसे अनुचित लगा, अतः 1563 ई० में उसने सर्वत्र यात्री-कर समाप्त करने का आदेश दिया। फिर 1564 ई० में उसने जजिया कर को बन्द करवा दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण देश के एक विशाल बहुमत की सहानुभूति और शुभकामनाएँ उसे प्राप्त हो गई। अबुल फजल ने लिखा है – “इस प्रकार सम्राट ने लोगों के आचरण को सुधारने का प्रयास किया।

अकबर की राजपूत नीति के परिणाम – अकबर की राजपूत नीति से मुगल साम्राज्य की बहुमुखी उन्नति हुई। राज्य का विस्तार हुआ, शासन व्यवस्था सुदृढ़ हुई, व्यापार को प्रोत्साहन मिला और सैनिक सम्मान में वृद्धि हुई। इन सबके परिणामस्वरूप देश समृद्ध हुआ और सम्राट को राष्ट्र के निर्माण में राजपूतों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

(i) मुगलों की शक्ति में वृद्धि – अकबर की सहिष्णुतापूर्ण नीति मुगल वंश के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुई। युद्ध कौशल में दक्ष राजपूतों से मैत्री-सम्बन्ध जोड़कर अकबर ने एक बहुत बड़ा लाभ यह उठाया कि अब उसे कुशल सैनिकों की भर्ती के लिए पश्चिमोत्तर प्रान्तों का मुँह नहीं ताकना पड़ता था। इससे मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हो गई तथा अकबर के उत्तराधिकारी जब तक इस सहिष्णतापर्ण नीति का अनसरण करते रहे तब तक मगल चलता रहा। इस नीति का परित्याग करते ही मगल वंश का पतन आरम्भ हो गया।

(ii) सद्भावना की प्राप्ति – अकबर की राजपूत नीति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि राजपूत, जो अभी तक मुसलमानों के शत्रु रहे थे तथा जिनसे सभी मुस्लिम सुल्तानों को युद्ध करने पड़ते थे, अब मुगल साम्राज्य के आधार स्तम्भ बन गए। अकबर ने अपनी उदार राजपूत नीति के फलस्वरूप न केवल राजस्थान पर अपना सुदृढ़ अधिकार स्थापित कर लिया, वरन् राजपूतों की सहायता से उसने भारत के विभिन्न मुस्लिम राज्यों तथा पश्चिमोत्तर सीमा के कुछ राज्यों को पराजित करने में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की।

(iii) विद्रोह दमन में सहायता – इतना ही नहीं; विद्रोही राजपूत राज्यों को दबाने में भी उसने मित्र राजपूत राज्यों से पूरी-पूरी सहायता प्राप्त की। पूर्वी और दक्षिणी विजयों में भी अकबर को राजपूतों से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई।

(iv) राज्य–विस्तार – मेवाड़ के अतिरिक्त राजस्थान के सभी राज्य अकबर के अधीन हो गए। मेड़ता और रणथम्भौर जैसे राज्यों ने भी युद्ध के उपरान्त मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। आमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि राज्यों ने अकबर से मित्रता कर ली, जिनको देखकर छोटे-छोटे राज्य जैसे प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा, दुर्गापुर आदि बिना युद्ध के ही अकबर के अधीन हो गए। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को इन्हीं राजपूतों की सहायता से अकबर ने 1576 ई० में पराजित किया। अन्य छोटे-छोटे राज्यों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कराने का श्रेय भी मुख्यत: उन्हीं राजपूतों को है, जो अकबर के सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, अतः यथाशीघ्र सम्पूर्ण उत्तर भारत में अकबर की वीरता की धाक जम गई और दूसरी और उसकी उदारता का भी व्यापक प्रचार हो गया। अकबर ने राजपूतों की सहायता से केवल एक विशाल साम्राज्य ही अर्जित नहीं किया वरन् उसकी सुव्यवस्थित शासनव्यवस्था भी राजपूतों के सहयोग का ही परिणाम थी। उसने हिन्दुओं को योग्यतानुसार उच्च पदों पर आसीन किया तथा उनकी योग्यता का पूरा लाभ उठाया। राजा टोडरमल उसकी भूमि-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे, जिनके द्वारा शासक तथा शासित दोनों वर्गों को भारी लाभ पहुँचा। इस प्रकार उसका जाज्वल्यमान युग राजपूतों के सहयोग से ही निर्मित हो सका। डॉ० ईश्वरी प्रसाद के अनुसार- “राजपूतों के माध्यम से उत्तर भारत के लाखों हिन्दू, अकबर के शुभचिन्तक बन गए और उसकी उन्नति तथा सफलता की प्रार्थना करने लगे।

प्रश्न 3.
अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए।
उतर.
अकबर की धार्मिक नीति- अकबर महान् भारत में ही नहीं, वरन् विश्व के महानतम सम्राटों में प्रमुख स्थान रखता है। उसकी महानता का प्रमुख कारण है उसकी धार्मिक नीति, जिसके द्वारा वह दो परस्पर विरोधी धर्मावलम्बियों में समन्वय स्थापित करने में सफल रहा।

16वीं शताब्दी, जिस शताब्दी में अकबर भारत का शासक था, यूरोप के इतिहास में धर्मान्धता की शताब्दी मानी जाती है। उस समय धर्म के नाम पर अमानुषिक युद्ध एवं लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। ऐसे समय में अकबर ने ‘सुलह-कुल की नीति को अपनाया, जिसके द्वारा एक अपूर्व धार्मिक सहिष्णुता को उसने भारत में स्थापित किया। मुस्लिम साम्राज्य के आरम्भ होने से लेकर अकबर के राज्यारोहण तक भारत में धर्म के नाम पर असंख्य अत्याचार किए गए थे किन्तु प्रकृति से ही सहिष्णु एवं उदार सम्राट अकबर ने शासितों को सुरक्षा एवं धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की। उसकी यह उदार नीति विभिन्न परिस्थितियों की उपज थी।

अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के तत्त्व – अकबर आरम्भ से ही धर्मान्ध अथवा अनुदार नहीं था। अपने पूर्वजों से उसे धार्मिक सहिष्णुता उत्तराधिकार में मिली थी। तैमूर, बाबर तथा हुमायूँ दिल्ली के अन्य सुल्तानों के समान धर्मान्ध अथवा अत्याचारी नहीं थे। इसके अतिरिक्त अकबर का संरक्षक बैरम खाँ भी उदार स्वभाव का था। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के भक्ति आन्दोलनों का प्रभाव भी अकबर पर पड़ा था। 1581 ई० में इबादतखाने की स्थापना के पश्चात् अकबर हिन्दू, जैन, सिक्ख, पारसी आदि अनेक धर्मावलम्बियों के सम्पर्क में आया, जिससे उसका धार्मिक दृष्टिकोण उदार होता गया तथा अन्त में उसने एक नवीन धर्म की स्थापना भी की, जिसके अनुसरण के लिए किसी भी धर्म का बन्धन आवश्यक नहीं था। अकबर के धार्मिक विचारों में क्रमिक परिवर्तन हुआ।

