UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 19 Local Self Government

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Board UP Board
Textbook NCERT
Class Class 12
Subject Civics
Chapter Chapter 19
Chapter Name Local Self Government
(स्थानीय स्वशासन)
Number of Questions Solved 68
Category UP Board Solutions

UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 19 Local Self Government (स्थानीय स्वशासन)

विस्तृत उत्तीय प्रश्न (6 अंक)

प्रश्न 1.
स्थानीय प्रशासन से आप क्या समझते हैं ? स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता तथा महत्त्व बताइए।
उत्तर :
भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त, तीसरे स्तर पर एक ऐसी सरकार है। जिसके सम्पर्क में नगरों और ग्रामों के निवासी आते हैं। इस स्तर की सरकार को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, क्योंकि यह व्यवस्था स्थानीय निवासियों को अपना शासन-प्रबन्ध करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत मुख्यतया ग्रामवासियों के लिए पंचायत और नगरवासियों के लिए नगरपालिका उल्लेखनीय हैं। इन संस्थाओं द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जाते हैं। व्यावहारिक रूप में वे सभी कार्य जिनका सम्पादन वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगम आदि के द्वारा किया जाता है, वे स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत आते हैं।

स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्त्व

स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है –

1, लोकतान्त्रिक परम्पराओं को स्थापित करने में सहायक – भारत में स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्पराओं को स्थापित करने के लिए स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। उसके माध्यम से शासन-सत्ता वास्तविक रूप से जनता के हाथ में चली जाती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन-व्यवस्था, स्थानीय निवासियों में लोकतान्त्रिक संगठनों के प्रति रुचि उत्पन्न करती है।

2. भावी नेतृत्व का निर्माण – स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ भारत के भावी नेतृत्व को तैयार करती हैं। ये विधायकों और मन्त्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जिससे वे भारत की ग्रामीण समस्याओं से अवगत होते हैं। इस प्रकार ग्रामों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने एवं विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में स्थानीय स्वशासन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है।

3. जनता और सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध – भारत की जनता स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत निकट पहुँच जाती है। इससे जनता और सरकार में एक-दूसरे की कठिनाइयों को समझने की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त दोनों में सहयोग भी बढ़ता है, जो ग्रामीण उत्थान एवं विकास के लिए आवश्यक है।

4. स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी – ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इन स्थानीय पदाधिकारियों के सहयोग के अभाव में नतो राष्ट्र के निर्माण का कार्य सम्भव हो पाता है और नही सरकारी कर्मचारी अपने दायित्व का समुचित रूप से पालन कर पाते हैं।

5. प्रशासकीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण – स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ केन्द्रीय व राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से मुक्त करती हैं। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के माध्यम से ही शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासन-सत्ता कुछ निर्धारित संस्थाओं में निहित होने के स्थान पर, गाँव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुँच जाती है। भारत में इस व्यवस्था से प्रशासन की कार्यकुशलता में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

6. नागरिकों को निरन्तर जागरूक बनाये रखने में सहायक – स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ लोकतन्त्र की प्रयोगशालाएँ हैं। ये भारतीय नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा तो देती ही हैं, साथ ही उनमें नागरिकता के गुणों का विकास करने में भी सहायक होती हैं।

7. लोकतान्त्रिक परम्पराओं के अनुरूप – लोकतन्त्र का आधारभूत तथा मौलिक सिद्धान्त यह है कि सत्ता का अधिक-से-अधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ इस सिद्धान्त के अनुरूप हैं।

8. नौकरशाही की बुराइयों की समाप्ति – स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी से प्रशासन में नौकरशाही, लालफीताशाही तथा भ्रष्टाचार जैसी बुराइयाँ उत्पन्न नहीं होती हैं।

9. प्रशासनिक अधिकारियों की जागरूकता – स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी के कारण प्रशासन उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति अधिक सजग तथा संवेदनशील हो जाता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र का आधार है। यह लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentralisation) की प्रक्रिया पर आधारित है। यदि प्रशासन को जागरूक तथा अधिक कार्यकुशल बनाना है तो उसका प्रबन्ध एवं संचालन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही सम्पन्न किया जाना चाहिए।

प्रश्न 2.
ग्रामीण भारत के विकास में ग्राम पंचायतों की भूमिका बताइए। [2016]
या
ग्राम पंचायतों के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। [2015]
या
पंचायती राज-व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ? ग्राम पंचायत के कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। [2016]
या
भारत में पंचायती राज-व्यवस्था की कार्यप्रणाली का परीक्षण कीजिए। [2010, 11]
उत्तर :
भारत गाँवों का देश है। ब्रिटिश राज में गाँवों की आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था शोचनीय हो गयी थी; अत: स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में पंचायती राज व्यवस्था द्वारा गाँवों में राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रयास किया गया। बलवन्त राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रि-स्तरीय योजना का परामर्श दिया। इस योजना में सबसे निचले। स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें हैं। स्तर पर क्षेत्र समितियाँ तथा उच्च स्तर पर जिला परिषदों की व्यवस्था की गयी थी।

भारतीय गाँवों में बहुत पहले से ही ग्राम पंचायतों की व्यवस्था रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त प्रान्तीय पंचायत राज कानून बनाकर पंचायतों के संगठन सम्बन्धी उल्लेखनीय कार्य को किया था। सन् 1947 ई० के इस कानून के अनुसार ग्राम पंचायत के स्थान पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की व्यवस्था की गयी थी। अब उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के अनुसार भी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत की ही व्यवस्था को रखा गया है।

ग्राम पंचायत के कार्य तथा शक्तियाँ

प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा’ होती है। गाँव का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम पंचायत को चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किये जाते हैं। पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के सम्पूर्ण निर्वाचित मण्डल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत, पंचायती राज-व्यवस्था की सबसे छोटी आधारभूत इकाई है। यह ग्राम सरकार की कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है।

ग्राम पंचायत के कार्यों तथा शक्तियों की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत की जा सकती है-

1. सार्वजनिक कार्य – सार्वजनिक कार्यों के अन्तर्गत

  1. गाँव की सफाई की व्यवस्था करना
  2. रोशनी का प्रबन्ध करना
  3. संक्रामक रोगों की रोकथाम करना
  4. गाँव एवं गाँव की इमारतों की रक्षा करना
  5. जन्म-मरण का लेखा-जोखा रखना
  6. बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना
  7. खेलकूद की व्यवस्था करना
  8. कृषि की उन्नति का प्रयत्न करना
  9. श्मशान भूमि की व्यवस्था करना
  10. सार्वजनिक चरागाहों की व्यवस्था करना
  11. आग बुझाने का प्रबन्ध करना
  12. जनगणना और पशुगणना करना
  13. प्राथमिक चिकित्सा का प्रबन्ध करना
  14. खाद एकत्र करने के लिए स्थान निश्चित करना
  15. जल मार्गों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना
  16. प्रसूति-गृह खोलना
  17. कानून द्वारा सौंपा गया कोई और कार्य करना
  18. आदर्श नागरिकता की भावना को प्रोत्साहन देना तथा
  19. ग्रामीण जनता को शासन व्यवस्था से परिचित कराना आदि कार्य आते हैं।

2. व्यवसाय – सम्बन्धी कार्य – इन कार्यों के अन्तर्गत

  1. अस्पताल खुलवाना
  2. पुस्तकालय एवं वाचनालयों की व्यवस्था करना
  3. पार्क बनवाना
  4. गृह-उद्योगों को उन्नत करने का प्रयत्न करना
  5. पशुओं की नस्ल सुधारना
  6. स्वयंसेवक दल का संगठन करना
  7. सहकारी समितियों का गठन करना
  8. सहकारी ऋण प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना
  9. अकाल या अन्य विपत्ति के समय गाँव वालों की सहायता करना
  10. सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं।

3. न्याय-सम्बन्धी कार्य – इन कार्यों के अन्तर्गत, ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य न्याय पंचायत के रूप में कार्य करते हुए अपने गाँव के छोटे-छोटे झगड़ों का निपटारा भी करते हैं। दीवानी के मामलों में ये हैं 500 के मूल्य तक की सम्पत्ति के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं तथा फौजदारी के मुकदमों में इसे ₹ 250 तक का जुर्माना करने का अधिकार प्राप्त है।

भारतीय संविधान में किये गये 73वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को व्यापक अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। साथ ही ग्राम पंचायत के कार्य-क्षेत्र को भी व्यापक बनाया गया है। जिसके अन्तर्गत 29 नियमों से युक्त एक विस्तृत सूची को रखा गया है।

आय के स्रोत – ग्राम पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत हैं-सरकार से मिलने वाले अनुदान, भवनों व गाड़ियाँ आदि पर कर, पशुओं व वस्तुओं पर चुंगी, यात्री कर, वाणिज्यिक फसलों पर कर, सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी राज्य कर, कर्ज, उपहार आदि। पंचायतों को भूमि, तालाब और बाजार से भी कुछ आये हो जाती है। कुछ विशेष प्रकार के कर लगाने के लिए पंचायतों को राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। |

महत्त्व – आज के प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था के युग में ग्राम पंचायतों का बहुत महत्त्व है। ये संस्थाएँ जनता को जनतन्त्र की शिक्षा प्रदान करती हैं। नागरिक गुणों के विकास के लिए ग्राम पंचायतें प्रारम्भिक पाठशालाओं का काम करती हैं और जनता में अपने अधिकारों तथा स्वतन्त्रता की भावना को जाग्रत करने में सहायक होती हैं। ये जनता में सहज बुद्धि, न्यायशीलता, निर्णय-शक्ति और सामाजिकता का भी विकास करती हैं। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान समुचित रूप से कर लेती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई तथा मार्गों का निर्माण कराकर ये संस्थाएँ जनहित के कार्यों में संलग्न रहती हैं। गाँवों के आर्थिक विकास में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वस्तुतः ग्राम पंचायतें ग्राम सभाओं की कार्यकारिणी के रूप में कार्य करती हैं।

UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 19 Local Self Government

प्रश्न 3.
क्षेत्र पंचायत किस प्रकार गठित की जाती है? यह अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन-कौन से कार्य करती है?
या
क्षेत्र पंचायत (पंचायत समिति के संगठन, कार्यों तथा शक्तियों पर प्रकाश डालिए
उत्तर :
उत्तर प्रदेश पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1994′ के सेक्शन 7(1) के द्वारा क्षेत्र समिति का नाम बदलकर क्षेत्र पंचायत कर दिया गया है। यह ग्राम पंचायत के ऊपर के स्तर की इकाई होती है। राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक खण्ड के लिए एक क्षेत्र पंचायत स्थापित करेगी। पंचायत का नाम खण्ड के नाम पर होगा।

संगठन – क्षेत्र पंचायत एक प्रमुख और निम्नलिखित प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनेगी

  1. खण्ड की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान।
  2. निर्वाचित सदस्य-ये पंचायती क्षेत्र के 2000 जनसंख्या वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किये जाएँगे।
  3. लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः अथवा अंशत: उस खण्ड में सम्मिलित हैं।
  4. राज्यसभा तथा विधान परिषद् के ऐसे सदस्य, जो खण्ड के अन्तर्गत निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं।

उपर्युक्त सदस्यों में केवल निर्वाचित सदस्यों को ही प्रमुख अथवा उप-प्रमुख के निर्वाचन तथा उनके विरुद्ध अविश्वास के मामलों में मत देने का अधिकार होगा।

योग्यता – क्षेत्र पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं –

  1. उसका नाम क्षेत्र पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में हो।
  2. वह विधानमण्डल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
  3. उसकी आयु 21 वर्ष हो।
  4. वह किसी लाभ के सरकारी पद पर न हो।

स्थानों का आरक्षण – प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में आरक्षित स्थानों का अनुपात यथासम्भव वही होगा जो उस खण्ड में अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों की या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस खण्ड की कुल जनसंख्या में है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल निर्वाचित स्थानों की संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा।

अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान इन जातियों और वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित स्थानों की कुल संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

पदाधिकारी – क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप-प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप-प्रमुख चुने जाते हैं। राज्य में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।

कार्यकाल – क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है, परन्तु राज्य सरकार 5 वर्ष की अवधि से पहले भी क्षेत्र पंचायत को विघटित कर सकती है। प्रमुख, उपप्रमुख अथवा क्षेत्र पंचायत का कोई भी सदस्य 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। प्रमुख तथा उप-प्रमुख के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। क्षेत्र पंचायत के विघटन के छ: माह की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।

अधिकारी – क्षेत्र पंचायत का सबसे प्रमुख अधिकारी ‘खण्ड विकास अधिकारी’ (Block Development Officer) होता है। इस पर समस्त प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं।

अधिकार और कार्य – क्षेत्र पंचायत के प्रमुख अधिकार और कार्य निम्नलिखित हैं –

  1. कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार और लघु सिंचाई सम्बन्धी कार्यों को करना।
  2. सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कार्य करना।
  3. कुटीर और ग्राम उद्योगों तथा लघु उद्योगों का विकास करना।
  4. पशुपालन तथा पशु सेवाओं में वृद्धि करना।
  5. स्वास्थ्य तथा सफाई सम्बन्धी कार्यों की देखभाल करना।
  6. शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से सम्बद्ध कार्य कराना।
  7. पेयजल, ईंधन और चारे की व्यवस्था करना।
  8. ग्रामीण आवास की व्यवस्था करना।
  9. चिकित्सा तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों की देखभाल करना।
  10. बाजार तथा मेलों की व्यवस्था करना।
  11. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करना।

क्षेत्र पंचायत जल-कर तथा विद्युत-कर लगाती है। इनके अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत ऐसा भी कोई कर लगा सकती है, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्षेत्र पंचायत को अधिकृत कर दिया है।

प्रश्न 4.
जिला पंचायत का गठन किस प्रकार होता है? इसके प्रमुख कार्य तथा आय के साधन लिखिए।
उत्तर :
त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई जिला पंचायत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 पारित करके जिला परिषद् का नाम बदलकर जिला पंचायत कर दिया है। जिला पंचायत का नाम जिले के नाम पर होता है तथा प्रत्येक जिला पंचायत एक नियमित निकाय होती है। यह जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का प्रबन्ध करती है।

गठन – जिला पंचायत के गठन में निम्नलिखित दो प्रकार के सदस्य होते हैं –

(क) निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्यों की सदस्य-संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। साधारणतया 50,000 से अधिक की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। यह निर्वाचन वयस्क मतदान द्वारा होता है।

(ख) अन्य सदस्य – अन्य सदस्यों में कुछ पदेन सदस्य होते हैं, जो कि निम्नवत् हैं –

  1. जनपद की सभी क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख।
  2. लोकसभा तथा विधानसभा के वे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें जिला पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है।
  3. राज्यसभा तथा विधान परिषद् के वे सदस्य जो उस जिला पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं।

आरक्षण – प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रहेंगे। आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, जिला अनुपात में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथासम्भव वही होगा, जो अनुपात इन जातियों, वर्गों की जनसंख्या का जिला पंचायत क्षेत्र की समस्त जनसंख्या में है। संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल निर्वाचित स्थानों की संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा।

अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान; इन जातियों और वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक जिला पंचायत में निर्वाचित स्थानों की कुल संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान; महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

योग्यता – जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ अपेक्षित हैं –

  1. ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका नाम उस जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है।
  2. जो राज्य विधानमण्डल का सदस्य निर्वाचित होने की आयु सीमा के अतिरिक्त अन्य सभी योग्यताएँ रखता है।
  3. जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