आरम्भ से वह उतना उदार एवं सहिष्णु नहीं वरन् इस्लाम में उसे पूरी आस्था थी तथा इस्लाम का वह सच्चा अनुयायी था, किन्तु हिन्दुओं के प्रति उसकी उदार नीति ने उसके धार्मिक दृष्टिकोण में धीरे-धीरे परिवर्तन लाना आरम्भ किया। स्मिथ के मत में उसके धार्मिक विचारों के विकास की तीन प्रमुख सीढ़ियाँ है- (i) 1556 से 1575 ई० तक, जिसमें वह इस्लाम का अनुयायी था। (ii) 1575 से 1581 ई० तक, जब उसने इबादतखाने में होने वाले वाद-विवादों को ध्यानपूर्वक सुनकर अन्य धर्मों की ओर आकर्षित होना एवं धर्म के विषय में चिन्तन करना आरम्भ कर दिया था। (iii) 1582 ई० के पश्चात् जब उसने ‘दीन-ए-इलाही’ नामक धर्म की स्थापना की तथा सभी धर्मों को समभाव देखना आरम्भ किया।

अकबर के धार्मिक विचारों में परिवर्तन
(i) 1556 से 1575 ई० तक का काल – आरम्भिक काल में अकबर एक सच्चे मुसलमान की भाँति आचरण करता था। वह रोज नमाज पढ़ता था, मुल्ला तथा मौलवियों का आदर करता था और पीरों की दरगाहों के दर्शनार्थ जाता था। उसने कई मसजिदों का भी निर्माण कराया, वह हिन्दुओं से जजिया कर भी लेता था, इस प्रकार वह सच्चे मुसलमान सम्राट का प्रतिरूप था। तब भी हम उसे कट्टर एवं धर्मान्ध मुसलमान नहीं कर सकते, क्योंकि उसने धार्मिक अत्याचार की नीति को कभी भी नहीं अपनाया। परन्तु 15 मार्च, 1564 ई० से उसने जजिया कर लेना बन्द कर दिया था। वह आरम्भ से ही उदार हृदय था, किन्तु पहले उदार नहीं था जितना कि बाद में हो गया। इस प्रकार अपने जीवन के प्रथम काल में अकबर एक मुसलमान होने के नाते इस्लाम में पूरी आस्था रखने वाला तथा अपने धर्म का सच्चा अनुयायी सम्राट था।

(ii) सन् 1575 से 1581 ई० तक का काल – यह अकबर के जीवन का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण काल था। वास्वत में इसी काल में उसके धार्मिक विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ।
(क) इबादतखाने की स्थापना – अनेक धर्मों से प्रभावित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, 1575 ई० में एक इबादतखाना अथवा पूजागृह निर्मित करवाया जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म के विषय में बतलाने तथा अन्य धर्मावलम्बियों से तर्क करने की स्वतन्त्रता थी। आरम्भ में इस इबादतखाने में केवल मुसलमानों को ही भाग लेने का अधिकार था किन्तु उनकी कट्टरता, धर्मान्धता तथा असहिष्णुता से अकबर असन्तुष्ट हो उठा और सभी धर्मों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की उसकी जिज्ञासा प्रबल हो उठी। इसी समय मुसलमान मौलवियों के दो वर्ग हो गए। एक दल का नेता मखदूम-उल-मुल्क अब्दुल्ला सुल्तानपुरी था तथा दूसरे का शेख अब्दुल नबी था। इसमें परस्पर ईष्र्या, द्वेष होने के कारण संघर्ष आरम्भ हो गया, जिससे अकबर की इस्लाम के प्रति श्रद्धा कम होने लगी और उसने हिन्दू, जैन, सिक्ख, ईसाई तथा पारसी सभी मतावलम्बियों के लिए इबादतखाने के द्वार खोल दिया। सम्राट स्वयं इबादतखाने में होने वाले वाद-विवाद में भाग लेता था। पारसी एवं पुर्तगाली पादरियों से वह काफी प्रभावित हुआ था। एक पारसी पादरी दस्तूर मेहर जी राना ने सम्राट को यह सिखाया कि दरबार में सदैव अग्नि जलती रहनी चाहिए। उसी के प्रभाव से उसने सूर्य की उपासना भी करनी आरम्भ कर दी।

(ख) एक नए धर्म का विचार – निरन्तर धार्मिक चिन्तन एवं मनन के उपरान्त सम्राट इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सभी धर्मों के मूल तत्त्व समान हैं तथा धर्म के नाम पर झगड़े एवं युद्ध करना व्यर्थ है। उसने यह सोचना आरम्भ किया कि वह एक ऐसा धर्म चलाएगा जिसे संसार के सभी धर्मों के अनुयायी अपना सकें तथा जो सब धर्मों का सार हो। धर्माचार्य बनने के लिए प्रथम कदम सम्राट ने 22 जून, 1579 ई० में उठाया, जब मुहम्मद साहब के जन्मदिन पर उसने स्वयं खुतबा पढ़ा। यद्यपि यह खुतबा पढ़ने का अधिकार केवल मुहम्मद साहब एवं उनके खलीफाओं को ही था। अकबर ने खुतबे के अन्त में ‘अल्ला हो अकबर’ शब्द का उच्चारण किया, जिसका अर्थ है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और इस प्रकार उसने अपनी धार्मिक नीति को प्रचलित रखा।

दीन-ए-इलाही – अकबर ने गम्भीर धार्मिक चिन्तन के उपरान्त ‘दीन-ए-इलाही’ का निर्माण किया तथा 1581 ई० में उसने इस धर्म की घोषणा कर दी। इस धर्म के सिद्धान्त सरल थे तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से इसका सदस्य बन सकता था। अकबर ने किसी भी व्यक्ति को इस धर्म के अनुसरण के लिए बाध्य नहीं किया और इसलिए उसके प्रमुख दरबारियों में से बहुत ही कम व्यक्तियों ने उसके इस धर्म को अंगीकार किया तथा अकबर की मृत्यु के साथ ही उसका धर्म ‘दीन-एइलाही’ भी लगभग समाप्त हो गया। इस धर्म का अन्तिम अनुयायी शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह था, जिसके साथ ही दीन-ए-इलाही का पूर्णतया अन्त हो गया। अकबर के काल में केवल 18 व्यक्ति ही इसके सदस्य थे। राजा मानसिंह, भगवानदास, टोडरमल आदि कोई भी इसका सदस्य नहीं था। हिन्दुओं में केवल बीरबल दीन-ए-इलाही के अनुयायी थे। शेख मुबारक, अबुल फजल, फैजी, अजीज कोका आदि इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे।

दीन-ए-इलाही के प्रमुख सिद्धान्त – दीन-ए-इलाही के सिद्धान्त अत्यन्त सरल थे
(अ) इसका प्रथम सिद्धान्त यह था कि ईश्वर एक है और अकबर उसका सबसे बड़ा पुजारी एवं पैगम्बर है।
(ब) दीन-ए-इलाही के अनुयायी को सूर्य तथा अग्नि की पूजा करनी पड़ती थी।
(स) इसके सदस्य को अपने जन्म दिन पर दावत देनी पड़ती थी।
(द) जो दावत मनुष्य के मरने के बाद उसके परिजनों को देनी पड़ती है, वह मनुष्य को अपने जीवनकाल में ही देनी पड़ती थी।
(य) प्रत्येक सदस्य के लिए मांस-भक्षण निषिद्ध था।
(र) परस्पर मिलने पर वे ‘अल्ला हो अकबर’ तथा ‘जल्ले-जलाल हू’ कहकर अभिवादन करते थे।
(ल) निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों के साथ उन्हें भोजन करने का निषेध था।
(व) उन्हें सम्राट को सजदा करना पड़ता था।
(श) दीन-ए-इलाही के अनुयायी चार श्रेणियों में विभक्त थे- प्रथम, जो अपनी सम्पत्ति सम्राट पर न्योछावर करने को प्रस्तुत रहते थे, द्वितीय, जो सम्पत्ति तथा जीवन समर्पित करने को उद्यत रहते थे, तृतीय, जो सम्राट के लिए सम्पत्ति, जीवन एवं सम्मान का बलिदान कर सकते थे तथा चतुर्थ जो सम्पत्ति, जीवन, सम्मान एवं धर्म समर्पित करने के लिए उद्यत रहते थे।
(ष) रविवार के दिन सम्राट धर्म की दीक्षा देता था तथा नए व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन के लिए भी यही दिन निश्चित था।

प्रश्न 4.
अकबर की सुलह-कुल नीति की विवेचना कीजिए।
उतर.
अकबर ने जिन उदार और नवीन सिद्धान्तों को जन्म दिया उनका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान हैं उसने सम्पूर्ण प्रजा के साथ शासन के सभी क्षेत्रों में समान व्यवहार किया। धर्म, जाति और वंश के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिन्दू-मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। दूसरी ओर शासन-प्रणाली, न्याय व्यवस्था, मालगुजारी बन्दोबस्त, एक राज्य भाषा, एक मुद्रा व्यवस्था की स्थापना की। इस प्रकार अकबर की नीति, भावना एवं प्रयास उसे राष्ट्रीय शासक के निकट पहुँचाते हैं।

प्रश्न 5.
‘दीन-ए-इलाही’ अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं, बल्कि उसकी मूर्खता का प्रतीक था। इस कथ के आलोक में अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा कीजिए।
उतर.
दीन-ए-इलाही के बारे में डॉ० श्रीराम शर्मा ने लिखा है “दीन-ए-इलाही को एक धर्म का स्तर देना कोरी अतिशयोक्ति है। यह सम्राट के राष्ट्रीय आदर्शवाद का ज्वलन्त उदाहरण है। इसका कोई धर्म-ग्रन्थ, पुरोहित, संस्कार वास्तविक रूप से कोई धार्मिक विश्वास नहीं थे। इसे धर्म न कहकर एक संस्था अथवा परिपाटी कहना अधिक उपयुक्त होगा जो किसी धार्मिक आन्दोलन के विपरित एक स्वतन्त्र विचारधारा के निकट है।” स्मिथ ने दीन-ए-इलाही को अकबर की बुद्धिमता का नहीं, अपितु उसकी मूर्खता का प्रतीक बताया है। लेकिन इस सम्बन्ध में डॉ० ए०एल० श्रीवास्तव का मत है कि दीन-ए-इलाही इस उच्च उद्देश्य से प्रेरित होकर चलाया गया था कि इससे देश की विभिन्न जातियाँ एकाकार होकर राष्ट्र का रूप धारण कर लेंगी।

अकबर उत्तरी-भारत में राजनीतिक प्रशासकीय, आर्थिक और कुछ हद तक सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में सफल हुआ। अकबर की इस सहनशीलता की नीति की बदायूँनी और जेसुइट पादरियों ने बड़ी आलोचना की है तथा बदायूँनी ने यह आरोप लगाया कि अकबर ने इस्लाम के साथ अन्याय किया। लेकिन उसकी इस आलोचना को सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उस जैसे धर्मान्ध मुल्ला की दृष्टि में वह अक्षम्य अपराध था कि इस्लाम को प्रमुखता की स्थिति से गिराकर उसे अन्य धर्मों के साथ समानता की स्थिति पर ले जाया जाये। जेसुइट पादरी भी जो बादशाह को ईसाई बना देने की आशा में थे किन्तु अन्त में निराश हो गये तो अकबर की आलोचना करना इनके लिए स्वाभाविक ही नहीं अवश्यम्भावी भी था।

प्रश्न 6.
“अकबर एक राष्ट्रीय शासक था।” इस कथन के आलोक में उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए।
उतर.
अकबर ने अपने शासन के दौरान ऐसे कार्य किये जिसके आधार पर उसे एक राष्ट्रीय शासक कहा गया है। राष्ट्रीय शासक वह कहलाता है जिसके शासन में उसकी सम्पूर्ण प्रजा के साथ शासन के सभी क्षेत्रों में समान व्यवहार किया जाये और राज्य की ओर से व्यक्ति-व्यक्ति में धर्म, जाति और वंश के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाये। शासक अपनी प्रजा को पुत्रवत् समझे और राष्ट्र की सारी जनता सम्राट को अपना शासक माने। अकबर ऐसा ही सम्राट था। इस दिशा में राजनीतिक एकता स्थापित करना अकबर का प्रथम कदम था। दूसरा उसने पूरे देश में एक जैसी शासन-प्रणाली, न्याय व्यवस्था तथा मालगुजारी बन्दोबस्त, एक राज्य भाषा, एक मुद्रा व्यवस्था की स्थापना की। अकबर का लक्ष्य सम्पूर्ण भारत को एक राज्य और एक शासन के अन्तर्गत संगठित करने का था।

जिस समय अकबर गद्दी पर बैठा उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति अशांत थी। केन्द्रीय सत्ता का नामोनिशान नहीं था। स्थानीय तत्त्व ही राजनीति और प्रशासन में अधिक प्रभावशाली थे। प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प पड चकी थी। सामाजिक एवं आर्थिक विभेद चरम सीमा पर पहुँच चुके थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में अकबर ने साहस नहीं खोया। उसने भारत को ही अपना देश समझा और इसके विकास के लिए अनवरत प्रयास किये। उसके ये कार्य उसे एक राष्ट्रीय शासक बनाते हैं। इस संदर्भ की पुष्टि अकबर के निम्नलिखित कार्यों से की जा सकती है