अधिकारी – प्रत्येक जिला पंचायत में दो अधिकारी होते हैं – अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जिनका चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। अध्यक्ष बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह जिले में रहता हो, उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा उसका नाम मतदाता सूची में हो। इन दोनों का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य सरकार पाँच वर्ष की अवधि से पूर्व भी इन्हें पदच्युत कर सकती है। ये पद भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होते हैं। अध्यक्ष पंचायतों की बैठकों का सभापतित्व करता है, पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करता है एवं कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका पद- भार उपाध्यक्ष सँभालता है।

इन अधिकारियों के अतिरिक्त छोटे-बड़े, स्थायी-अस्थायी अनेक वैतनिक कर्मचारी भी होते हैं, जो इन अधिकारियों के प्रति जिम्मेदार होते हैं तथा जिला पंचायत का कार्य निष्पादित करते हैं।

कार्य – जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था तथा विकास का उत्तरदायित्व जिला पंचायत पर है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए जिला परिषद् निम्नलिखित कार्य करती है –

  1. सार्वजनिक सड़कों, पुलों तथा निरीक्षण-गृहों का निर्माण एवं मरम्मत करवाना।
  2. प्रबन्ध हेतु सड़कों का ग्राम सड़कों, अन्तर्याम सड़कों तथा जिला सड़कों में वर्गीकरण करना।
  3. तालाब, नाले आदि बनवाना।
  4. पीने के पानी की व्यवस्था करना।
  5. रोशनी का प्रबन्ध करना।
  6. जनस्वास्थ्य के लिए महामारियों और संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना।
  7. अकाल के दौरान सहायता हेतु राहत कार्य चलाना।
  8. क्षेत्र समिति एवं ग्राम पंचायत के कार्यों में तालमेल स्थापित करना।
  9. ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के कार्यों का निरीक्षण करना।
  10. प्राइमरी स्तर से ऊपर की शिक्षा का प्रबन्ध करना।
  11. सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना।
  12. कांजी हाउस तथा पशु चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
  13. जन्म-मृत्यु का हिसाब रखना।
  14. परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करना।
  15. अस्पताल खोलना तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना।
  16. पुस्तकालय-वाचनालय का निर्माण एवं उनका अनुरक्षण करना।
  17. कृषि की उन्नति के लिए उचित प्रबन्ध करना।
  18. खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना आदि।

आय के साधन – जिला पंचायत अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए इन साधनों से आय प्राप्त करती है –

  1. हैसियत एवं सम्पत्ति कर
  2. स्कूलों से प्राप्त फीस
  3. अचल सम्पत्ति से कर
  4. लाइसेन्स कर
  5. नदियों के पुलों तथा घाटों से प्राप्त उतराई कर
  6. कांजी हाउसों से प्राप्त आय
  7. मेलों, हाटों एवं प्रदर्शनियों से प्राप्त आय तथा
  8. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।

प्रश्न 5.
नगर पंचायत के संगठन और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर :
उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन), 1994 के अनुसार 30 हजार से 1 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र को ‘संक्रमणशील क्षेत्र घोषित किया गया है, अर्थात् जिन स्थानों पर टाउन एरिया कमेटी’ थी, उन स्थानों को अब ‘टाउन एरिया’ नाम के स्थान पर नगर पंचायत नाम दिया गया है। ये स्थान ऐसे हैं जो ग्राम के स्थान पर नगर बनने की ओर अग्रसर हैं।

संरचना – प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष व तीन प्रकार के सदस्य होंगे। सदस्य क्रमशः इस प्रकार होंगे

1. निर्वाचित सदस्य, 2. पदेन सदस्य तथा 3. मनोनीत सदस्य।

1. निर्वाचित सदस्य – नगर पंचायतों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम-से-कम 10 और अधिक-से-अधिक 24 होगी। नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी तथा यह संख्या सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचित सदस्यों को सभासद कहा जाएगा। सभासद के निर्वाचन के लिए नगर को लगभग समान जनसंख्या वाले क्षेत्रों (वार्ड) में विभक्त किया जाएगा। वार्ड एक सदस्यीय होगा। प्रत्येक सभासद का निर्वाचन वार्ड के वयस्क मताधिकार प्राप्त नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर किया जाएगा।

सभासद की योग्यता –

  1. सभासद का नाम नगर की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए।
  2. उसकी आयु कम-से-कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  3. वह राज्य विधानमण्डल का सदस्य निर्वाचित होने के सभी उपबन्ध पूरे करता हो (केवल आयु के अतिरिक्त)।
  4. जो स्थान आरक्षित हैं, उन स्थानों से आरक्षित वर्ग का स्त्री/पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है।

आरक्षण – जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड का आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत वार्ड आरक्षित होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के आरक्षण की एक-तिहाई महिलाएँ सम्मिलित होंगी।

2. पदेन सदस्य – लोकसभा व विधानसभा के वे सभी सदस्य पदेन सदस्य होंगे, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतया या अंशतया वह नगर पंचायत क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा व विधान परिषद् के ऐसे सभी सदस्य, जो उस नगर पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं, पदेन सदस्य होंगे।

3. मनोनीत सदस्य – प्रत्येक नगर पंचायत में राज्य सरकार द्वारा ऐसे 2 या 3 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान व अनुभव होगा। ये मनोनीत सदस्य नगर पंचायत की बैठकों में मत नहीं दे सकेंगे।

कार्यकाल – नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राज्य सरकार नगर पंचायत का विघटन भी कर सकती है, परन्तु नगर पंचायत के विघटन के दिनांक से 6 माह की अवधि के अन्दर पुनः चुनाव कराना अनिवार्य होगा।

कार्य – नगर पंचायत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करेगी –

  1. सर्वसाधारण की सुविधा से सम्बन्धित कार्य करना – इनमें सड़कें बनवाना, वृक्ष लगवाना, सार्वजनिक स्थानों का निर्माण कराना, अकाल, बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना आदि प्रमुख हैं।
  2. स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी कार्य करना – इनमें संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाना, खाद्य-पदार्थों का निरीक्षण करना, अस्पताल, औषधियों तथा स्वच्छ जल की व्यवस्था करना आदि प्रमुख हैं।
  3. शिक्षा-सम्बन्धी कार्य करना – इनमें प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था करना, वाचनालय और पुस्तकालय बनवाना तथा ज्ञानवर्द्धन के लिए प्रदर्शनी लगाना आदि प्रमुख हैं।
  4. आर्थिक कार्य करना – इनमें जल और विद्युत की पूर्ति करना, यातायात के लिए बसों की तथा मनोरंजन के लिए सिनेमा-गृहों (छवि-गृहों) या मेलों की व्यवस्था करना आदि प्रमुख हैं।
  5. सफाई-सम्बन्धी कार्य करना – इनमें सड़कों, गलियों तथा नालियों की सफाई कराना, सड़कों पर पानी का छिड़काव कराना आदि प्रमुख हैं।

प्रश्न 6.
नगरपालिका (परिषद्) की रचना तथा उसके कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
या
अपने प्रदेश में (क्षेत्र) नगरपालिका परिषद का गठन किस प्रकार होता है ? नगर के विकास के लिए वे कौन-कौन-से कार्य करती हैं?
उत्तर :
उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 ई०’ के अनुसार 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर को ‘लघुत्तर नगरीय क्षेत्र का नाम दिया गया है। तथा इनके प्रबन्ध के लिए नगरपालिका परिषद् की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है।

गठन – नगरपालिका परिषद् में एक अध्यक्ष और तीन प्रकार के सदस्य होंगे। ये तीन प्रकार के सदस्य निम्नलिखित हैं –

1. निर्वाचित सदस्य – नगरपालिका परिषद् में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से कम और 55 से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार सदस्यों की यह संख्या निश्चित करके सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेगी।

2. पदेन सदस्य – (i) इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित होते हैं, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें पूर्णतया अथवा अंशतः वे नगरपालिका क्षेत्र सम्मिलित होते हैं।
(ii) इसमें राज्यसभा और विधान परिषद् के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित होते हैं, जो उस नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।

3. मनोनीत सदस्य – प्रत्येक नगरपालिका परिषद् में राज्य सरकार द्वारा ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो। ऐसे सदस्यों की संख्या 3 से कम और 5 से अधिक नहीं होगी। इन मनोनीत सदस्यों को नगरपालिका परिषद् की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों के समान (सभासद) नगरपालिका परिषद् के सदस्यों को भी सभासद’ ही कहा जाएगा।

सभासदों का निर्वाचन व निर्वाचन हेतु अर्हताएँ – प्रत्येक ‘लघुत्तर नगरीय क्षेत्र को लगभग समान जनसंख्या वाले ‘प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तथा ऐसे प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र को ‘कक्ष’ कहा जाता है। प्रत्येक कक्ष ‘एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र’ होता तथा ऐसे प्रत्येक कक्ष के वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर एक सभासद निर्वाचित होता है।

सभासद निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए –

  1. उसका नाम नगर की मतदाता सूची में हो।
  2. वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह राज्य सरकार, संघ सरकार तथा नगरपालिका परिषद् के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।

आरक्षण हेतु प्रावधान – अनुसूचित जातियों तथा जनजातियो के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात नगरपालिका परिषद् में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानो की संख्या में यथासम्भव वही होता है, जो अनुपात नगरपालिका परिषद् क्षेत्र की कुल जनसंख्या में इन जातियों का है। पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। इन आरक्षित स्थानों से कम-से-कम एक-तिहाई स्थान इन जातियों और वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। इसमें आरक्षण की चक्रानुक्रम व्यवस्था का प्रावधान है। इन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

पदाधिकारी – प्रत्येक नगरपालिका परिषद् में एक अध्यक्ष और एक ‘उपाध्यक्ष’ होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया जाता है। अध्यक्ष का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए समस्त मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिका परिषद् के सभासदों द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।

अधिकारी और कर्मचारी – उपर्युक्त के अतिरिक्त परिषद् के कुछ वैतनिक अधिकारी व कर्मचारी भी होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी’ (Executive Officer) होता है। जिन परिषदों में प्रशासनिक अधिकारी न हों, वहाँ परिषद् विशेष प्रस्ताव द्वारा एक या एक से अधिक ‘सचिव नियुक्त करती है।

परिषद की समितियाँ – नगरपालिका परिषद अपने कार्यों के सम्पादन के लिए विभिन्न समितियाँ बना लेती है और प्रत्येक समिति को एक विशिष्ट विभाग का कार्य सौंप दिया जाता है। इसकी प्रमुख समितियाँ हैं –

  1. स्थायी समिति
  2. जल समिति
  3. अर्थ अथवा वित्त समिति
  4. शिक्षा समिति आदि। इन समितियों में स्थायी समिति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होती है।

कार्य – नगरपालिका अपनी समितियों के माध्यम से नगरों के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य करती है –

(I) अनिवार्य कार्य – नगरपालिका परिषद् को निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं।

  1. सड़कों का निर्माण करना तथा उनकी मरम्मत व सफाई करवाना।
  2. नगरों में जल की व्यवस्था करना।
  3. नगरों में प्रकाश की व्यवस्था करना।
  4. सड़कों के किनारों पर छायादार वृक्ष लगवाना।
  5. नगर की सफाई का प्रबन्ध करना।
  6. औषधालयों का प्रबन्ध करना तथा संक्रामक रोगों से बचने के लिए टीके लगवाना।
  7. शवों को जलाने एवं दफनाने की उचित व्यवस्था करना।
  8. जन्म एवं मृत्यु का विवरण रखना।
  9. नगरों में शिक्षा की व्यवस्था करना।
  10. आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना।
  11. सड़कों तथा मोहल्लों का नाम रखनी व मकानों पर नम्बर डलवाना।
  12. बूचड़खाने बनवाना तथा उनकी व्यवस्था करना।
  13. अकाल के समय लोगों की सहायता करना।

(II) ऐच्छिक कार्य – नगरपालिका परिषद् निम्नलिखित ऐच्छिक कार्यों को भी स्वेच्छा से पूरा करती है –

  1. नगर को सुन्दर तथा स्वच्छ बनाये रखना।
  2. पुस्तकालय, वाचनालय, अजायबघर व विश्रामगृहों की स्थापना करना।
  3. प्रारम्भिक शिक्षा से ऊपर की शिक्षा की व्यवस्था करना।
  4. पागलखाना और कोढ़ियों के रखने के स्थानों आदि की व्यवस्था करना।
  5. बाजार तथा पैंठ की व्यवस्था करना।
  6. पागल तथा आवारा कुत्तों को पकड़वाना।
  7. अनाथों के रहने तथा बेकारों के लिए रोजी का प्रबन्ध करना।
  8. नगर में नगर-बस सेवा चलवाना।
  9. नगर में नये-नये उद्योगधन्धे विकसित करने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना।

प्रश्न 7.
नगर-निगम की रचना और उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर :
उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन-विधि (संशोधन), 1994 के अन्तर्गत 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर को वृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तथा ऐसे प्रत्येक नगर में स्वायत्त शासन के अन्तर्गत नगर निगम की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, सहारनपुर, मथुरा, झाँसी व बरेली नगरों में नगर-निगम स्थापित कर दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश के दो नगरों-कानपुर और लखनऊ-की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, अत: इन्हें महानगर तथा इनका प्रबन्ध करने वाली संस्था को ‘महानगर निगम’ की संज्ञा दी गयी है। वर्तमान में कुछ और नगर–आगरा, वाराणसी, मेरठ-भी ‘महानगर निगम’ बनाये जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

गठन – नगर-निगम के गठन हेतु नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख व तीन प्रकार के सदस्य क्रमश: निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य व पदेन सदस्यों को प्रावधान किया गया है। ये तीन प्रकार के सदस्य इस प्रकार हैं –

1. निर्वाचित सदस्य – नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों को सभासद कहा जाता है। सभासदों की संख्या कम-से-कम 60 व अधिक-से-अधिक 110 निर्धारित की गयी है। यह संख्या राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में दी गयी विज्ञप्ति के आधार पर निश्चित की जाती है।

निर्वाचन – नगर निगम के सभासदों का चुनाव नगर के वयस्क नागरिकों द्वारा होता है। चुनाव के लिए नगर को अनेक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें ‘कक्ष’ (ward) कहा जाता है। प्रत्येक कक्ष से संयुक्त निर्वाचन पद्धति के आधार पर एक सभासद का चुनाव होता है।

योग्यता – नगर-निगम के सभासद के निर्वाचन में भाग लेने हेतु निम्नलिखित योग्यताएँ अथवा अर्हताएँ होनी चाहिए –

  1. सभासद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए नगर-निगम क्षेत्र की मतदाता सूची (निर्वाचन सूची) में उसका नाम अंकित होना चाहिए।
  2. आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  3. वह व्यक्ति राज्य विधानमण्डल का सदस्य निर्वाचित होने की सभी योग्यताएँ व उपबन्ध पूर्ण करता हो।

विशेष – जो स्थान आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित किये गये हैं, उन पर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति ही निर्वाचन में भाग ले सकेगा।

स्थानों का आरक्षण – प्रत्येक निगम में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किये जाएँगे। इस प्रकार से आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात; निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथासम्भव वही होगा, जो अनुपात नगर-निगम क्षेत्र की कुल जनसंख्या में इन जातियों का है। प्रत्येक नगर-निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले स्थानों का 27 प्रतिशत स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इन आरक्षित स्थानों में कम-सेकम एक तिहाई स्थान इन जातियों और वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए, प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के कम-से-कम एक तिहाई स्थान, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इन आरक्षित स्थानों में मनोनीत सदस्यों के स्थान भी सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की चक्रानुक्रम व्यवस्था का प्रावधान है।

2. मनोनीत सदस्य – नगर-निगम में राज्य सरकार द्वारा ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा जिन्हें नगर निगम प्रशासन का विशेष ज्ञान व अनुभव हो। इन सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी। मनोनीत सदस्यों को नगर-निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। इनकी संख्या 5 व 10 के मध्य होगी।