(i) राजनीतिक एकीकरण – अकबर का सबसे पहला उद्देश्य भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बाँधकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और पानीपत से लेकर असीरगढ़ के युद्ध तथा सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी भारत और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसने राजपूतों और अफगानों की शक्ति को भी नतमस्तक कर दिया। इसके लिए उसने सैनिक शक्ति के अतिरिक्त कूटनीति का भी सहारा लिया। उसके प्रयासों से लगभग सम्पूर्ण भारत एक केन्द्रीय सत्ता के अधीन आ गया तथा मुगल सैनिक आक्रमणकारी से भारतीय राजवंशी बन गए।

(ii) प्रशासनिक एकीकरण – अकबर ने न सिर्फ सम्पूर्ण भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, बल्कि उसने पूरे साम्राज्य के लिए समान प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की। उसके प्रशासन का उद्देश्य राजनीति को धर्म से अलग कर साम्राज्य में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण करना एवं उन्हें न्याय तथा समान अवसर प्रदान करना था। इसलिए, उसने तुर्क अफगानयुगीन धार्मिक कट्टरता की नीति त्याग दी और अपने प्रबलतम राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों- राजपूतों को भी प्रशासन और सेना में प्रमुखता दी। राजनीतिक एकता बिना प्रशासनिक एकता के अधूरी रहती। इसलिए, उसने पूरे साम्राज्य में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। यह उसकी एक महान् उपलब्धि थी।

(iii) धार्मिक एकीकरण – राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की दिशा में अकबर का साहसिक और मौलिक कार्य धार्मिक क्षेत्र में था। तुर्क-अफगान शासकों के समय में धर्म एवं राजनीति का अटूट सम्बन्ध था। अकबर इस बात को अच्छी तरह समझता था कि इस्लाम धर्म का सहारा लेकर सम्पूर्ण भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए, उसने राजनीति और धर्म को पृथक् कर दिया। बलात् धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया बन्द कर दी गई। हिन्दुओं पर से जजिया और तीर्थयात्रा कर हटा लिए गए। उन्हें मंदिरों के निर्माण और मरम्मत की सुविधा एवं आवश्यक सहायता भी प्रदान की गई। अन्य धर्मावलंबियों-सिक्खों, पारसियों, ईसाइयों, मुसलमानों को भी धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई। इस प्रकार अकबर ने धार्मिक विद्वेष, वैमनस्य एवं कटुता की भावना को समाप्त कर आपसी सद्भाव, सहयोग, एकता एवं धर्म-सहिष्णुता की भावना जगाई और एक संगठित राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया।

(iv) सामाजिक एकता के लिए प्रयास – अकबर का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य था सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास। उसने समाज के दो बहुसंख्यक वर्गों- हिन्दू और मुसलमानों के उत्थान के लिए समान रूप से प्रयास किए। उसने हिन्दू समाज में प्रचलित सती प्रथा एवं बाल-विवाह को प्रतिबन्धित करने की कोशिश की। इसी प्रकार मुसलमानों के दाढ़ी रखने, गो-मांस भक्षण, शराबखोरी, रमजान का व्रत रखने एवं हज की यात्रा समाप्त करने का प्रयास किया। वह इस्लाम धर्म को मानते हुए भी हिन्दुओं के पर्वो एवं त्योहारों- दशहरा, दीपावली, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आदि को पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाता था। अकबर की सुलह-कुल की नीति ने आपसी विभेद को मिटाने एवं एक सुसंगठित राज्य, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया।

(v) सांस्कृतिक एकता की दिशा में योगदान – सांस्कृतिक उत्थान के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किए। उसने फारसी के साथ-साथ संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया। उसने महाभारत, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, अथर्ववेद, पंचतन्त्र इत्यादि का फारसी में अनुवाद करवाया। कुछ फारसी ग्रन्थों का संस्कृत में भी अनुवाद किया गया। अकबर ने अपने दरबार में अनेक कलाकारों, कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। भवन निर्माण के क्षेत्र में भी उसकी महान् उपलब्धियाँ हैं। उसने ऐसे भवनों का निर्माण करवाया जिनमें हिन्दू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अकबर के प्रयासों से भारत की विभिन्न कला-पद्धतियों का समन्वय एवं विकास हो सका। ईरानी, इस्लामी और हिन्दू कला एक-दूसरे के निकट आ सकीं।

(vi) आर्थिक एकता – अकबर ने व्यवसाय और व्यापार को नियन्त्रित कर देश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी खोला। अनेक प्रकार की दस्तकारियों को देश में प्रोत्साहन मिला जिसके फलस्वरूप देश विकास एवं समृद्धि की चरम सीमा पर पहुंचकर विदेशी यात्रियों और दूतों की आँखों में चकाचौंध पैदा करने लगा। इस प्रकार सभी इतिहासकारों यह स्वीकार करते हैं कि अकबर का उद्देश्य भारत की एकता, उसकी उन्नति और उसके सभी निवासियों की समान प्रगति तथा उन्हें सुविधाएँ प्रदान करना था। इस दृष्टि से प्रायः सभी इतिहासकार उसे राष्ट्रीय शासक स्वीकार करते हैं।

प्रश्न 7.
अकबर की राजपूत नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए एवं मुगल साम्राज्य पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए।
उतर.
अकबर की राजपूत नीति – अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था। उसने शीघ्र समझ लिया कि राजपूतों की सहायता के बिना हिन्दुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य स्थायी नहीं रह सकता तथा उनके सक्रिय सहयोग के बिना कोई सामाजिक अथवा राजनैतिक एकता सम्भव नहीं हो सकती। अत: उसने प्रेम, सहानुभूति तथा उदारता से राजपूतों के हृदय को जीतकर उनसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए। इस नीति के परिणामस्वरूप अकबर मुगल साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ कर सका। अकबर की उदार राजपूत नीति अपनाने के कारण- अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने के निम्नलिखित कारण थे

(i) व्यक्तिगत कारण – राजनीतिक एवं साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अतिरिक्त अकबर की राजपूत नीति के व्यक्तिगत कारण भी थे। अकबर ने अनुभव किया था कि उसके बड़े-से-बड़े पदाधिकारी अत्यन्त स्वार्थी हैं तथा वे समय पड़ने पर सदा विद्रोह करने को तत्पर रहते हैं। राज्यारोहण के बाद ही उसने देखा कि उसके सम्बन्धी तथा संरक्षक विश्वसनीय नहीं हैं। उसका भाई मिर्जा मुहम्मद हकीम, उसका संरक्षक बैरम खाँ, उसकी धाय माँ माहम अनगा तथा उसका (माहम अनगा का) पुत्र आधम खाँ सभी शक्ति हस्तगत करने को इच्छुक थे और उन्हें अकबर की कोई चिन्ता न थी। इसी प्रकार भारतीय मुसलमानों पर भी अकबर विश्वास नहीं कर सकता था।