3. पदेन सदस्य –

  1. लोकसभा और राज्य विधानसभा के वे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें नगर पूर्णतः अथवा अंशतः समाविष्ट है।
  2. राज्यसभा और विधान परिषद् के वे सदस्य, जो उस नगर में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत
  3. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 ई० के अधीन स्थापित समितियों के वे अध्यक्ष जो नगर निगम के सदस्य नहीं हैं।

कार्यकाल – नगर-निगम का कार्यकाल 5 वर्ष है, परन्तु राज्य सरकार धारा 538 के अन्तर्गत निगम को इसके पूर्व भी विघटित कर सकती है।

समितियाँ – नगर-निगम की दो प्रमुख समितियाँ होंगी – (1) कार्यकारिणी समिति तथा (2) विकास समिति। इसके अतिरिक्त नगर-निगम में निगम विद्युत समिति, नगर परिवहन समिति और इसी प्रकार की अन्य समितियाँ भी गठित की जा सकती हैं; परन्तु इन समितियों की संख्या 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत नगर-निगम को नगर निगम क्षेत्र में वे ही कार्य करने का निर्देश दिया गया है जो कार्य नगरपालिका परिषद् को नगरपालिका क्षेत्र में करने का निर्देश है।

पदाधिकारी – नगर-निगम में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं – निर्वाचित एवं स्थायी। निर्वाचित अधिकारी अवैतनिक तथा स्थायी अधिकारी वैतनिक होते हैं।

(I) निर्वाचित अधिकारी निर्वाचित अधिकारी मुख्य रूप से निम्नवत् होते हैं –

नगर प्रमुख – प्रत्येक नगर-निगम में एक नगर प्रमुख होता है। नगर प्रमुख का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। इस अवधि से पहले अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही नगर प्रमुख को पद से हटाया जा सकता है। इस पद के लिए वही व्यक्ति प्रत्याशी हो सकता है, जो नगर का निवासी हो और जिसकी आयु कम-से-कम 30 वर्ष हो। नगर प्रमुख का पद अवैतनिक होता है; उसका निर्वाचन नगर के समस्त मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है।

उप-नगर प्रमुख – प्रत्येक नगर-निगम में एक ‘उप-नगर प्रमुख भी होता है। नगर प्रमुख की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्त होने पर उप-नगर प्रमुख ही नगर प्रमुख के कार्यों का सम्पादन करता है। इसका चुनाव एक वर्ष के लिए सभासद करते हैं।

(II) स्थायी अधिकारी – ये अधिकारी निम्नवत् हैं –

मुख्य नगर अधिकारी – प्रत्येक नगर-निगम का एक मुख्य नगर अधिकारी होता है। यह अखिल भारतीय शासकीय सेवा (I.A.S.) का उच्च अधिकारी होता है। राज्य सरकार इसी अधिकारी के माध्यम से नगर-निगम पर नियन्त्रण रखती है।

अन्य अधिकारी – मुख्य नगर अधिकारी के अतिरिक्त एक या अधिक ‘अपर मुख्य नगर अधिकारी भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ प्रमुख अधिकारी भी होते हैं; जैसे—मुख्य अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक, सहायक नगर अधिकारी आदि अनेक वैतनिक अधिकारी भी होते हैं।

नगर निगम का कार्य-क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के निगमों को 41 अनिवार्य और 43 ऐच्छिक कार्य करने होते हैं; यथा –

अनिवार्य कार्य – इन कार्यों के अन्तर्गत नगर में सफाई की व्यवस्था करना, सड़कों एवं गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, अस्पतालों एवं औषधालयों का प्रबन्ध करना, इमारतों की देखभाल करना, पेयजल का प्रबन्ध करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना, जन्ममृत्यु का लेखा रखना, प्राथमिक एवं नर्सरी शिक्षा का प्रबन्ध करना, नगर नियोजन एवं नगर सुधार कार्यों की व्यवस्था करना आदि विभिन्न कार्य सम्मिलित किये गये हैं।

ऐच्छिक कार्य – इन कार्यों के अन्तर्गत निगम को पुस्तकालय, वाचनालय, अजायबघर आदि की व्यवस्था के साथ-साथ समय-समय पर लगने वाले मेलों और नुमाइशों की व्यवस्था भी करनी होती है। इन ऐच्छिक कार्यों में ट्रक, बस आदि चलाना एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना आदि भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार नगर-निगम लगभग उन्हीं समस्त कार्यों को बड़े पैमाने पर सम्पादित करता है, जो छोटे नगरों में नगरपालिका करती है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 150 शब्द) (4 अंक)

प्रश्न 1.
पंचायती राज के अर्थ को स्पष्ट कीजिए।
या
भारत में पंचायती राज-व्यवस्था का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ ?
उत्तर :
‘पंचायती राज’ का अर्थ है-ऐसा राज्य जो पंचायत के माध्यम से कार्य करता है। ऐसे शासन के अन्तर्गत ग्रामवासी अपने में से वयोवृद्ध व्यक्तियों को चुनते हैं, जो उनके विभिन्न झगड़ों का निपटारा करते हैं। इस प्रकार के शासन में ग्रामवासियों को अपनी व्यवस्था के प्रबन्ध में प्रायः पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। इस प्रकार पंचायती राज स्वशासन का ही एक रूप है।

यद्यपि भारत के ग्रामों में पंचायतें बहुत पुराने समय में भी विद्यमान थीं, परन्तु वर्तमान समय में पंचायती राज-व्यवस्था का जन्म स्वतन्त्रता के पश्चात् ही हुआ। पंचायती राज की वर्तमान व्यवस्था का सुझाव बलवन्त राय मेहता समिति ने दिया था। देश में पंचायती राज-व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गयी, बाद में मैसूर (वर्तमान कर्नाटक), तमिलनाडु, ओडिशा, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी यह व्यवस्था लागू की गयी। बलवन्त राय मेहता की मूल योजना के अनुसार पंचायतों का गठन तीन स्तरों पर किया गया-

  1. ग्राम स्तर पर पंचायतें
  2. विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ तथा
  3. जिला स्तर पर जिला परिषद्।

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था के स्वरूप में एकरूपता लायी गयी है।

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प्रश्न 2.
पंचायती राज के गुण-दोषों का उल्लेख कीजिए।
या
पंचायती राज की उपलब्धियों तथा दोषों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
पंचायती राज की उपलब्धियाँ (गुण) –

  1. पंचायती राज पद्धति के फलस्वरूप ग्रामीण भारत में जागृति आयी है।
  2. पंचायतों द्वारा गाँवों में कल्याणकारी कार्यों के कारण गाँव की हालत सुधरी है।
  3. पंचायतों द्वारा संचालित प्राथमिक और वयस्क विद्यालयों के फलस्वरूप गाँवों में साक्षरता और शिक्षा का प्रसार हुआ है।
  4. पंचायतों ने सफलतापूर्वक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यान खींचा है।

पंचायती राज के दोष – पंचायती राज पद्धति के कारण गाँवों के जीवन में निम्नलिखित बुराइयाँ भी आयी हैं –

  1. पंचायतों के लिए होने वाले चुनावों में हिंसा, भ्रष्टाचार और जातिवाद का बोलबाला रहता है। यहाँ तक कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी इससे परे नहीं होते।
  2. यह भी कहा जाता है कि पंचायती राज के सदस्य चुने जाने के पश्चात् लोग अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं करते।
  3. यहाँ रिश्वतखोरी चलती है और धन का बोलबाला रहता है। धनी आदमी पंचों को खरीद लेते हैं।
  4. स्वयं पंच लोग अनपढ़ होते हैं, इसलिए वे विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की योग्यता ही नहीं रखते।
  5. पंच लोग पार्टी-लाइनों पर चुने जाते हैं, इसलिए वे सभी लोगों को निष्पक्ष होकर न्याय नहीं दे सकते।

संक्षेप में, भारत में पंचायती राज एक मिश्रित वरदान है।

प्रश्न 3.
ग्राम पंचायत के संगठन, पदाधिकारी, कार्यकाल एवं इसके पाँच कार्यों का विवरण दीजिए। [2011, 12]
उत्तर :
संगठन – ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के अतिरिक्त 9 से 15 तक सदस्य होते हैं। इसमें 1,000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य; 1,000-2,000 की जनसंख्या तक 11 सदस्य; 2,000 3,000 की जनसंख्या तक 13 सदस्य तथा 3,000 से ऊपर की जनसंख्या पर सदस्यों की संख्या 15 होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत में नियमानुसार सभी वर्गों तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है।

कार्यकाल – ग्राम पंचायत का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में सरकार इसे समय से पूर्व भी विघटित कर सकती है।

पदाधिकारी – ग्राम पंचायत का प्रमुख अधिकारी ग्राम प्रधान’ कहलाता है। प्रधान की सहायता के लिए ‘उप-प्रधान’ की व्यवस्था होती है। प्रधान का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य पाँच वर्ष की. अवधि के लिए करते हैं। उप-प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सदस्य पाँच वर्ष के लिए करते हैं।

पाँच कार्य – ग्राम पंचायत के कार्य निम्नवत् हैं –

  1. कृषि और बागवानी का विकास तथा उन्नति, बंजर भूमि और चरागाह भूमि का विकास तथा उनके अनाधिकृत अधिग्रहण एवं प्रयोग की रोकथाम करना।
  2. भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार तथा अन्य एजेन्सियों की सहायता करना, भूमि चकबन्दी में सहायता करना।
  3. लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना; लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, मरम्मत और रक्षा तथा सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन।
  4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मुर्गी-पालन की उन्नति तथा अन्य पशुओं की नस्लों का सुधार करना।
  5. गाँव में मत्स्य पालन का विकास।

प्रश्न 4.
भारत में स्थानीय स्व-शासन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। [2007]
या
पंचायती राज व्यवस्था के महत्त्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। [2007]
उत्तर :
स्व-शासन की माँग की. तो ब्रिटिश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और नगर क्षेत्र में नगरपालिका स्तर पर स्व-शासन की शक्तियाँ देना प्रारम्भ किया। कालान्तर में भारत शासन अधिनियम में प्रान्तीय विधानमण्डलों को स्थानीय स्व-शासन’ की बाबत विधान अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान की गयी। परन्तु स्वतन्त्र भारत के संविधान-निर्माता इन विद्यमान अधिनियमों से सन्तुष्ट न थे। इसलिए 1949 के संविधान में अनुच्छेद 40 के रूप में एक निर्देश समाविष्ट किया गया। इसके अनुसार, “राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।’

किन्तु अनुच्छेद 40 में इस निर्देश के होते हुए भी पूरे देश में ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रतिनिधिक लोकतन्त्र की इकाई के रूप में इन स्थानीय इकाइयों के लिए निर्वाचन कराए जाएँ।

संविधान 73वाँ संशोधन और. 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 ने इस दिशा में एक गति प्रदान की। अब नयी प्रणाली के अन्तर्गत कुछ नयी बातों का समावेश किया गया; जैसे – जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, महिलाओं के लिए आरक्षण, निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग तथा वित्त आयोग जिससे ये संस्थाएँ वित्त की दृष्टि से आत्म निर्भर रह सकें।

वर्तमान स्थानीय स्व-शासन के ढाँचे के स्वरूप एवं प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूप में लिपिबद्ध किया जा सकता है –

  1. ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। अन्तर्वर्ती पंचायत जो ग्राम और जिला पंचायतों के बीच होगी।
  2. पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गये व्यक्तियों द्वारा भरे जाएँ।
  3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुविधा के उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा।
  4. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

प्रश्न 5.
नगरपालिका परिषद्/नगर निगम के पाँच प्रमुख कार्य बताइए।
या
इसे प्रदेश की नगरपालिकाओं के कोई दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। [2015]
उत्तर
नगरपालिका परिषद्/नगर निगम के पाँच प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

  1. सफाई की व्यवस्था – सम्पूर्ण नगर को स्वच्छ एवं सुन्दर रखने का दायित्व नगरपालिका का ही होता है। यह सड़कों, नालियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई कराती है। तथा नगर को स्वच्छ रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय एवं मूत्रालयों का निर्माण कराती है।
  2. पानी की व्यवस्था  नगरवासियों के लिए पीने योग्य स्वच्छ जल का प्रबन्ध नगरपालिका परिषद्/नगर निगम ही करती है।
  3. शिक्षा का प्रबन्ध – अपने नगरवासियों की शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए नगरपालिका परिषदे/नगर निगम, प्राइमरी स्कूल खोलती हैं। ये लड़कियों एवं अशिक्षित लोगों की शिक्षा का विशेष रूप से प्रबन्ध करती हैं।
  4. निर्माण सम्बन्धी कार्य – नगरपालिका परिषदे/नगर निगम नगर में नालियाँ, सड़कें, पुल आदि बनवाने की व्यवस्था करती हैं। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष एवं पार्क बनवाना भी इनके प्रमुख कार्य हैं। कुछ नगरपालिका परिषदे/नगर निगम यात्रियों के लिए होटल, सरायों एवं धर्मशालाओं की भी व्यवस्था करती हैं। निर्माण सम्बन्धी ये कार्य इनकी ‘निर्माण समिति करती है।
  5. रोशनी की व्यवस्था – सड़कों, गलियों एवं सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश का समुचित प्रबन्ध भी नगरपालिका परिषद्/नगर निगम ही करती है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 50 शब्द) (2 अंक)

प्रश्न 1.
स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं ? इस प्रदेश में कौन-कौन-सी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ कार्य कर रही हैं ?
उत्तर :
केन्द्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त, तीसरे स्तर पर एक ऐसी सरकार है, जिसके सम्पर्क में नगरों और ग्रामों के निवासी आते हैं। इस स्तर की सरकार को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, क्योंकि यह व्यवस्था स्थानीय निवासियों को अपना शासन-प्रबन्ध करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत मुख्यतया ग्रामवासियों के लिए पंचायत और नगरवासियों के लिए नगरपालिका उल्लेखनीय हैं। इन संस्थाओं द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जाते हैं।

  • नगरीय क्षेत्र – नगर-निगम या नगर महापालिका, नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायत।
  • ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत।

प्रश्न 2.
उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के लिए क्या व्यवस्था की गयी है? संक्षेप में प्रकाश डालिए।
उत्तर :
भारतीय संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमण्डल ने उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन अधिनियम, 1994′ पारित किया था तथा इसी के आधार पर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गयी। 1994 ई० के इस अधिनियम से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के नगरीय क्षेत्रों हेतु स्थानीय स्वायत्त शासन की पाँच संस्थाएँ थीं, परन्तु इस अधिनियम द्वारा अब केवल निम्नलिखित तीन संस्थाएँ ही शेष रह गयी हैं –

  1. वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम’।
  2. लघुत्तर क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद्
  3. संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत’।

प्रश्न 3.
भारत में सनीय संस्थाओं का क्या महत्त्व है ?
उत्तर :
भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का देश की राजनीति और प्रशासन में विशेष महत्व है। किसी भी गाँव या कस्बे की समस्याओं का सबसे अच्छा ज्ञान उस गाँव या कस्बे के निवासियों को ही होता है। इसलिए वे अपनी छोटी सरकार का संचालन करने में समर्थ तथा सर्वोच्च होते हैं। इन संस्थाओं का महत्त्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है –

  1. इनके द्वारा गाँव तथा नगर के निवासियों की प्रशासन में भागीदारी सम्भव होती है।
  2. ये संस्थाएँ प्रशासन तथा जनता के मध्य अधिकाधिक सम्पर्क बनाये रखने में सहायक होती हैं। इसके फलस्वरूप जिला प्रशासन को अपना कार्य करने में आसानी होती है।
  3. स्थानीय विकास तथा नियोजन की प्रक्रियाओं में भी ये संस्थाएँ सहायक सिद्ध होती हैं।

प्रश्न 4
इस राज्य की आय के चार साधनों का उल्लेख कीजिए। [2009]
उत्तर :
उत्तर प्रदेश की आय के चार साधन निम्नलिखित हैं –

  1. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा लगाई गई विभिन्न चुंगी व कर।
  2. केन्द्र द्वारा दी गई अनुदान राशि तथा अनुग्रह।
  3. प्रान्त के भीतर विक्रय किए जाने वाले पदार्थों व वस्तुओं पर लगाया गया वाणिज्य-कर।
  4. आबकारी (मादक द्रव्यों) पर लगाया गया शुल्क व नीलामी से प्राप्त राजस्व।

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प्रश्न 5.
ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अन्तर है ?
उत्तर :
ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अन्तर हैं –

  1. ग्राम पंचायत, ग्राम सभा से सम्बन्धित होती है तथा ग्राम सभा के कार्यों का सम्पादन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कार्यकारिणी होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं।
  2. ग्राम सभा का प्रमुख कार्य क्षेत्रीय विकास के लिए योजनाएँ बनाना और ग्राम पंचायत का कार्य उन योजनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान करना है।
  3. ग्राम सभा की वर्ष में दो बार तथा ग्राम पंचायत की माह में एक बार बैठक होना आवश्यक है।
  4. कर लगाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है न कि ग्राम पंचायत को।
  5. ग्राम सभा एक बड़ा निकाय है, जब कि ग्राम पंचायत उसकी एक छोटी संस्था है।
  6. ग्राम सभा का निर्वाचन नहीं होता है, जब कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित संस्था होती है।

प्रश्न 6.
नगर पंचायत के प्रमुख कार्य बताइए।
उत्तर :
नगर पंचायत अपने क्षेत्र में वे सभी कार्य करती है जो कार्य नगरपालिका परिषद् द्वारा अपने क्षेत्र में किए जाते हैं। नगर पंचायत के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं –

  1. सार्वजनिक सड़कों, स्थानों व नालियों की सफाई तथा रोशनी का प्रबन्ध।
  2. पर्यावरण की रक्षा।
  3. श्मशान-स्थलों की व्यवस्था।
  4. शुद्ध तथा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति।
  5. जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन।
  6. प्रसूति केन्द्रों तथा शिशु-गृहों की व्यवस्था
  7. पशु चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था।
  8. अग्नि-शमन की व्यवस्था तथा समय-समय पर कानून द्वारा सौंपे गए अन्य समस्त दायित्वों की पूर्ति

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.
स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर :
स्थानीय स्वशासन से आशय है–किसी स्थान-विशेष के शासन का प्रबन्ध उसी स्थान के लोगों द्वारा किया जाना तथा अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजना।

प्रश्न 2.
स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्वशासन में दो भेद बताइए।
उत्तर :

  1. स्थानीय शासन उतना लोकतान्त्रिक नहीं होता जितना स्थानीय स्वशासन होता है।
  2. स्थानीय शासन स्थानीय स्वशासन की अपेक्षा कम कुशल होता है।

प्रश्न 3.
क्या पंचायती राज-व्यवस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो सकी है ?
उत्तर :
यद्यपि कहीं-कहीं पर पंचायती राज व्यवस्था ने कुछ अच्छे कार्य किये हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि पंचायती राज-व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल कम ही हुई है।

प्रश्न 4.
पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था क्या है ?
उत्तर :
पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तीन इकाइयों का प्रावधान किया गया है –

  1. ग्राम पंचायत
  2. पंचायत समिति तथा
  3. जिला परिषद्।

प्रश्न 5.
पंचायती राज को सफल बनाने के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है ?
उत्तर :
पंचायती राज को सफल बनाने के लिए इन शर्तों का होना आवश्यक है –

  1. लोगों का शिक्षित होना
  2. स्थानीय मामलों में लोगों की रुचि
  3. कम-से-कम सरकारी हस्तक्षेप तथा
  4. पर्याप्त आर्थिक संसाधन।

प्रश्न 6.
जिला प्रशासन के दो मुख्य अधिकारियों के नाम लिखिए।
उत्तर :
जिला प्रशासन के दो मुख्य अधिकारी हैं –

  1. जिलाधीश तथा
  2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस०एस०पी०)।

प्रश्न 7.
जिला पंचायत के चार अनिवार्य कार्य बताइए।
उत्तर :
जिला पंचायत के चार अनिवार्य कार्य हैं –

  1. पीने के पानी की व्यवस्था करना
  2. प्राथमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा का प्रबन्ध करना
  3. जन-स्वास्थ्य के लिए महामारियों की रोकथाम तथा
  4. जन्म-मृत्यु का हिसाब रखना।

प्रश्न 8.
जिला पंचायत की दो प्रमुख समितियों के नाम लिखिए।
उत्तर :
जिला पंचायत की दो प्रमुख समितियाँ हैं –

  1. वित्त समिति तथा
  2. शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य समिति।

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प्रश्न 9.
क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा वैतनिक अधिकारी कौन होता है ?
उत्तर :
क्षेत्र पंचायत का सर्वोच्च वैतनिक अधिकारी क्षेत्र विकास अधिकारी होता है।

प्रश्न 10.
ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं ?
उत्तर :
ग्राम की निर्वाचक सूची में सम्मिलित प्रत्येक ग्रामवासी ग्राम सभा का सदस्य होता है।

प्रश्न 11.
अपने राज्य के ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त शासन की दो संस्थाओं के नाम लिखिए।
उत्तर :
ग्रामीण स्वायत्त शासन की दो संस्थाओं के नाम हैं –

  1. ग्राम सभा तथा
  2. ग्राम पंचायत।

प्रश्न 12.
ग्राम पंचायत के अधिकारियों के नाम लिखिए।
उत्तर :
ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं –

  1. प्रधान तथा
  2. उप-प्रधान।

प्रश्न 13.
ग्राम पंचायत के चार कार्य बताइए। [2010, 11, 16]
उत्तर :
ग्राम पंचायत के चार कार्य हैं –

  1. ग्राम की सम्पत्ति तथा इमारतों की रक्षा करना
  2. संक्रामक रोगों की रोकथाम करना
  3. कृषि और बागवानी का विकास करना तथा
  4. लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबन्ध करना।

प्रश्न 14.
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल क्या है ?
उत्तर :
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विशेष परिस्थितियों में सरकार इसे कम भी कर सकती है।

प्रश्न 15.
न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति किस प्रकार होती है ?
उत्तर :
ग्राम पंचायत के सदस्यों में से विहित प्राधिकारी न्याय पंचायत के उतने ही पंच नियुक्त करता है जितने कि नियत किये जाएँ। ऐसे नियुक्त किये गये व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे।

प्रश्न 16.
किन संविधान संशोधनों द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं से सम्बन्धित उपबन्धों का संविधान में उल्लेख किया गया ?
उत्तर

  1. उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा जिला पंचायत की व्यवस्था।
  2. उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था।

प्रश्न 17.
नगर स्वायत्त संस्थाओं के नाम बताइए।
उत्तर :

  1. नगर निगम तथा महानगर निगम
  2. नगरपालिका परिषद् तथा
  3. नगर पंचायत।

प्रश्न 18.
नगर-निगम किन नगरों में स्थापित की जाती है ? उत्तर प्रदेश में नगर-निगम का गठन किन-किन स्थानों पर किया गया है ?
उत्तर :
पाँच लाख से दस लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में नगर-निगम स्थापित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, झाँसी, मथुरा, लखनऊ, कानपुर तथा गोरखपुर में नगर-निगम कार्यरत हैं। कानपुर तथा लखनऊ में महानगर निगम स्थापित हैं।

प्रश्न 19.
नगर-निगम के दो कार्य बताइए।
उत्तर :
नगर निगम के दो कार्य हैं –

  1. नगर में सफाई व्यवस्था करना तथा
  2. सड़कों व गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना।

प्रश्न 20.
नगर-निगम की दो प्रमुख समितियों के नाम लिखिए।
उत्तर :
नगर-निगम की दो प्रमुख समितियाँ हैं –

  1. कार्यकारिणी समिति तथा
  2. विकास समिति।

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प्रश्न 21.
नगर-निगम की अध्यक्ष कौन होता है ?
उत्तर :
नगर-निगम का अध्यक्ष नगर प्रमुख होता है।

प्रश्न 22.
नगर-निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है ?
उत्तर :
नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों (सभासदों) की संख्या सरकारी गजट में दी गयी विज्ञप्ति के आधार पर निश्चित की जाती है। यह संख्या कम-से-कम 60 और अधिक-से-अधिक 110 होती है।

प्रश्न 23.
उत्तर प्रदेश में नगरपालिका परिषद का गठन किन स्थानों के लिए किया जाता है ?
उत्तर :
नगरपालिका परिषद् का गठन 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले ‘लघुतर नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है।

प्रश्न 24.
जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है ?
उत्तर :
जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक होता है।

प्रश्न 25.
जिले के विकास-कार्यों से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी का पद नाम लिखिए।
उत्तर :
मुख्य विकास अधिकारी।

प्रश्न 26.
ग्राम सभा के प्रधान का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? [2011, 15]
उतर :
ग्राम सभा के प्रधान का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है।

प्रश्न 27.
स्थानीय स्वशासन के दो मुख्य लाभ लिखिए।
उत्तर :

  1. स्थानीय स्वशासन द्वारा जनता की शासन में सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है।
  2. स्थानीय लोगों के बीच सामंजस्य का विकास होता है और सांस्कृतिक जीवन बहुआयामी रूप से उन्नत बनता है।

प्रश्न 28.
पंचायत के अधिकारों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? [2010]
उत्तर :
पंचायत के अधिकारों का उल्लेख संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में किया गया है।

प्रश्न 29.
पंचायती राज-व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? [2013, 16]
उत्तर :
पंचायती राज व्यवस्था में तीन स्तर होते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.
पंचायत समिति का क्षेत्र है
(क) ग्राम
(ख) जिला
(ग) विकास खण्ड
(घ) नगर

प्रश्न 2.
भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया [2011, 14]
(क) 71वें संशोधन द्वारा
(ख) 72वें संशोधन द्वारा
(ग) 73वें संशोधन द्वारा
(घ) 74वें संशोधन द्वारा

प्रश्न 3.
संविधान की ग्यारहवीं सूची के अनुसार पंचायतों के क्षेत्राधिकार में कुछ कितने विषयों को रखा गया है
(क) 27
(ख) 28
(ग) 29
(घ) 30

प्रश्न 4.
निम्नलिखित में से किस विषय से 73वें संविधान संशोधन का सम्बन्ध था – [2011, 14, 15]
(क) नगरीय विकास
(ख) पंचायती राज
(ग) आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन
(घ) आरक्षण

प्रश्न 5.
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है –
(क) ग्राम
(ख) जिला
(ग) प्रदेश
(घ) नगर

प्रश्न 6.
पंचायती राज का सबसे निचला स्तर है –
(क) ग्राम पंचायत
(ख) ग्राम सभा
(ग) पंचायत समिति
(घ) न्याय पंचायत

प्रश्न 7.
न्याय पंचायत के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है –
(क) छोटे दीवानी मामलों का निपटारा
(ख) मुजरिमों पर जुर्माना
(ग) मुजरिमों को जेल भेजना
(घ) छोटे फौजदारी मामलों का निपटारा

प्रश्न 8.
जिला परिषद् के सदस्यों में सम्मिलित नहीं है –
(क) जिलाधिकारी
(ख) पंचायत समितियों के प्रधान
(ग) कुछ विशेषज्ञ
(घ) न्यायाधीश

प्रश्न 9.
ग्राम पंचायत की बैठक होनी आवश्यक है –
(क) एक सप्ताह में एक
(ख) एक माह में एक
(ग) एक वर्ष में दो
(घ) एक वर्ष में चार

प्रश्न 10.
नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है –
(क) एक वर्ष के लिए
(ख) पाँच वर्ष के लिए
(ग) चार वर्ष के लिए।
(घ) तीन वर्ष के लिए

प्रश्न 11.
नगरपालिका परिषद् का ऐच्छिक कार्य है –
(क) नगरों में रोशनी का प्रबन्ध करना
(ख) नगरों में पेयजल की व्यवस्था करना कर
(ग) नगरों में स्वच्छता का प्रबन्ध करना
(घ) प्रारम्भिक शिक्षा से ऊपर शिक्षा की व्यवस्था करना

प्रश्न 12.
जिला परिषद् की आय का साधन है –
(क) भूमि पर लगान
(ख) चुंगी कर
(ग) हैसियत एवं सम्पत्ति कर
(घ) आयकर

प्रश्न 13.
जिला पंचायत कार्य नहीं करती –
(क) जन-स्वास्थ्य के लिए रोगों की रोकथाम करना
(ख) सार्वजनिक पुलों तथा सड़कों का निर्माण करना
(ग) प्रारम्भिक स्तर से ऊपर की शिक्षा का प्रबन्ध करना
(घ) यातायात का प्रबन्ध करना

प्रश्न 14.
निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य नगरपालिका परिषद् नहीं करती ?
(क) पीने के पानी की आपूर्ति
(ख) रोशनी की व्यवस्था
(ग) उच्च शिक्षा का संगठन
(घ) जन्म-मृत्यु का लेखा

प्रश्न 15.
जनपद का सर्वोच्च अधिकारी है –
(क) मुख्यमन्त्री
(ख) जिलाधिकारी
(ग) पुलिस अधीक्षक
(घ) जिला प्रमुख

प्रश्न 16.
जिले के शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी है –
(क) जिला विद्यालय निरीक्षक
(ख) बेसिक शिक्षा अधिकारी
(ग) राजकीय विद्यालय का प्रधानाचार्य
(घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय अध्यक्ष

उत्तर :

  1. (क) ग्राम,
  2. (ग) 73वें संशोधन द्वारा
  3. (ग) 29
  4. (ख) पंचायती राज
  5. (ख) जिला
  6. (क) ग्राम पंचायत
  7. (ग) मुजरिमों को जेल भेजना
  8. (घ) न्यायाधीश
  9. (ख) एक माह में एक
  10. (ख) पाँच वर्ष के लिए
  11. (घ) प्रारम्भिक शिक्षा से ऊपर शिक्षा की व्यवस्था करना
  12. (ग) हैसियत एवं सम्पत्ति कर
  13. (घ) यातायात का प्रबन्ध करना
  14. (ग) उच्च शिक्षा का संगठन
  15. (ख) जिलाधिकारी
  16. (क) जिला विद्यालय निरीक्षक।

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UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy Chapter 21 Reward and Punishment in Education

UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy Chapter 21 Reward and Punishment in Education (शिक्षा में पुरस्कार एवं दण्ड) are part of UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy Chapter 21 Reward and Punishment in Education (शिक्षा में पुरस्कार एवं दण्ड).