अतः एक कुशल एवं दूरदर्शी राजनीतिज्ञ होने के नाते अकबर इस निर्णय पर पहुँचा कि राजपूत ही सबसे अधिक विश्वस्त एवं वीर जाति है, जो एक बार वचनबद्ध होकर कभी धोखा नहीं देती है और उस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। वीरता में भी राजपूत जाति अद्वितीय थी, जिसका उपयोग अकबर अपने हित के लिए कर सकता था। अत: अन्त में उसने राजपूतों एवं मुगलों की शत्रुता का अन्त करने का निश्चय किया, जो कि उसके पिता एवं पितामह के समय से चली आ रही थी। अकबर का यह विश्वास था कि राजपूतों के सहयोग के बिना न तो कोई सुदृढ़ साम्राज्य भारत में स्थापित किया जा सकता है। और न ही उसे स्थायी बनाया जा सकता है; अतः उसने निश्चय किया कि उसका साम्राज्य हिन्दू एवं मुसलमान दोनों जातियों के सहयोग से तथा दोनों के हित पर आधारित होगा। वह चाहता था कि राजपूत तथा हिन्दू मुगलों को विदेशी न समझकर भारतीय समझे।

इस कारण उसने प्रमुख राजपूत राज्यों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए, जिससे राजपूतों तथा मुगलों के सम्बन्ध दृढ़ हो जाएँ। राजपूतों तथा हिन्दुओं के लिए उसने उच्च से उच्च पदों के द्वार खोल दिए। योग्यता के अनुसार पदों का वितरण किया गया, धर्म अथवा जाति के आधार पर नहीं। हिन्दुओं की प्रतिष्ठा, सम्पत्ति एवं जीवन की सुरक्षा का भार राज्य ने सँभालने का निश्चय किया तथा हिन्दुओं की पूर्ण सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अकबर ने उन्हें धार्मिक स्वतन्त्रता भी प्रदान की। उसके हरम में उसकी हिन्दू रानियों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतन्त्रता थी। अकबर स्वयं भी कभी-कभी तिलक लगाता एवं सूर्य की उपासना करता था। इस प्रकार उसने राजपूतों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करके उनका पूरा सहयोग प्राप्त किया।

(ii) राजनीति तथा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण – अकबर एक दूरदर्शी तथा साम्राज्यवादी सम्राट था। वह यह भली प्रकार जानता था कि उसके पूर्व के मुस्लिम सुल्तानों के वंशों का अल्पकालीन होने का एक प्रमुख कारण राजपूतों की शत्रुता थी। वीर राजपूत जाति अभी तक मुसलमानों को अपना शत्रु समझती थी तथा उनको देश के बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थी। खानवा के युद्ध में राणा साँगा के नेतृत्व में राजपूतों ने एक महान् किन्तु असफल प्रयास इसीलिए किया था। अकबर यह भी जानता था कि राजपूत स्वभाव के सच्चे, ईमानदार एवं स्वामिभक्त होते हैं और उनको मित्र बनाकर भारी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, अत: एक कुशल कूटनीतिज्ञ की दृष्टि से अकबर ने राजपूतों को मुगलों का मित्र बनाने में अपने तथा अपने वंश का कल्याण समझा। इसी उद्देश्य को लेकर उसने ‘राजपूत नीति’ को जन्म दिया। किन्तु अकबर की राजपूत नीति का केवल यही एकमात्र कारण नहीं था जैसा कि कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। वास्तव में यदि यही एक कारण रहा होता तो अकबर के पाखण्ड का भण्डाफोड़ उसके जीवनकाल में कभी-न-कभी अवश्य हो गया होता और राजपूतों के सहयोग को प्राप्त करने में वह असफल रहता। अकबर यह जानता था कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी तथा मुहम्मद तुगलक जैसे वीर एवं योग्य सुल्तान भी भारत में स्थायी राज्य स्थापित नहीं कर सके थे। इसका प्रमख कारण राजपत थे, जिनके साथ सल्तानों का व्यवहार हमेशा शत्रतापर्ण रहा था। अतः यदि इन रा मैत्रीपर्ण व्यवहार किया जाए तो इनकी शक्ति का उपयोग मगल साम्राज्य को दृढ़ बनाने के लिए किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से अकबर ने राजपूतों के प्रति सहृदयता एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार का नीति को जन्म दिया।

राजपूत नीति सम्बन्धी कार्य – अकबर ने राजपूतों से निकट का सम्बन्ध स्थापित करने तथा उन्हें प्रेमपूर्वक तथा सद्भावना सहित अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु जो ढंग अपनाए वे प्रधानतया चार प्रकार के थे
(i) धार्मिक सहिष्णुता की नीति – अकबर ने हिन्दुओं को पूर्णत: धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की, यहाँ तक कि उसके हरम की हिन्दू स्त्रियों को मूर्ति पूजा करने की पूरी स्वतन्त्रता थी। अकबर स्वयं भी कभी-कभी हिन्दुओं के रीति-रिवाजों को मनाता था। उसने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर हटा दिया, अत: राजपूत ऐसे सम्राट को सहयोग देने को सहर्ष प्रस्तुत हो गए, जो उनके धर्म तथा गुणों को मान्यता एवं प्रतिष्ठा प्रदान करता था।

(ii) उच्च पदों पर नियुक्ति – अकबर ने उच्च पदों के द्वार सबके लिए खोल दिए। उसने योग्यता के आधार पर, धार्मिक भेदभाव किए बिना, पदों का वितरण किया। उसके नवरत्नों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मावलम्बी सम्मिलित थे। उसने कछवाहा-नरेश बिहारीमल को पंचहजारी मनसबदार बनाया तथा उसके पुत्र भगवानदास और पौत्र मानसिंह को भी सेना एवं प्रशासन सम्बन्धी उच्च पद प्रदान किए। अकबर के अन्य हिन्दू पदाधिकारियों में राजा टोडरमल तथा राजा बीबरल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अकबर ने 1582 ई० में राजा टोडरमल को दीवान-ए-अशरफ अर्थात भू-विभाग का अध्यक्ष बना दिया। राजा बीरबल को उसने अपने नवरत्नों में स्थान दिया और उन्हें सेनापति का भार सौंपकर अपनी साथ नीति को आगे बढ़ाया। जनता ने बीरबल को विनोदप्रियता का प्रतीक मानकर अकबर-बीरबल सम्बन्धी हजारों-लाखों किंवदन्तियाँ गढ़ लीं। इस प्रकार उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। यही नहीं, अकबर की सेना में भी आधे हिन्दू थे तथा उनमें से अनेक सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। अकबर ने बाद में यह अनुभव किया कि हिन्दुओं एवं राजपूतों पर विश्वास करके उसने कोई भूल नहीं की थी।