Board UP Board
Textbook NCERT
Class Class 12
Subject Pedagogy
Chapter Chapter 21
Chapter Name Reward and Punishment in Education
(शिक्षा में पुरस्कार एवं दण्ड)
Number of Questions Solved 38
Category UP Board Solutions

UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy Chapter 21 Reward and Punishment in Education (शिक्षा में पुरस्कार एवं दण्ड)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1
पुरस्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा निर्धारित कीजिए। छात्रों को दिये जाने वाले पुरस्कारों के मुख्य प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
पुरस्कार का अर्थ एवं परिभाषा
सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दण्ड का विशेष महत्त्व है। अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार और बुरा कार्य करने पर दण्ड मिलना एक स्वाभाविक बात है। पुरस्कार एक सुखद अनुभव के रूप में प्राप्त होता है, जो कि अच्छे कार्य करने पर व्यक्ति को प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भी किसी। व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के उपलक्ष्य में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लेकिन शिक्षा में पुरस्कार का महत्त्व मुख्यतया अनुशासन स्थापित करने में है। वास्तव में पुरस्कार अच्छे कार्यों की प्रेरणा देते हैं, जबकि दण्ड बुरे कार्यों को करने से रोकते हैं।

पुरस्कार का अर्थ बालक को अच्छे कार्यों को करने के फलस्वरूप सुखद अनुभूति कराने से है। अच्छे कार्यों को करने से बालक को उल्लास तथा आनन्द की अनुभूति होती है और वह पुनः श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए उत्साहित तथा प्रेरित होता है। पुरस्कार-प्राप्ति की आकाँक्षा से ही बालक श्रेष्ठ कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है और अपनी क्षमताओं का अभूतपूर्व प्रदर्शन भी करता है। इस प्रकार पुरस्कार एक प्रेरणादायक सथा लाभकारी प्रेरक का कार्य करती है।

पुरस्कार की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं

  1. सेवर्ड (Seward) के अनुसार, “पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए सम्बन्धित कार्य के साथ सुखद स्मृति का संयोजन करना है।”
  2. हरलॉक (Harlock) के अनुसार, “पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है।”
  3. रायबर्न (Ryburn) के अनुसार, “पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की भावना जाग्रत करता है।”

उपर्युक्त वर्णित परिभाषाओं द्वारा ‘पुरस्कार’ का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में पुरस्कार एक साधन है जो सम्बन्धित व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है।

पुरस्कार के प्रकार
पुरस्कार के अनेक रूप या प्रकार हैं। कुछ प्रमुख प्रकारों का विवरण निम्नलिखित है

1. आदर या सम्मान :
जब कोई बालक, अध्ययन, खेलकूद, अनुशासन आदि के क्षेत्र में विशेष योग्यता का प्रदर्शन केरता है, तो उसे छात्रों, अध्यापकों और विद्यालय की ओर से सम्मानित किया जाता ‘ है। उदाहरण के लिए, यदि विद्यालय का कोई छात्र बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करता। है, तो विद्यालय की ओर से उसे सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार से दिये जाने वाले पुरस्कार को उच्च कोटि का पुरस्कार माना जाता है।

2. प्रशंसा :
यदि कोई बालक पढ़ने-लिखने, खेलकूद, नाटक आदि में विशेष योग्यता प्रदर्शित करता हो तो विद्यालय के सभी छात्रों के समक्ष उसकी प्रशंसा की जाती है और उसे गौरवान्वित किया जाता है। इस प्रकार की प्रशंसा से बालक की आत्मसन्तुष्टि होती है और उसका उत्साहवर्धन होता है। प्रशंसा “पाने के लिए वह पहले से भी अधिक उत्तम कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है।

3. छात्रवृत्ति :
यदि कोई बालक अपनी कक्षा में निरन्तर विशिष्ट सफलता प्राप्त करता है और सदैव : *प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो उसे प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति से छात्र को परिश्रम करने की सशक्त प्रेरणा मिलती है और उसका उत्साहवर्धन भी होता है।

4. सुविधाएँ :
कक्षा में पढ़ाई-लिखाई तथा विद्यालय में खेलकूद में अग्रणी रहने वाले बालक को कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। विद्यालय शुल्क में छूट, छात्रावास में नि:शुल्क रहने की सुविधा, पुस्तकों की नि:शुल्क व्यवस्था आदि सुविधाएँ प्रतिभावान बालकों को प्रत्येक विद्यालय में प्राप्त होती हैं। इन सुविधाओं से बालकों को निरन्तरआगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है।

5. प्रमाण-पत्र :
विद्यालयों में विभिन्न योग्यताओं के प्रदर्शन के उपलक्ष में छात्रों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जाते हैं। इन प्रमाण-पत्रों से भी छात्रों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।

6. प्रगति-पत्र पर अंकन :
छात्रों के प्रगति-पत्र पर उनकी विशिष्ट योग्यताओं से सम्बन्धित अंकन भी किये जाते हैं; जैसे परीक्षा में प्रथम श्रेणी या अनुशासन प्रिय छात्रों को ‘ए’ श्रेणी से विभूषित किया जाता है। इन प्रगति-पत्रों से ही छात्रों की विशेषताओं का ज्ञान लोगों को हो जाता है। दूसरी ओर छात्र भी उन्हें लोगों को दिखाते में हर्ष तथा गर्व का अनुभव करते हैं।

7. पदक तथा तसगे या मैडल :
शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त करने पर छात्रों को स्वर्ण, रजत, काँस्य आदि धातु के पदक व तमगे आदि प्रदान किये जाते हैं।

8. उपयोगी वस्तुएँ :
कॉलेज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। जो छात्र इन प्रतियोगिताओं में विजयी होते हैं, उन्हें पुस्तकें, बनियाने, घड़ी, कलम, हॉकी, जूते-मौजे आदि अनेक उपयोगी वस्तुएँ पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती हैं। इन वस्तुओं से भी छात्रों का उत्साहवर्धन होता है।

9. शील्ड और कप :
खेल-कूद, वाद-विवाद तथा निबन्ध आदि की प्रतियोगिताओं में विजेताओं को व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों रूपों में शील्ड या कप प्रदान किये जाते हैं; जैसे-फुटबॉल टूर्नामेण्ट के लिए निर्धारित विशेष कप। इनके अतिरिक्त विजेताओं को बहुत-सी अन्य वस्तुएँ भी पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती हैं।

10. सफलता :
किसी कार्य में सफलता का मिलना ही एक बड़ा पुरस्कार होता है, क्योंकि सफलता से बालक की आत्म-सन्तुष्टि होती है तथा वह प्रगति-पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित होता है।

प्रश्न 2
पुरस्कार देते समय ध्यान में रखने योग्य महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख कीजिए। या शिक्षा में पुरस्कार और दण्ड का महत्त्व अच्छी तरह से स्पष्ट कीजिए। [2008]
उत्तर :
पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य महत्त्वपूर्ण बातें। यह सत्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को पुरस्कार देने का विशेष महत्त्व है, परन्तु पुरस्कारों से अधिकतम लाभ तेभी हो सकता है, जब उनको देते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए

  1. पुरस्कार उसी छात्र को देना चाहिए जो कि पुरस्कार पाने का उचित अधिकारी हो, अर्थात् पुरस्कार देने में पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि अधिकारीगण निष्पक्ष भाव से पुरस्कार देने का कार्य नहीं करते हैं। और किसी छात्र के साथ पक्षपात करते हैं तो अन्य छात्रों में असन्तोष की भावना उत्पन्न होगी तथा उनमें अनुशासनहीनता बढ़ जाएगी।
  2. पुरस्कार की घोषणा उचित अवसर पर की जानी चाहिए।
  3. पुरस्कार विशेष रूप से उन बालकों को देना चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विशिष्ट योग्यता को प्रदर्शन करें, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्यलालक का सर्वांगीण विकास करना ही है।
  4. पुरस्कार जीवन की साधारण बातों; जैसे–समयपालन, नियमपालन, स्वच्छता, शिष्ट व्यवहार, परिश्रम आदि पर देने चाहिए। जीवन की बड़ी बातों; जैसे-सत्यप्रियता, संयम, प्रेम, ईमानदारी आदि पर छोटे-छोटे पुरस्कार नहीं देने चाहिए। इससे उनका महत्त्व कम हो जाता है।
  5. पुरस्कार उन गुणों के लिए देना चाहिए जो छात्र ने अपने प्रयल. या परिश्रम द्वारा विकसित किये हों। जन्मजात विशेषताओं के लिए पुरस्कार नहीं देना चाहिए।
  6. छात्रों को केवल प्रेरणा देने के लिए ही पुरस्कार दिये जाने चाहिए। पुरस्कार मिलने के लालच में ही अच्छे कार्य करने की आदत उनमें नहीं पड़ने दी जानी चाहिए।
  7. पुरस्कार मूल्यवान नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों में ईष्र्या-द्वेष की भावना में वृद्धि होती है।
  8. छोटे बच्चों को वर्ष में कई बार पुरस्कार देने चाहिए, जबकि बड़े बालकों को केवल महत्त्वपूर्ण अवसरों पर ही पुरस्कार देने चाहिए।
  9. पुरस्कार तभी दिया जाना चाहिए, जब आलक ने कठोर परिश्रम किया हो। बिना परिश्रम के पुरस्कार मिलने से विपरीत प्रभाव पड़ता है।
  10. पुरस्कार इस विधि से वितरित करने चाहिए कि बालकों में व्यक्तिगत भावना के साथ सामूहिक भावना का विकास हो।
  11. पुरस्कार इतनी अधिक संख्या में नहीं देने चाहिए, जिससे प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिल जाए। ऐसा करने से पुरस्कार का महत्त्व कम हो जाता है।

प्रश्न 3
दण्ड से आप क्या समझते हैं ? छात्रों को दिये जाने वाले दण्ड के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
दण्ड का अर्थ एवं परिभाषा
जब भी कहीं ‘पुरस्कोर’ की चर्चा होती है, वहीं साथ-ही-साथ दण्ड की भी बात की जाती है। दण्ड और पुरस्कार दो विरोधी अवधारणाएँ हैं। पुरस्कार जहाँ सुखदायक है, क्हीं दण्ड कष्टदायी है। पुरस्कार को उद्देश्य बालकों को आनन्द की अनुभूति कराना है, जबकि दण्ड का लक्ष्य बालक को कष्ट की अनुभूति कराना है। जब किसी बालक को किसी कार्य के परिणामस्वरूप कष्टदायक अनुभव प्राप्त होता है, चाहे वह प्रकृति-प्रदत्त हो या अर्जित, तब उसे दण्ड कहा जाता है। सृष्टि के प्रारम्भ से ही दण्ड व्यवस्था रही है, जब कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो समाज उसे दण्ड देता है।

सामान्य अर्थ में निर्धारित नियमों का पालन न करना तथा उनके अनुकूल बाबर ने करना ही अपराध है और दण्ड अफ्ष की वह प्रतिक्रिया है, जो विद्यालय या समाज द्वारा अपराधी के आचरण के विरुद्ध प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार “दण्ड का अर्थ है-कष्ट, जुर्माना या न्यायानुसार दण्ड, शारीरिक पीड़ा अथवा डाँट-फटकार देना।” देण्ड के सामान्य अर्थ को जान लेने के उपरान्त दण्ड की कुछ व्यवस्थित परिभाषाओं का उल्लेख करना भी आवश्यक है। दण्ड की कुछ मुख्य परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं।

  1. सदरलैण्ड के अनुसार, “दण्ड में वह पीड़ा या कष्ट निहित है जो जानबूझकर दी जाती है और किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराई जाती है, जिसे उसे पीड़ा में छिपा माना जाता है।”
  2. टेफ्ट के अनुसार, “हम दण्ड की परिभाषा उस चेतन दबाव के रूप में कर सकते हैं, जो समाज की शान्ति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभवों वाला कष्ट देता है। यह कष्ट सदैव ही उस व्यक्ति के हित में नहीं होता।”
  3. थॉमसन के अनुसार, “दण्ड एक साधन है, जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य के साथ दुःखद भवना. को सम्बन्धित करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है।
  4. सेना के अनुसार, “दण्ड एक प्रकार की सामाजिक निन्दा है और इसमें यह आवश्यक नहीं है। कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो।”

दण्ड के प्रकार
दण्ड अनेक प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम दो वर्गों में रख सकते हैं।

I. सरल दण्ड
सरल दण्ड वे होते हैं, जिसके देने से दण्डित होने वाले को कोई बड़ी शारीरिक क्षति नहीं पहुँचती है। सरल दण्ड निम्नलिखित होते हैं

1. डाँटना व फटकारना :
छोटे-मोटे अपराधों के लिए बालक को सबके सामने डाँटना, फटकारना या झिड़क देना ही पर्याप्त है। सबके सामने डाँटे जाने पर बालक लज्जित हो जाते हैं। और साधारणतया अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। लेकिन डाँटना, फटकारना समयानुकूल हो और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इसका प्रयोग किया जाए, अन्यथा बहुत अधिक डॉटने पर बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. अवकाश के बाद रोकना :
जब कोई छात्र नियमित रूप से कक्षा में देर से आने लगे या गृह-कार्य नियमित रूप से न करें तो विद्यालय के अवकाश के बाद भी उसे रोका जा सकता है। इस समय उसे पढ़ने-लिखने का कार्य नहीं देना चाहिए, अन्यथा अध्ययन से अरुचि हो जाएगी, किन्तु रोक लेने पर उसके घर में सूचना अवश्य भिजवा देनी चाहिए।

3. आर्थिक दण्ड :
कक्षा में देर से आने, लगातार कई दिनों तक कक्षा में अनुपस्थित रहने या विद्यालय की कोई वस्तु तोड़ देने पर छात्र को आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है। किन्तु वास्तव में यह दण्ड तो अभिभावकों को दिया जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से बालक पर नहीं पड़ता। तथापि बालकों की गलतियों के लिए उन्हें इस रूप में दण्डित किया जा सकता है। आजकल विद्यालयों में आर्थिक दण्ड बहुत प्रचलित है, क्योंकि यह दण्ड देनी असान होता है और अन्य प्रकार के दण्डों के लिए अध्यापकों को सोच-विचार करना पड़ता है।

4. नैतिक दण्ड :
इसके अन्तर्गत निम्नलिखित दण्ड दिये जाते हैं

  1. अपमानित करना : कक्षा में गलती करने वाले छात्र को मूर्ख बनाकर अपमानित किया जाता है, किन्तु इससे छात्रं में अध्यापक के प्रति प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है।
  2. क्षमा-याचना : अपराधी बालक को भरी कक्षा में या विद्यालय के सभी छात्रों के सामने क्षमा-याचना करने का आदेश दिया जाता है।
  3. स्थान परिवर्तन : गलती करने वाले छात्र को कक्षा में सबसे पीछे बिठा देना या एक कोने से दूसरे कोने में बिठा देना ही इस प्रकार का दण्ड है।
  4. सुविधाओं से वंचित करना : अपराध करने पर परिस्थिति के अनुकूल छात्रों को अनेक सुविधाओं से वंचित कर देना भी एक दण्ड है। ये सुविधाएँ हैं-आधी या पूरी शुल्क छूट को रद्द करना, पुस्तकीय सहायता से वंचित कर देना, छात्रावास में नि:शुल्क रहने की सुविधा समाप्त कर देना आदि।
  5. कक्षा में प्रवेश निषेध : कक्षा में निरन्तर अन्य छात्रों को परेशान करने पर उस छात्र को कक्षा के अन्दर आने की अनुमति न देना भी एक दण्ड है। कुछ अध्यापक देर से आने वाले छात्रों को भी कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। इससे उनकी पढ़ाई में क्षति पहुँचती है और वे अन्य बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। अतः यह दण्ड किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।
  6. विद्यालय से निष्कासन : गम्भीर अपराध करने या बार-बार अपराध करने पर छात्र को विद्यालय से निष्काषित भी कर दिया जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक इस दण्ड को अनुचित मानते हैं, क्योंकि इससे छात्र का सुधार नहीं होता है।
  7. अतिरिक्त कार्य देना : ऐसे छात्रों को जो, खाली समय होने के कारण या जल्दी कार्य कर लेने पर बदमाशी करते हैं, अतिरिक्त कार्य दे, देना चाहिए ताकि वे काम में लगे रहें। लेकिन यह दण्ड भी बड़ी सावधानी के साथ देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि अधिक कार्य से उसे अरुचि हो जाए।
  8. खेल तथा अन्य सामूहिक कार्यों से वंचित करना : छात्रों में एक साथ कार्य करने, खेलने तथा बातें करने की भावना बड़ी प्रबल होती है। अत: सामूहिक कार्यों से वंचित कर देने पर और कुछ समय के लिए अकेला हो जाने पर छात्र को कष्ट होता है। इसलिए समयानुकूल यह एक उपयोगी दण्ड है।
  9. प्रगति-पत्र पर उल्लेख छात्र के प्रगति : पत्र पर अपराध का विवरण लिख दिया जाए, जिससे छात्र तथा उसके प्रगति-पत्र को पढ़ने वाले अपराध के विषय में जान जाएँ और छात्र को उससे लज्जा का अनुभव हो।

II. शारीरिक दण्ड या कठोर दण्ड
शारीरिक दण्ड के अन्तर्गत थप्पड़ मारना, घूसा जमाना, कान उमेठना, बेंत मारना, मुर्गा बनाना तथा दण्ड-बैठक कराना आदि हैं। पहले विद्यालयों में इस प्रकार के दण्डों का विशेष प्रचलन था, लेकिन कभी-कभी इनके भयंकर परिणाम होते थे और बालक अंगहीन तक हो जाते थे। लेकिन आजकल सामान्यतया इसका प्रयोग वर्जित है। इन दण्डों का प्रयोग तभी करना चाहिए, जब अन्य सभी उपाय असफल हो जाएँ।

जहाँ तक सम्भव हो सुधारात्मक दण्ड ही देने चाहिए। यदि शारीरिक दण्ड देने आवश्यक ही हों तो यह केवल शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट बच्चों को ही दिये जाएँ, कमजोर तथा चौदह वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को ये दण्ड न दिये जाएँ, न ही क्रोध के आवेश में दिये जाएँ। लेकिन ऐसे दण्ड अपराध करने के तुरन्त बाद ही दिये जाने चाहिए।

प्रश्न 4
दण्ड देते समय ध्यान में रखने योग्य महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख कीजिए। या विद्यालय में दण्ड देते समय किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर :
दण्ड देते समय ध्यान रखने योग्य महत्त्वपूर्ण बातें
विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में दण्डों का अपना एक विशेष महत्त्व है। इसके बिना अनुशासन स्थापित होना कठिन है। दण्ड अनेक प्रकार के होते हैं। कौन-सा दण्ड कब दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए, किसके द्वारा दिया जाए आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर जाने बिना हम दण्डों से यथोचित लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए दण्ड देते समय बहुत-सी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। इनका विवरण इस प्रकार है

1. दण्ड अपराध के अनुरूप हो :
जिस प्रकार का अपराध किया जाए, उसी के अनुरूप या उसी प्रकार का दण्ड भी दिया जाए। यदि कोई छत्र कक्षा में देर से आता है तो उसे छुट्टी के बाद देर तक रोका जाए। यदि वह गृहकार्य करके नहीं लाता तो अपने सामने उसे गृह-कार्य करायें। आजकल अधिकतर अपराधों के लिए आर्थिक दण्ड दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। केवल विद्यालय की कोई वस्तु तोड़ने पर ही आर्थिक दण्ड देना चाहिए।

2. दण्ड अपराध के अनुपात में हो :
छोटे अपराध करने पर छोटा दण्ड और बड़ा अपराध करने पर बड़ा दण्ड देना चाहिए। दण्ड की मात्रा अपराध की गम्भीरता के अनुकूल होनी चाहिए, तभी उसका यथोचित प्रभाव पड़ता है।

3. दण्ड बालक की प्रकृति के अनुरूप हो :
कुछ बालक शरीर से कमजोर होते हैं। ऐसे बालकों को कठोर शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए। कुछ बालकों को थोड़ा डाँटने भर से ही गहरा प्रभाव पड़ जाता है, उन्हें अधिक मात्रा में दण्ड नहीं देना चाहिए। कुछ बालकों पर साधारण झिड़कियों का कोई प्रभाव नहीं | पड़ता, ऐसे बालक के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

4. दण्ड गम्भीरता के साथ देना चाहिए :
दण्ड देते समय अध्यापक को गम्भीर रहना चाहिए। प्रफुल्ल मुद्रा या मजाक करते हुए दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता. और छात्र दण्ड के महत्त्व को नहीं समझ पाता।

5. दण्ड के कारण का ज्ञान :
दण्डित होने वाले छात्र को यह अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि उसे किस कारण से दण्ड दिया जा रहा है, तभी छात्र अपराध के कारण को दूर करने का प्रयास करेगा।

6. समयानुकूल दण्ड :
अंपराध और दण्ड के मध्य समय का अन्तराल अधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो सके अपराध करने के तुरन्त बाद दण्ड दिया जाना चाहिए ताकि अपराध और दण्ड में सम्बन्ध बना रहे। अपराध के बहुत समय बाद दण्ड देने से दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता।

7. उचित दण्ड :
किसी अपराध के लिए जो दण्ड दिया जाए, वह अध्यापक, दण्डित होने वाले छात्र और अन्य छात्रों की दृष्टि में उचित होना चाहिए। दण्ड अनुचित होने पर छात्रों में असन्तोष की भावना उत्पन्न होती है।

8. सम्पूर्ण समूह को दण्ड नहीं देना चाहिए :
कभी-कभी कक्षा के कुछ छात्र शोरगुल करते हैं या गलती करते हैं तो कक्षा के सभी छात्रों पर मार पड़ती है या जुर्माना किया जाता है। यह सुधारक दण्ड
अनुचित है। दण्ड केवल उन्हीं छात्रों को देना चाहिए, जिन्होंने कोई ) दण्ड देने वाले का व्यक्हार अपराध किया हो।

9. दण्ड विचारपूर्वक दिया जाए :
अपराध के कारण को। जानकर तथा अपराध की गुरुता को समझकर ही दण्ड देना चाहिए, अन्यथा कभी-कभी गलत दण्ड दे दिया जाता है। अतः दण्ड देने से पूर्व विचार-विमर्श करना आवश्यक है।

10. उदाहरण बोध दण्ड :
अपराधी बालक को इस प्रकार दण्डित करना चाहिए कि अन्य देखने वाले छात्रों के सामने वह एक उदाहरण का कार्य करे और अन्य छात्र इस प्रकार का अपराध करने की ओर प्रवृत्त न हों।

11. सुधारक दण्ड :
दण्ड में बदले या प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। दण्ड सुधार करने की भावना से दिये जाने चाहिए, तभी उनको यथेष्ट प्रभाव पड़ता है।

12. दण्ड देने वाले का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए :
दण्ड क्रोध या बदले की भावना से न देकर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से देना चाहिए ताकि छात्र यह समझे कि अध्यापक हमारा हितचिन्तक है। इसलिए मुझे अमुक अपराध के लिए दण्डित किया गया है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1
छात्रों को पुरस्कार देने के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
छात्रों को पुरस्कार देने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं।

1. अनुशासन के प्रति आस्था :
जब अनुशासित रहने पर या अनुशासन सम्बन्धी उत्तम कार्य करने पर छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है, तो उनकी अनुशासन के प्रति आस्था अधिक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, पुरस्कार द्वारा छात्रों में अनुशासन स्थापित किया जा सकता हैं।

2. स्वस्थ प्रतियोगिता जाग्रत करना :
प्रायः यह देखा गया है कि पढ़ने-लिखने या खेल-कूद में। छात्रों में फ्रस्पर प्रतिस्पर्धा होने लगती है। एक छात्र दूसरे छात्र से आगे निकलने की भरसक कोशिश करता है। इससे विकास तथा सीखने की क्रिया अति तीव्र हो जाती है। अतः पुरस्कार छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता को उत्पन्न करते हैं और छात्रों को अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए सीखने तथा अनुशासन में पुरस्कार का विशेष महत्त्व है।

3. अध्यापकों के प्रति आदर की भावना :
पुरस्कार द्वारा छात्रों का उत्साहवर्धन होता है। उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा अपने अध्यापकों के प्रति उनके हृदय में आदर के भाव उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। अतः अध्यापकों के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करना पुरस्कार का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

4. अच्छे मर्यों के प्रति उत्साह उत्पन्न करना :
यह निर्विवाद सत्य है कि पुरस्कार प्राप्त होने पर छात्र को सुख मिलता है। अतः जिस कार्य से पुरस्कार का सम्बन्ध होता है उस कार्य से छात्र को लगाव हो जाता है और वह अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित होता है।

5. कार्यों में रुचि जाग्रत करना :
जिन कार्यों के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं, उनमें छात्रों की रुचि उत्पन्न हो जाती है और वे उन कार्यों को मन लगाकर करना पसन्द करते हैं।

6. चरित्र का विकास :
पुरस्कारों द्वारा उत्तम कार्यों तथा अच्छी बातों के प्रति छात्र के मन में स्थायी भाव बन जाते हैं। इस प्रकार पुरस्कार छात्र के चरित्र के विकास में भी सहायक होते हैं।

प्रश्न 2
पुरस्कार देने के मुख्य लाभों का उल्लेख कीजिए। [2011, 14]
या
सीखने में पुरस्कार की आवश्यकता एवं महत्त्व पर प्रकाश डालिए। (2007)
उत्तर :
पुरस्कार देने से निम्नांकित लाभ होते हैं

  1. पुरस्कार बालकों को प्रेरित करते हैं तथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
  2. पुरस्कार सुर्खदायक होते हैं। अत: वे बालक में कार्य के प्रति रुचि तथा उत्साह उत्पन्न करते हैं।
  3. पुरस्कार व्यक्ति के आत्म-सम्मान में वृद्धि करते हैं तथा उसके अहम् की सन्तुष्टि करते हैं। इसके साथ ही वे उसमें उच्च अनुशासन का भाव उत्पन्न करते हैं।
  4. पुरस्कार अच्छे कार्यों को उल्लास से प्रतिबद्ध कर देते हैं और इस प्रकार उनकी आवृत्ति अधिक होने लगती है।
  5. पुरस्कार बालकों की आकाँक्षा स्तर को भी ऊँचा उठाते हैं। इसके फलस्वरूप बालक अपने को सदैव अच्छा बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
  6. पुरस्कारों से प्रेरित होकर बालक आत्म-निर्देशित होता है तथा उसमें विचारों की सक्रियता और गतिशीलता उत्पन्न होती है।
  7. आर्थिक लाभ से युक्त पुरस्कार छात्रों को आर्थिक दृष्टि से भी लाभ पहुँचाते हैं।
  8. पुरस्कार बालक को उत्तम आचरण की दिशा में प्रवृत्त करते हैं। इनसे उसका आचरण नियन्त्रित भी होती है।
  9. बालकों में परस्पर प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता का विकास होता है और उनमें आगे बढ़ने की होड़ लग जाती है।
  10. बालकों के पुरस्कृत होने पर उनसे सम्बन्धित अध्यापक, माता-पिता और अभिभावक आदि भी गौरवान्वित होते हैं और बालक को आगे तथा उन्नति करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं। बालक भी उनकी असलेता तथा अपनी आत्म-सन्तुष्टि कायम रखने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं।

प्रश्न 3.
पुरस्कार वितरण से होने वाली हानियों का सामान्य परिचय दीजिए।
उत्तर :
इसमें सन्देह नहीं है कि पुरस्कारों का शिक्षा में विशेष महत्त्व है, तथापि थॉमसन (Thomson) व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने पुरस्कारों द्वारा होने वाली अनेक हानियों का भी उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख अलिखित हैं

  1. पुरस्कार पाने के लालच में कभी-कभी बालक खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिक भाग लेने लगते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई-लिखाई चौपट हो जाती है तथा उनकाशैक्षिक स्तर काफी गिर जाता है।
  2. पुरस्कार छात्रों में पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष की भावना उत्पन्न कर देते हैं। इस भावना के कारण छात्र कभी-कभी एक-दूसरे को भारी अहित कर बैठते हैं।
  3. जब बालकों को ध्यान पुरस्कार पर केन्द्रित हो जाता है तो वे प्रत्येक कार्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। यदि किसी कार्य में पुरस्कार मिलने वाला नहीं होता तो वे उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं देते हैं।
  4. पुरस्कार बालकों का ध्यान कार्य या कर्तव्यं से हटाकर परिणाम पर केन्द्रित करते हैं। इससे कभी-कभी कर्तव्य की अवहेलना हो जाती है।
  5. पुरस्कार छात्रों को प्रायः बाह्य रूप से प्रेरित करते हैं तथा कार्य में उनकी वास्तविक रुचि उत्पन्न नहीं करते।
  6. पुरस्कार न पाने वाले छात्रों में हीनता की भावना उत्पन्न होती है और वे कुण्ठाग्रस्त हो जाते हैं।
  7. प्रायः बालक धोखा देकर भी पुरस्कार पाने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न 4
दण्ड क्या है? शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है? [2016]
या
शिक्षा के क्षेत्र में दण्ड का क्या स्थान है?
उत्तर :
जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य के परिणामस्वरूप कष्टदायक अनुभव प्राप्त होता है, चाहे वहु प्रकृति-प्रदत्त हो या अर्जित, तब उसे दण्ड किसी व्यक्ति को अनुचित कार्य करने पर दिया जाता  हैं।

शिक्षा में दण्ड की उपयोगिता
शिक्षा के क्षेत्र, में अनुशासन स्थापित करने में दण्ड का विशेष महत्त्व है। मध्यकालीन शिक्षा में दण्ड’ को अनुशासन स्थापना का प्रमुख साधन समझा जाता था। उस समय उक्ति प्रचलित थी कि डण्डा छूटा बालक बिगड़ा (Spare the rod and spoil the child)। उस समय छात्र द्वारा गलती करने पर उसे कठोरतमै दण्ड दिया जाता था। मध्यकाल में शारीरिक दण्ड की प्रधानता थी।

लेकिन बाद में शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवेश के फलस्वरूप शारीरिक दण्ड़ की प्रधानता समाप्त हो गयी, किन्तु अन्य प्रकार को दण्ड आज भी प्रचलित है, क्योंकि दण्ड के अभाव में अनुशासन की स्थापना करना एक कल्पना ही है। छात्रों की बुरी आदतों को छुड़ाने, उन्हें अनुचित कार्य करने से रोकने तथा बुराइयों से बचाने के लिए दण्ड अत्यन्त आवश्यक है। दण्ड के स्वरूप को निर्धारित करने में विशेष सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए। दण्ड का उद्देश्य सदैव सुधारात्मक ही होना चाहिए।

प्रश्न 5
विद्यालयों में दण्ड की व्यवस्था के मुख्य लाभ क्या हैं?
या
दण्ड के दो लाभ बताइए। [2011]
उत्तर :
शिक्षा के क्षेत्र में दण्ड से निम्नांकित लाभ हैं

1. गलतियों पर रोक :
किसी गलती पर यदि छात्र को दण्डं मिल जाता है तो वह उसे गलती से दूर रहने की कोशिश करता है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं करता।

2. अपराधों में कमी :
दण्ड द्वारा छात्र की अपराधी प्रवृत्ति में सुधार हो जाता है, जिससे उसके अपराधों में निरन्तर कमी आने लगती है। अपराध के फलस्वरूप मिला हुआ दण्ड दुःख की अनुभूतियों से जुड़ जाता है और बालक अपराधी कार्य से दूर रहता है।

3. अपराधों पर नियन्त्रणं :
किसी छात्र को जब किसी अनुचित कार्य के लिए दण्ड मिलता है तो अन्य छात्र भी उस कार्य को नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी दण्ड पाने का भय लगने लगता है। इस प्रकार दण्डों से भावी अपराधों पर नियन्त्रण हो जाता है।