(iii) वैवाहिक सम्बन्ध – अकबर ने प्रमुख राजपूत राजवंशों की राजकुमारियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए, जिससे राजपूतों के साथ अपने सम्बन्ध सुदृढ़ करने में अकबर को सहायता प्राप्त हुई। नार्मन जीग्लर तथा डिक हर्बर्ट आरनॉल्ड कोफ के अनुसार, राजस्थान तथा अन्य स्थानों पर राजपूत सरदारों के साथ राजनीतिक सम्बन्धों को निश्चित रूप प्रदान करने में इन वैवाहिक सम्बन्धों का विशिष्ट योगदान था। डॉ० बेनी प्रसाद के शब्दों में- “इन वैवाहिक सम्बन्धों से भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देश को प्रसिद्ध सम्राटों की एक परम्परा प्राप्त हुई और मुगल साम्राज्य की चारों पीढ़ियों को मध्यकालीन भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों और योग्य राजनीतिज्ञों की सेवाएँ प्राप्त होती रही।

(iv) अनाक्रमण तथा सामाजिक सुधार – अकबर ने अन्य राज्यों को आत्मसात करने तथा उन पर आक्रमण करने की नीति का परित्याग कर दिया। उसने अपने धन व शक्ति को जनता के कल्याण में लगा दिया। अकबर ने मुस्लिम समाज के साथसाथ हिन्दू समाज के दोषों के निराकरण का भी प्रयास किया, जिससे वह हिन्दुओं के और भी निकट आ गया। उसने अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर देहज प्रथा, सती प्रथा, जाति की जटिलता, बाल-विवाह, शिशु हत्या आदि का विरोध किया तथा इनको सुधारने के लिए नियम भी बनाए। उसने विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन प्रदान किया। 1562 ई० के आरम्भ से ही उसने राजाज्ञा देकर युद्धबन्दियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी। मथुरा के तीर्थयात्रियों पर कर लगाना उसे अनुचित लगा, अतः 1563 ई० में उसने सर्वत्र यात्री-कर समाप्त करने का आदेश दिया। फिर 1564 ई० में उसने जजिया कर को बन्द करवा दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण देश के एक विशाल बहुमत की सहानुभूति और शुभकामनाएँ उसे प्राप्त हो गई। अबुल फजल ने लिखा है – “इस प्रकार सम्राट ने लोगों के आचरण को सुधारने का प्रयास किया।

अकबर की राजपूत नीति के परिणाम – अकबर की राजपूत नीति से मुगल साम्राज्य की बहुमुखी उन्नति हुई। राज्य का विस्तार हुआ, शासन व्यवस्था सुदृढ़ हुई, व्यापार को प्रोत्साहन मिला और सैनिक सम्मान में वृद्धि हुई। इन सबके परिणामस्वरूप देश समृद्ध हुआ और सम्राट को राष्ट्र के निर्माण में राजपूतों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

(i) मुगलों की शक्ति में वृद्धि – अकबर की सहिष्णुतापूर्ण नीति मुगल वंश के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुई। युद्ध कौशल में दक्ष राजपूतों से मैत्री-सम्बन्ध जोड़कर अकबर ने एक बहुत बड़ा लाभ यह उठाया कि अब उसे कुशल सैनिकों की भर्ती के लिए पश्चिमोत्तर प्रान्तों का मुँह नहीं ताकना पड़ता था। इससे मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हो गई तथा अकबर के उत्तराधिकारी जब तक इस सहिष्णतापर्ण नीति का अनसरण करते रहे तब तक मगल चलता रहा। इस नीति का परित्याग करते ही मगल वंश का पतन आरम्भ हो गया।

(ii) सद्भावना की प्राप्ति – अकबर की राजपूत नीति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि राजपूत, जो अभी तक मुसलमानों के शत्रु रहे थे तथा जिनसे सभी मुस्लिम सुल्तानों को युद्ध करने पड़ते थे, अब मुगल साम्राज्य के आधार स्तम्भ बन गए। अकबर ने अपनी उदार राजपूत नीति के फलस्वरूप न केवल राजस्थान पर अपना सुदृढ़ अधिकार स्थापित कर लिया, वरन् राजपूतों की सहायता से उसने भारत के विभिन्न मुस्लिम राज्यों तथा पश्चिमोत्तर सीमा के कुछ राज्यों को पराजित करने में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की।

(iii) विद्रोह दमन में सहायता – इतना ही नहीं; विद्रोही राजपूत राज्यों को दबाने में भी उसने मित्र राजपूत राज्यों से पूरी-पूरी सहायता प्राप्त की। पूर्वी और दक्षिणी विजयों में भी अकबर को राजपूतों से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई।

(iv) राज्य–विस्तार – मेवाड़ के अतिरिक्त राजस्थान के सभी राज्य अकबर के अधीन हो गए। मेड़ता और रणथम्भौर जैसे राज्यों ने भी युद्ध के उपरान्त मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। आमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि राज्यों ने अकबर से मित्रता कर ली, जिनको देखकर छोटे-छोटे राज्य जैसे प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा, दुर्गापुर आदि बिना युद्ध के ही अकबर के अधीन हो गए। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को इन्हीं राजपूतों की सहायता से अकबर ने 1576 ई० में पराजित किया। अन्य छोटे-छोटे राज्यों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कराने का श्रेय भी मुख्यत: उन्हीं राजपूतों को है, जो अकबर के सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, अतः यथाशीघ्र सम्पूर्ण उत्तर भारत में अकबर की वीरता की धाक जम गई और दूसरी और उसकी उदारता का भी व्यापक प्रचार हो गया। अकबर ने राजपूतों की सहायता से केवल एक विशाल साम्राज्य ही अर्जित नहीं किया वरन् उसकी सुव्यवस्थित शासनव्यवस्था भी राजपूतों के सहयोग का ही परिणाम थी। उसने हिन्दुओं को योग्यतानुसार उच्च पदों पर आसीन किया तथा उनकी योग्यता का पूरा लाभ उठाया। राजा टोडरमल उसकी भूमि-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे, जिनके द्वारा शासक तथा शासित दोनों वर्गों को भारी लाभ पहुँचा। इस प्रकार उसका जाज्वल्यमान युग राजपूतों के सहयोग से ही निर्मित हो सका। डॉ० ईश्वरी प्रसाद के अनुसार- “राजपूतों के माध्यम से उत्तर भारत के लाखों हिन्दू, अकबर के शुभचिन्तक बन गए और उसकी उन्नति तथा सफलता की प्रार्थना करने लगे।