4. अनुशासन की स्थापना :
कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, जो सकारात्मक उपायों से नहीं सुधरे सकते। उन्हें सुधारने और अनुशासित रखने के लिए दण्ड बहुत आवश्यक तथा उपयोगी होते हैं।

5. बुरी आदतों को छुड़ाना :
बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए उनके साथ दुःखद या अप्रिय अनुभूतियों को प्रतिबद्ध करना उपयोगी होता है। बुरी आदतों के फलस्वरूप दण्ड पाने पर छात्र उन आदतों से बचते हैं।

6. चरित्र :
निर्माण में सहायक-दण्ड के फलस्वरूप छात्रों में अनेक प्रकार के दुर्गुणों का विकास नहीं हो पाता। इससे भी उनके चरित्र की समुचित विकास होता है।

प्रश्न 6
विद्यालयों में दण्ड की व्यवस्था होने की क्या हानियाँ हो सकती हैं?
या
दण्ड की दो हानियाँ लिखिए। (2015)
उत्तर :
प्राय: यह देखा गया है कि दण्ड देने वालों की असावधानी से दण्डों का दुरुपयोग हो जाता है। ऐसी दशा में दण्ड से अनेक हानियाँ होती हैं। इन हानियों का विवेचन निम्नलिखित है

1.प्रतिशोध की भावना :
दण्डिस होने पर दण्ड देने वाले के प्रति छात्रों में बदला या प्रतिशोध लेने की भावना प्रबल हो जाती है और अवसर पाने पर वे अपने दण्ड का प्रतिशोध लेने की कोशिश करते हैं।

2. अपराधों पर अधिक बल :
प्रायः देखा गया है कि अध्यापक दण्ड देते समय छात्र के अपराध या गलती का बार-बार लेख करता है और बताता है कि उसी गलती के लिए उसे दण्ड दिया जा रहा है। इस प्रकार छात्र के मन पर अपराध या गलती की गहरी छाप पड़ जाती है, जो हानिकारक होती है।

3. मानसिक विकास में अवरोध :
अधिक कठोर दण्ड देने से छात्रों में असन्तोष की भावना उत्पन्न होती है और उनका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है।

4. भावना-ग्रन्थियों का निर्माण :
कठोर दण्ड छात्रों की इच्छा या भावनाओं को दबा देते हैं, जिससे वे अचेतन मन में जाकर ग्रन्थियों का निर्माण करती हैं तथा उन्हें कुण्ठाग्रस्त बना देती हैं।

5. अस्थायी प्रभाव :
छात्र पर दण्ड का प्रभाव स्थायी नहीं हो पाता। दण्ड के भय से छात्र भले ही कोई कार्य करना छोड़ दे, किन्तु दण्ड से उसके हृदय का परिवर्तन नहीं होता है।

6. दण्ड का आदी होना :
बार-बार दण्डित होने पर छात्र दण्ड का आदी हो जाता है और दण्ड का उस पर क्षणिक प्रभाव ही पड़ता है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1
विद्यालय में छात्रों को किन-किन क्षेत्रों में पुरस्कार दिये जा सकते हैं ?
उत्तर :
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य विशिष्ट या उल्लेखनीय कार्य कर सकता है। अत: प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार दिये जा सकते हैं। विद्यालय में भी छात्रों द्वारा अनेक क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किये जाते हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्र, जिनमें पुरस्कार देने चाहिए, निम्नलिखित हैं

  1. बौद्धिक क्षेत्र – बौद्धिक कार्यो; जैसे-पढ़ने-लिखने, वाद-विवाद तथा निबन्ध प्रतियोगिताओं आदि के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था होनी चाहिए।
  2. शारीरिक कार्य – शारीरिक स्वास्थ्य, कुश्ती, खेलकूद आदि के लिए भी पुरस्कार देने चाहिए।
  3. नैतिक श्रेष्ठता – नैतिक दृष्टि से उत्तम आचरण करने वाले छात्रों को भी पुरस्कार दिये जाने चाहिए।
  4. सामुदायिक कार्य – सामुदायिक कार्य के सम्पादन तथा सामुदायिक भावना के विकास के लिए पुरस्कार दिये जाने चाहिए।
  5. उपस्थिति व आचरण – कक्षा में नियमित उपस्थिति तथा सदाचरण के लिए भी पुरस्कार दिये। जाने चाहिए।

प्रश्न 2
दण्ड के प्रतिशोधात्मक उद्देश्य का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
प्रतिशोध को उचित दण्ड कहा जाता है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति ने जैसा किया है, उसे उसी प्रकार का दण्ड दिया जाना चाहिए। प्राचीनकाल में दण्ड का यह उद्देश्य सर्वमान्य था और जैसे को तैसा (Tit for Tat) का सिद्धान्त प्रचलित था। उस समय प्रतिशोध या बदला लेने के उद्देश्य से दण्ड दिया जाता था। आज भी अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्देश्य से दण्ड दिया जाता है।

राज्य मृत व्यक्ति की आत्मा की शान्ति के लिए तथा उसके परिवार वालों के सन्तोष के लिए हत्यारे को मृत्यु-दण्ड या आजीवन कारावास का दण्ड देता है। अतः दण्ड का यह उद्देश्य नैतिक न्याय की सन्तुष्टि पर आधारित है परन्तु वर्तमान शैक्षिक मान्यताओं के अनुसार बालक के लिए दण्ड की व्यवस्था की यह उद्देश्य उचित नहीं है।

प्रश्न 3.
दण्ड के प्रतिरोधात्मक उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर :
प्रतिरोधात्मक शब्द प्रतिरोध से बना है। इसका अर्थ है-रोकना या रास्ते पर रोक लगा देना तांकि चलने वाला उस रास्ते पर न जा सके। दूसरे शब्दों में, समाज के द्वारा उन व्यक्तियों पर रोक लगाना जो गलत रास्तों पर चलकर समाज को हानि या चोट पहुँचाते हैं। यह उद्देश्य कठोर दण्ड पर आधारित है। दण्ड की कठोरता के कारण बालक भविष्य में कभी भी अपराध की ओर उन्मुख होने का साहस नहीं करेगा। दण्ड कठोर होने के कारण विद्यालय के अन्य छात्र भी अपराध की ओर अग्रसर नहीं होंगे। आजकल विद्यालयों में दण्ड के इस उद्देश्य को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता।

प्रश्न 4.
दण्ड के सुधारात्मक उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर :
यह उद्देश्य इस तथ्य पर आधारित है कि बालक की शारीरिक विशेषताएँ और वंशानुक्रम अपराध के कारण नहीं हैं, बल्कि विद्यालय, परिवार तथा समाज का वातावरण अपराध के लिए जिम्मेदार है, न कि बालक। इस उद्देश्य के अनुसार अपराधियों को सुधार किया जाए और उन्हें योग्य नागरिक के समान जीना और जीने देने का पाठ सिखाया जाए। विद्यालय व समाज के वातावरण का सुधार किया जाए, क्योंकि इससे ही अपराधियों का जन्म होता है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत कारावास के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। इन कारागारों को सुधार गृह भी कहा जाता है।

निश्चित उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1
पुरस्कार से क्या आशय है ? [ 2010, 12 ]
उत्तर :
पुरस्कार का आशय बालक को अच्छे कार्यों को करने के फलस्वरूप सुखद अनुभूति कराने से है।

प्रश्न 2
‘पुरस्कार’ की एक परिभाषा दीजिए।
उत्तर :
“पुरस्कर वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है।” [ हेरलॉक ]

प्रश्न 3
बालकों को विद्यालय में सामान्य रूप से दिये जाने वाले पुरस्कार के चार प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :

  1. प्रशंसा
  2. पदक या मैडल
  3. प्रमाण-पत्र तथा
  4. छात्रवृत्ति।

प्रश्न 4
पुरस्कार प्रदान करने के चार मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
पुरस्कार प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य हैं

  1. अनुशासन के प्रति आस्था
  2. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना
  3. कार्यों के प्रति रुचि जाग्रत करना तथा
  4. अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह उत्पन्न करना

प्रश्न 5
विद्यालय में पुरस्कार प्रदान करने में ध्यान रखने योग्य प्रमुख तथ्य क्या है ?
उत्तर :
पुरस्कार प्रदान करते समय ध्यान में रखने योग्य प्रमुख बात यह है कि पुरस्कार देने का निर्णय हर प्रकार से तटस्थ हो, अर्थात् उसमें कोई पक्षपात न हो।

प्रश्न 6
दण्ड कितने प्रकार का होता है?
उत्तर :
दण्ड दो प्रकार का होता है।

  1. सरल दण्ड तथा
  2. शारीरिक दण्ड या कठोर दण्ड

प्रश्न 7
दण्ड-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए ? [2013]
उत्तर :
दण्ड-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए।

प्रश्न 8
सीखने में दण्ड का क्या स्थान है ? [2008]
उत्तर :
सीखने में दण्ड का महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु यह सुधारात्मक होना चाहिए।

प्रश्न 9
मध्यकाल में भारत में किस प्रकार के दण्ड का प्रचलन था?
उत्तर :
मध्यकाल में भारत में कठोर दण्ड-व्यवस्था का प्रचलन था।

प्रश्न 10
बालकों को दिया जाने वाला आर्थिक दण्ड क्यों अनुचित माना जाता है?
उत्तर :
आर्थिक दण्ड का प्रत्यक्ष प्रभाव अलक पर नहीं बल्कि उसके अभिभावकों पर पड़ती है। अतः इसे अनुचित माना जाता है।

प्रश्न 11
दण्ड-व्यवस्था से प्राप्त होने वाले चार लाभों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :

  1. गलतियों पर रोक
  2. अपराधों पर नियन्त्रण एवं कमी
  3. अनुशासन की स्थापना तथा
  4. बुरी आदतों को समाप्त करना।

प्रश्न 12
मूर्त पुरस्कार किसे कहते हैं? तीन उदाहरण दीजिए। [2010]
उत्तर :
किसी वस्तु अथवा सामग्री के रूप में दिया जाने वाला पुरस्कार मूर्त पुरस्कार कहलाता है। इसके उदाहरण हैं कोई उपयोगी वस्तु (बैट, फुटबॉल आदि), शील्ड तथा धनराशि।

प्रश्न 13
सीखने में पुरस्कार का क्या स्थान है? [2009]
उत्तर :
सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार एक प्रबल प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

प्रश्न 14
निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य

  1. पुरस्कार-व्यवस्था पूर्णरूप से अनावश्यक है।
  2. विद्यालय में पुरस्कार-व्यवस्था से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है।
  3. सार्वजनिक रूप से की गयी प्रशंसा भी पुरस्कार ही है।
  4.  बालकों के लिए कठोर शारीरिक दण्ड ही सर्वोत्तम दण्ड है।
  5. दण्ड का उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए।

उत्तर :

  1. असत्य
  2. सत्य
  3. सत्य
  4. असत्य
  5. सत्य।

बहुविकल्पीय प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों में दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए

प्रश्न 1
“पुरस्कार वांछित कार्य के प्रति सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है।” यह किसकी परिभाषा है ?
(क) हरलॉक की
(ख) थॉर्नडाइक की
(ग) टरमन की
(घ) रायबर्न की
उत्तर :
(क) हरलॉक की

प्रश्न 2
“पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जाग्रत करता है।” यह कथन है
(क) मैक्डूगल का
(ख) वुडवर्थ का
(ग) हिलगार्ड को
(घ) रायबर्न काँ
उत्तर :
(घ) रायबर्न का

प्रश्न 3
अमूर्त पुरस्कार है (2012)
(क) छात्रवृत्ति
(ख) प्रमाण-पत्र
(ग) उपयोगी वस्तुएँ
(घ) प्रशंसा
उत्तर :
(घ) प्रशंसा

प्रश्न 4
पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य है
(क) छात्रों को खेलने की प्रेरणा देना
(ख) कक्षा में अनुशासन स्थापित करना
(ग) छात्रों को प्रतिस्पर्धी बनाना।
(घ) छात्रों में रुचि, उत्साह एवं लगन से कार्य करने की भावना उत्पन्न करना
उत्तर :
(घ) छात्रों में रुचि, उत्साह एवं लगन से कार्य करने की भावना उत्पन्न करना

प्रश्न 5
थार्नडाइक के सीखने के किस नियम का समान्य पुरस्कार व्यवस्था से है?
(के) यारी का नियम
(ख) अध्याय का नियम
(ग) प्रभाव का नियम
(घ) उपर्युक्त तीनों नियम
उत्तर :
(ग) प्रभाव का नियम

प्रश्न 6
दण्ड, एकू.सीथन है, जिसके द्वेय अवांछनीय कार्य के साथ कुःखद भावना को सम्बन्विं करके उसे दूर करने म प्रयास किया जात है। यह परिभाषा सिक्की है?
(क) थॉमसन
(ख) रॉसेक
(ग) जे० एस० रॉस
(घ) थॉर्नडाइक
उत्तर :
(क) थॉमसन

प्रश्न 7
“दण्ड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है।” यह परिभाषा दी
(क) बी० एन० झा ने
(ख) क्रो एवं क्रो ने
(ग) किलपैट्रिक ने
(घ) रॉसेक व अन्य ने
उत्तर :
(घ) रॉसेक व अन्य ने

प्रश्न 8
उपेक्षात्मक दण्ड का उदाहरण है
(क) विद्यालय का कमरा साफ करवाना
(ख) विद्यालय में अवकाश के बाद गृहकार्य पूरा करवाना
(ग) दूसरों के सामने लज्जित करना
(घ) कक्षा में पीछे बैठाना
उत्तर :
(घ) कक्षा में पीछे बैठाना

प्रश्न 9
दण्ड और पुरस्कार है
(क) मनोवैज्ञानिक प्रेरक
(ख) स्वाभाविक प्रेरक
(ग) कृत्रिम प्रेरक
(घ) सामाजिक प्रेरक
उत्तर :
(घ) सामाजिक प्रेरक

प्रश्न 10
उद्दण्ड छात्रों के लिए कौन-सा दण्ड लाभकारी है?
(क) नसिक दण्ड
(ख) आर्थिक दण्ड
(ग) शारीरिक दण्ड
(घ) सामाजिक दण्छ
उत्तर :
(ग) शारीरिक दण्ड

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UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 9 Nationalism and Internationalism

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Board UP Board
Textbook NCERT
Class Class 12
Subject Civics
Chapter Chapter 9
Chapter Name Nationalism and Internationalism
(राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता)
Number of Questions Solved 47
Category UP Board Solutions

UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 9 Nationalism and Internationalism (राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (6 अंक)

प्रश्न 1.
राष्ट्रीयता की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न पोषक तत्वों की विवेचना कीजिए।
या
‘राष्ट्रीयता क्या है? इसके निर्माणक तत्त्व बताइए। [2011]
या
राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? [2013, 15]
उत्तर
‘राष्ट्रीयता’ शब्द अंग्रेजी भाषा के ‘Nationality’ शब्द का हिन्दी रूपान्तर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के ‘Natio’ शब्द से हुई है। इस शब्द से जन्म और जाति का बोध होता है। राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना है। यह लोगों को एक सूत्र में बाँधने का कार्य करती है। विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्रीयता की परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं-