प्रश्न 8.
अकबर के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए।
उतर.
अकबर ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अपनी योग्यता एवं प्रतिभा का परिचय दिया। वह एक वीर सैनिक, महान सेनापति, बुद्धिमान शासन-प्रबन्धक, उदार शासक तथा उचित निर्णायक था। वह मनुष्यों का जन्मजात नेता था और इतिहास के शक्तिशाली सम्राटों में गणना किए जाने की क्षमता रखता था। अकबर के व्यक्तित्व एवं चरित्र के विषय में उसके समकालीन इतिहासकारों ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उसके पुत्र जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा ‘तुजुक-ए-जहाँगीरी’ में उसके व्यक्तित्व को बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित किया है। जहाँगीर लिखता है कि वह वास्तव में बादशाह था। संक्षेप में अकबर के व्यक्तित्व एवं चरित्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

(i) स्वभाव और रुचियाँ – अकबर विनोदी स्वभाव का था और सदा प्रसन्नचित रहता था। मधुर वचन बोलना उसका स्वभाव था और अहंकार एवं दम्भ से उसे घृणा थी। बच्चों से उसे असीम स्नेह था। उसका क्रोध भी अत्यन्त भयंकर था और क्रोध में वह निर्दयतापूर्ण कार्य भी कर देता था, जैसे आधम खाँ को उसने किले की दीवार पर से दो बार गिराने की आज्ञा दी थी, किन्तु साधारणत: उसका स्वभाव दयालु था तथा उसका क्रोध भी शीघ्र ही शान्त हो जाता था। वह अपने सद्व्यवहार के कारण अपने अमीरों, दरबारियों तथा प्रजाजनों में अत्यन्त लोकप्रिय था।। सम्राट को आखेट में विशेष अभिरुचि थी। वह जंगल में भयंकर-से-भयंकर शेर, चीते तथा हाथी का शिकार करता था। हाथियों के युद्ध तथा पोलो खेलने का उसे अत्यधिक शौक था। अकबर साहसी, धैर्यवान, कठोर परिश्रमी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। पराजित शत्रु के प्रति वह मानवोचित उदार व्यवहार करने में विश्वास रखता था, किन्तु विरोधियों के प्रति वह उतना ही कठोर भी हो जाता था और उन्हें कभी क्षमा नहीं करता था।

(ii) मानसिक गुण – अकबर यद्यपि स्वयं विद्वान नहीं था (सम्भवतः वह निरक्षर था), तथापि उसका व्यवहारिक ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था। उसकी व्यवहारिक बुद्धि का लोहा सभी लोग मानते थे। अकबर साहित्य का बड़ा प्रेमी था तथा दूर-दूर के देशों के विद्वान उसके दरबार में आश्रय प्राप्त करते थे। उसके नवरत्नों में अधिकतर विद्वान व्यक्ति ही सम्मिलित थे। अकबर ने एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, जिसमें लगभग 24,000 हस्तलिखित पुस्तकें संगृहीत थीं। तर्क करने में वह इतना कुशल था कि उसको तर्क करते देखकर कोई उसके निरक्षर होने पर विश्वास ही नहीं कर सकता था।

(iii) कला प्रेमी – अकबर को केवल साहित्य से ही नहीं, वरन् ललित कलाओं से भी यथेष्ट अनुराग था। सु-लेखन कला, संगीतकला, भवननिर्माण कला, चित्रकला सभी को उसने राजाश्रय प्रदान किया था और उच्चकोटि के कलाकारों को सम्मानित किया था। वह कलपुर्जा का विशेषज्ञ भी था तथा उसने एक ऐसे यन्त्र का निर्माण किया था, जिससे 17 तोप के गोलों को एक साथ दागा जा सकता था।

(iv) धार्मिक उदारता – अकबर के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता थी। उसने सभी धर्मों के साथ दया, सहानुभूति एवं समानता का व्यवहार किया। वह निष्ठावान तथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, किन्तु उसके धार्मिक विचार संकीर्ण न होकर व्यापक थे, जिनका अन्तिम परिणाम दीन-ए-इलाही’ के रूप में प्रस्फुटित हुआ था।

(v) साहित्य का संरक्षक – अकबर गुणग्राही सम्राट था। वह विद्यानुरागी और साहित्य-प्रेमी बादशाह था। उसने विद्वानों, कवियों, लेखकों और साहित्यकारों को उदारता से आश्रय प्रदान किया। इस राज्याश्रय के परिणामस्वरूप अकबर के शासनकाल में उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना हई। इनमें ऐतिहासिक ग्रन्थ, अनवाद के ग्रन्थ और काव्य-ग्रन्थ है। ऐतिहासिक ग्रन्थों में मुल्ला दाउद की तारीख-ए-अल्फी’, बदायूँनी का मुन्तखब-उत-तवारीख’, निजामुद्दीन अहमद का तबकात-एअकबरी’ तथा शेख अबुल फजल का ‘अकबरनामा’ और ‘आइने-अकबरी’ प्रमुख हैं। उसके काल में संस्कृत, तुर्की, अरबी में लिखे कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद भी किया गया। अकबर के दरबार के ही गिजाली, फैजी, मुहम्मद हुसैन नजीरी, सैयद जमालुद्दीन उर्फी और अब्दुर्रहीम खानखाना ने अनेक काव्य-ग्रन्थों की रचना की।

(vi) शारीरिक गठन, वेशभूषा एवं खानपान – अकबर मझले कद का व्यक्ति था और उसका रंग गेहुंआ था। ऊँचा ललाट, लम्बी भुजाएँ, विशाल वक्षस्थल, सीधी नाक के बाईं ओर सौभाग्य का चिह्न (मस्सा), चमकीले नेत्र, सुदृढ़ तथा निरोग शरीर आदि लक्षण उसे एक सम्राट बना देने के लिए पर्याप्त थे। उसके अंग-प्रत्यंग से उसका महान व्यक्तित्व झलकता था। वह केवल मूंछे रखता था तथा दाढ़ी उसने मुंडवा दी थी। उसकी आवाज तेज और कड़कती हुई थी। वह कठोर परिश्रमी था। एक बार वह एक रात और एक दिन में आगरा से अजमेर तक 240 मील घोड़े पर सवार होकर चला गया था। घड़सवारी का उसे विशेष शौक था। वह बहमल्य वस्त्र धारण करता था और जरी के काम के सन्दर रेशमी वस्त्र तथा रत्नाभूषणों से सुसज्जित पगड़ी पहनता था। अकबर फलों का बहुत शौकीन था। उसने अपनी हिन्दू रानियों का दिल न दुखाने के लिए गो-मांस खाना बन्द कर दिया था, परन्तु सप्ताह में दो बार वह मांस-भक्षण करता था। युवावस्था में वह मद्यपान भी करता था किन्तु बाद में उसने इसका परित्याग कर दिया था। वह पीने के लिए गंगाजल का प्रयोग करता था।

(vii) हँसमुख एवं प्रसन्नचित्त सम्राट – स्वस्थ मनोरंजन अकबर को प्रिय था। फतेहपुर सीकरी में अनेक ऐसे स्थल निर्मित किए गए थे, जहाँ चिन्ताओं से मुक्त होकर सम्राट आमोद-प्रमोद में समय व्यतीत करता था।

(viii) प्रजावत्सल सम्राट- अकबर एक प्रजावत्सल सम्राट था। यद्यपि वह निरंकुशता में विश्वास रखता था तथापि उसकी निरंकुशता प्रजाहित पर आधारित थी, स्वेच्छाचारिता पर नहीं। वह दिन-रात प्रजा के हित के कार्यों में व्यस्त रहता था तथा उसके काल में उसकी प्रजा सुखी व समृद्ध थी। वह न्यायप्रिय था और न्याय के समय सबको समान समझता था। योग्यता तथा प्रतिभा का वह आदर करता था तथा उच्च पदों पर वह योग्य व्यक्तियों को ही नियक्त करता था। सारांश यह है कि अकबर बहुमुखी प्रतिभा वाला सम्राट था। वह कठोर परिश्रमी, उत्साही, धैर्यवान, साहसी, सहिष्णु, उदार, प्रजावत्सल, साहित्य एवं कला का पारखी, राजनीतिज्ञ, गुणग्राही, जिज्ञासु तथा दयावान सम्राट था। उसका स्वभाव नम्र एवं शिष्ट, उसकी बुद्धि कुशाग्र, स्मरण शक्ति विलक्षण तथा उसके आदर्श ऊँचे थे। इन्हीं कारणों से भारत के इतिहास में उसे अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त है।

प्रश्न 9.
अकबर मुगल शासकों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय शासक था’ इस कथन के आलोक में अकबर का मूल्याकंन कीजिए।
उतर.
अकबर मुगल शासकों में सर्वश्रेष्ठ, भारतीय शासकों में महान् और विश्व के शासकों में एक श्रेष्ठ और सम्मानित पद का अधिकारी है। लेनपूल ने उसे भारत के बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह’ तथा उसके युग को ‘मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा। इतिहासकार स्मिथ जो कई दृष्टिकोणों से अकबर की आलोचना करता है, इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वह मनुष्यों का जन्मजात बादशाह था।’ इतिहास के सर्वशक्तिशाली बादशाहों में से एक होने का उसका न्यायपूर्ण अधिकार है।

अकबर का व्यक्तित्व सुन्दर और प्रभावशाली था। वह एक आज्ञाकारी पुत्र, प्रिय पति और आदरणीय पिता था। वह अबुल फजल की मृत्यु पर बहुत रोया था और दो दिन तक उसने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वह शिक्षित न था, परन्तु उसने विद्वानों को सम्मान और आश्रय दिया। उसने एक पुस्तकालय बनाया, जिसमें 24,000 ग्रन्थ थे। उसे खेलकूद और शिकार का शौक था। कठोर परिश्रम करने तथा कठिनाइयों को बर्दाश्त करना उसका स्वभाव था। उसमें साहस और धैर्य कूट-कूटकर भरा हुआ था। वह धार्मिक दृष्टि से अपने युग का प्रवर्तक था। अकबर भी शराब, अफीम आदि मादक द्रव्यों का सेवन करता था परन्तु वह उनका आदी न था। अकबर ने तत्कालीन अन्य शासकों की भाँति बहुत विवाह किए थे। उसके हरम में करीब 5000 स्त्रियाँ थीं और उनमें उसकी रखैलों की संख्या भी बहुत रही होगी परन्तु जैसा कि प्रति सप्ताह मीना बाजार लगाकर सुन्दर स्त्रियों को खोजना और बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर की पत्नी के शील पर आक्रमण करने की चेष्टा आदि किंवदन्तियाँ ठीक प्रतीत नहीं होती।

अकबर एक कुशल और प्रतिभाशाली सेनापति था। उसने सेनापति के रूप में अनेक सैनिक अभियानों में सफलता प्राप्त की। गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए वह जिस तीव्र गति से गया था, वह एक ऐतिहासिक सैनिक अभियान माना गया है। उसके समय में मुगलई सेना अजेय बन गई। संगठन और युद्ध नीति दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी थीं और अकबर का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। एक शासन-प्रबन्धक की दृष्टि से अकबर में मौलिकता एवं व्यवहारिकता दोनों ही थीं। अकबर के शासन की एक मुख्य विशेषता यह थी कि उसने साम्राज्य के शासन-सूत्र को एक धागे में पिरो दिया था, जिससे मुगल साम्राज्य राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त कर सका। एक शासक और राजनीतिज्ञ की दृष्टि से अकबर की धार्मिक उदारता की नीति और राजपूत नीति अद्वितीय थी।

निश्चय ही अकबर ने भारत की सांस्कृतिक एकता की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया और विभिन्न भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया गया। इसी प्रकार अकबर ललित कलाओं की विभिन्न पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने में सफल हुआ। चित्रकला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में इस समय किए गए नवीन प्रयोगों ने भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया।

अकबर ने अनेक सामाजिक कुरीतियों के निराकरण के प्रयास किए। दास प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि को रोकने का प्रयत्न किया। अकबर ने जिन उदार और नवीन सिद्धान्तों को जन्म दिया वे इतिहास में दर्ज करने योग्य हैं। उसने हिन्दू-मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया। यद्यपि वह इस दिशा में अधिक सफल नहीं हो सका, परन्तु वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस आवश्यकता को समझा और उसके लिए ठोस कदम उठाए। उसकी राजपूत एवं धार्मिक नीति हमारे कथन की पुष्टि करती हैं। उसकी न्यायिक प्रणाली भी इस सन्दर्भ में विचारणीय है। अकबर की नीति, भावना और प्रयत्न उसे एक राष्ट्रीय शासक के निकट ला खड़ा करते हैं।

इस प्रकार अकबर का चरित्र उदार और प्रभावशाली था। एक व्यक्ति, एक विजेता, एक शासक, एक राजनीतिज्ञ और एक बादशाह की दृष्टि से उसका जीवन सफल और प्रेरणा प्रदान करने वाला था। इसी कारण अकबर को ‘महान’ की पदवी से विभूषित किया गया है। डॉ० ए०एल० श्रीवास्तव का मानना है कि “अकबर मध्ययुगीन भारत का सबसे महान् सम्राट था और वास्तव में इस देश के सम्पूर्ण इतिहास में सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक था।”

We hope the UP Board Solutions for Class 12 History Chapter 3 Akbar: The Great (अकबर महान) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 History Chapter 3 Akbar: The Great (अकबर महान), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.