  1. एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, ‘‘राष्ट्रीयता एक ऐसी मनोदशा को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति उच्चतम भक्ति को अनुभव करता है।”
  2. मैकियावली के अनुसार, राष्ट्रीयता उस सक्रिय भावना को कहते हैं जो लोगों में एक साथ रहने से उत्पन्न होती है।”
  3. डॉ० बेनी प्रसाद के अनुसार, “राष्ट्रीयता की निश्चित परिभाषा देना कठिन है, परन्तु यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक गतिविधि में यह पृथक् अस्तित्व की उस चेतना का प्रतीक है जो सामान्य आदतों, परम्पराओं, रीति-रिवाजों, स्मृतियों, आकांक्षाओं, अवर्णनीय सांस्कृतिक सम्प्रदायों तथा हितों पर आधारित है।”
  4. हॉलैण्ड के अनुसार, “राष्ट्रीयता एक ऐसी आध्यात्मिक भावना है जो लोगों को राजनीतिक रूप में एकता के बन्धन में रहने के लिए प्रेरित करती है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर राष्ट्रीयता का अर्थ साधारण शब्दों में इस प्रकार बताया जा सकता है कि “राष्ट्रीयता उन लोगों का समूह है जो समान भाषा, समान जाति या वंश, समान साहित्य, समान इतिहास, समान रीति-रिवाजों, समान विचारधारा और समान राजनीतिक आकांक्षा आदि के आधार पर अपने को एक समझते हों और इसी प्रकार अपने को एक समझने वाले दूसरे लोगों को अलग मानते हों।”

राष्ट्रीयता के मुख्य निर्माणक तत्त्व
लोगों में राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक एकता की भावना उत्पन्न करने में कई तत्त्व सहायक सिद्ध होते हैं। राष्ट्रीयता के मुख्य सहायक तत्त्व निम्नवत् हैं-

  1. मातृभूमि – प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से लगाव होना स्वाभाविक है। इस लगाव के कारण ही वे आपस में एक भावना से बँधे रहते हैं।
  2. जातीय एकता – जिमर्न तथा ब्राइस जातीय एकता को राष्ट्रवाद के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान मानते हैं। एक ही जाति के लोगों में रीति-रिवाजों, धर्म तथा रहन-सहन की एकरूपता होती है, जिससे राष्ट्रीय भावना विकसित होती है।
  3. समान संस्कृति – एक देश में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य समान परम्पराएँ, रीति-रिवाज, साहित्य एवं रहन-सहन की विधि एक-दूसरे को जोड़ने के लिए सीमेण्ट की तरह है।
  4. भाषायी एकता – भाषा की एकता भी राष्ट्रीयता के प्रारम्भिक विकास में सहयोगी होती है। भाषा से लोगों में पारस्परिक निकटता उत्पन्न होती है। समान आदर्श तथा समान संस्कृति को बढ़ावा मिलता है तथा राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है, क्योंकि ये दोनों ही राष्ट्रीयता के आधार हैं।
  5. धार्मिक एकता – एक ही धर्म के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना शीघ्रता से उत्पन्न हो जाती है; अतः धर्म लोगों को एकता के सूत्र में पिरोकर राष्ट्रीयता के विकास में सहायक बनाता है।
  6. भौगोलिक एकता – भौगोलिक एकता से भी राष्ट्रीयता का विकास होता है। रुथनास्वामी ने ठीक ही कहा है कि “राजनीति हमें बाँटती है, धर्म हमारे बीच दीवारें खड़ी कर देते हैं, संस्कृति हमें एक-दूसरे से पृथक् करती है, किन्तु देश और धरती का प्रेम हमें एक सूत्र में बाँधता है। भौगोलिक एकता के विकास के अभाव में राष्ट्रीयता का विकास असम्भव है।”
  7. एक शासन – लम्बे समय तक एक ही शासन के अधीन रहने से भी राष्ट्रीयता की भावना का जन्म तथा विकास होता है।
  8. समान इतिहास – समान इतिहास भी राष्ट्रीयता के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। जिन लोगों का समान इतिहास होता है, उनमें एकता की भावना का होना स्वाभाविक है।
  9. समान हित – राष्ट्रीयता के विकास के लिए समान हित भी महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक हित समान हों तो उनमें एकता की उत्पत्ति होना स्वाभाविक ही है।
  10. संघर्ष के समय राष्ट्रीय एकता – एक राष्ट्र में व्यक्ति परस्पर अधिक संगठित रहते हैं। वे साधारण मनमुटाव को भुलाकर आने वाली विपत्तियों का सामना करते हैं। भारत-पाक युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय एकता इसका प्रमाण है।
  11. राज़नीतिक आकांक्षाएँ – राष्ट्रीयता के विकास में राजनीतिक आकांक्षाएँ महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। जब लोगों के समूह में विदेशी राज्य को समाप्त करने की भावना आती है तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है।

प्रश्न 2.
राष्ट्रीयता की परिभाषा दीजिए। ‘राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्त्वों पर प्रकाश डालिए।
या
‘राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्त्वों तथा उनको दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए।
या
राष्ट्रीयता के विकास में बाधक किन्हीं दो तत्त्वों का उल्लेख कीजिए। [2016]
उत्तर
(संकेत–राष्ट्रीयता की परिभाषा हेतु विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 1 का उत्तर देखें।
राष्ट्रीय भावना (राष्ट्रीयता) के विकास में बाधक तत्त्व राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्त्व निम्नवत् हैं-

1. अज्ञान और अशिक्षा – शिक्षा राज्य में रहने वाले मनुष्यों को मानसिक रूप से एक-दूसरे के समीप लाकर उनमें एक सामान्य दृष्टिकोण को जन्म देती है जिसका परिणाम राष्ट्रीयता होता है। इसके नितान्त विपरीत अज्ञान और अशिक्षा मानव मस्तिष्कों के मेल में बाधक सिद्ध होते हैं और इनके द्वारा राष्ट्रीयता के विकास में बाधा ही डाली जाती है।

2. आवागमन के अच्छे साधनों का अभाव – यदि आवागमन के अच्छे साधन न हों तो एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाते। इसके परिणामस्वरूप उनमें वह एकता की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती, जो राष्ट्रीयता का प्राण है।

3. साम्प्रदायिकता की भावना – जब व्यक्तियों के द्वारा अपने सम्प्रदाय विशेष को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है तो उसे साम्प्रदायिकता की भावना कहते हैं। साम्प्रदायिकता की यह भावना स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीयता के विकास में बहुत अधिक बाधक होती है, क्योंकि साम्प्रदायिकता के बहाव में व्यक्ति राष्ट्रीय हितों को भूलकर सम्प्रदाय विशेष के हितों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं।

4. जातिवाद एवं भाषावाद – जातिवाद तथा भाषावाद भी राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक तत्त्व हैं। जातिवाद की भावना के कारण व्यक्ति केवल अपनी जाति के लोगों से ही स्नेह रखते हैं तथा अन्य जाति के लोगों से घृणा करते हैं। इससे राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो पाता। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी भाषा को ही सब कुछ समझकर अन्य भाषाओं के प्रति द्वेष का रुख अपना लेते हैं, तो इससे भाषायी उपद्रवों को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रीयता को आघात पहुँचता है।

5. प्रान्तीयता की भावना – प्रान्तीयता की भावना भी राष्ट्रीयता के विकास में बहुत बाधक होती है। इस भावना के कारण विभिन्न प्रान्तों में रहने वाले लोग अपने आपको राष्ट्र का नागरिक न समझकर एक प्रान्त का ही निवासी समझते हैं। इस भावना के कारण देश में क्षेत्रीय उपद्रव उठ खड़े होते हैं और देश अनेक टुकड़ों में बँट जाता है।

6. देशभक्ति का अभाव – जब एक देश के व्यक्ति अपने देश के प्रति भक्ति नहीं रखते, उन्हें अपने देश की सभ्यता और संस्कृति से लगाव नहीं होता तो राष्ट्रीय चेतना का उदय नहीं हो पाता और राष्ट्रीय भावना का विकास रुक जाता है।
राष्ट्रीयता के विकास के लिए आवश्यक है कि जातिवाद, भाषावाद, प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता की भावनाओं का त्याग कर स्वस्थ, उदार और विवेकपूर्ण देशभक्ति का मार्ग अपनाया जाये।

राष्ट्रवाद के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय
राष्ट्रवाद के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं-

1. संकुचित भावनाओं का त्याग और देश-प्रेम की प्रबल भावना – जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय और क्षेत्र विशेष के प्रति प्रेम में कोई बुराई नहीं है, यदि व्यक्ति इनकी तुलना में देश के प्रति प्रेम अर्थात् राष्ट्रवाद की भावना को अधिक प्रबल रूप में अपनाएँ। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय और प्रदेश के प्रति प्रेम को राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक न बनने दें।

2. देश के विभिन्न भागों में साहित्यिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक सम्पर्क – देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद की भावनाओं का विकास हो। व्यक्तियों द्वारा न केवल राष्ट्रभाषा वरन् अपने से भिन्न प्रदेश की भाषा, साहित्य और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। व्यक्तियों में अपने से भिन्न भाषा और संस्कृति रखने वाले व्यक्तियों के मनोभावों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिससे राष्ट्रवाद के मार्ग की मनोवैज्ञानिक बाधा दूर हो सके और राष्ट्रवाद की भावना पल्लवित हो सके।

3. शिक्षा का प्रचार-प्रसार और सही शिक्षा व्यवस्था – शिक्षित व्यक्तियों से उदार दृष्टि अपनाने की आशा की जा सकती है। अत: शिक्षा का बहुत तेजी से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और व्यक्तियों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के द्वारा नागरिकों में व्यक्तिगत और संकुचित स्वार्थों को नियन्त्रित करने और देशहित को सर्वोपरि समझने की प्रवृत्ति विकसित की जानी चाहिए।

4. आवागमन के अच्छे साधन – आवागमन के बहुत अच्छे और सुविधाजनक साधन विकसित किये जाने चाहिए, जिससे एक ही देश में विभिन्न क्षेत्रों के निवासी एक-दूसरे के अधिकाधिक सम्पर्क में आएँ और राष्ट्रवाद को अपना सकें।

5. सभी क्षेत्रों का सन्तुलित आर्थिक विकास – राष्ट्रीय सरकार द्वारा अपने देश के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित और अधिकाधिक सम्भव सीमा तक आर्थिक विकास करने की नीति अपनायी जानी चाहिए, जिससे आर्थिक कारणों से किन्हीं क्षेत्रों में तीव्र असन्तोष न उत्पन्न हो सके।

6. दलीय राजनीति पर अंकुश – आज के लोकतान्त्रिक राज्यों में यह निर्बलता देखी गयी है। कि राजनीतिक दल शासन पर अधिकार करना या बनाये रखना अपना एकमात्र उद्देश्य बना लेते हैं और वे ‘दलीय राजनीति का खेल खेलते हुए राष्ट्रीय हितों को हानि पहुँचाते हैं। अतः शासक दल और विपक्षी दल सभी के द्वारा दलीय राजनीति पर अंकुश रखा जाना चाहिए और सत्ता प्राप्ति की तुलना में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाना चाहिए।

7. न्यायपूर्ण और सुदृढ़ शासन – शासन ऐसा होना चाहिए जो उपद्रवी तत्त्वों और संकुचित प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने में समर्थ हो, लेकिन जिसके द्वारा अपनी शक्तियों को न्यायपूर्ण और संयमित रूप में ही प्रयोग किया जाये।

राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षक, समाचार-पत्रों के सम्पादक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का नेतृत्व करने वाले वर्ग, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेता तथा देश के सर्वोच्च नेतृत्व-सभी की महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं। ये वर्ग अपनी भूमिकाएँ भली प्रकार सम्पादित करें, तभी राष्ट्रवाद की भावना का विकास और राष्ट्रवाद के भाव को उदार, लेकिन पूर्ण अंशों में बनाये रखने का कार्य सम्भव हो सकेगी।

प्रश्न 3.
राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। [2008, 10, 11, 14]
या
राष्ट्रवाद (राष्ट्रीयता) के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए। [2014]
या
क्या राष्ट्रीयता विकास में बाधक है? [2014]
या
क्या उग्र राष्ट्रवाद विश्व-शान्ति के मार्ग की बाधा है? व्याख्या कीजिए। [2010]
या
‘राष्ट्रीयता एक अभिशाप है।’ स्पष्ट कीजिए। [2010]
उत्तर
(संकेत-राष्ट्रवाद हेतु विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 1 का उत्तरे देखें]
राष्ट्रीयता के गुण
किसी भी राष्ट्र के विकास में राष्ट्रीयता एक वरदान का कार्य करती है। इस भावना के फलस्वरूप अनेक नये राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीयता को यदि इसके सही अर्थों में अपनाया जाये तो यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व शान्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हो सकती है। राष्ट्रीयता के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं-

  1. राजनीतिक एकता की शिक्षक – राष्ट्रीयता की भावना के कारण भी लोग मिलकर रहना सीखते हैं।
  2. देश-प्रेम का आधार – राष्ट्रीयता और देशभक्ति पर्यायवाची शब्द हैं। राष्ट्रीयता व्यक्तियों को अपने देश के प्रति प्रेम करना सिखाती है। जब व्यक्ति अपने देश से प्रेम करने लगते हैं तो वे देश की उन्नति करने का प्रयत्न भी करते हैं।
  3. राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए प्रेरक – राष्ट्रीयता की भावना से लोग आपसी भेदभाव को भूलकर देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष और आन्दोलन करते हैं।
  4. संस्कृति के विकास में सहायक – राष्ट्रीयता की भावना भाषा, साहित्य, विज्ञान, कला तथा संस्कृति के विकास में बहुत सहायता प्रदान करती है।
  5. आर्थिक विकास में योगदान – राष्ट्रीयता ने राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया है। देश के विकास के लिए नागरिक, व्यापारी अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिससे उद्योग धन्धे और व्यापारों की उन्नति होती है और देश का आर्थिक विकास होता है।
  6. चरित्र-निर्माण में सहायक – राष्ट्रीयता व्यक्तियों के चरित्र-निर्माण में सहायक होती है। राष्ट्रीयता मनुष्य को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए त्याग करना सिखाती है। राष्ट्रीयता व्यक्तियों में अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, सहयोग, सहानुभूति, सहायता इत्यादि नागरिक गुणों की शिक्षा देती है।
  7. उदारवाद का परिचायक – राष्ट्रवाद का आत्म-निर्णय के अधिकार से सम्बद्ध होना ही स्वतन्त्रता के विचार का परिचायक है। व्यक्ति व राज्य में प्रजातन्त्रीय विचार संचारित होते हैं। जो साम्राज्यवादी विचारों का विरोध करते हैं।
  8. विभिन्नताओं की रक्षा – राष्ट्रवाद संकीर्णताओं को लाँघकर मानव को एक बनाता है। विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग व वर्ण के लोगों को एकता के सूत्र में बाँधता है।
  9. विश्व-शान्ति की संस्थापक – राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व-शान्ति की स्थापना में सहायक होती है। यह विश्व-बन्धुत्व की भावना में वृद्धि करती है।

राष्ट्रीयता के दोष-राष्ट्रीयता एक अभिशाप
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता मानव समुदाय के लिए एक वरदान है, किन्तु जब यह भावना बहुत संकुचित अथवा उग्र रूप धारण कर लेती है तो यह विध्वंसक हो जाती है तथा एक अभिशाप बन जाती है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि राष्ट्रीयता एक ऐसा विचित्र तत्त्व है जो एक देश के इतिहास में जीवन, विकास, शक्ति और एकता का संचार करता है, वह संकुचित भी बनाता है; क्योंकि इसके कारण एक व्यक्ति अपने देश के बारे में विश्व के अन्य देशों से पृथक् रूप से सोचता है।” राष्ट्रीयता के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं-

1. विश्व-शान्ति के लिए घातक – उग्र-राष्ट्रीयता मानवता और विश्व-शान्ति के लिए घातक है। उग्र-राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से घृणा करता है।

2. अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में बाधक – उग्र-राष्ट्रीयता के कारण विभिन्न राष्ट्रों के बीच अच्छे तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाते हैं। राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों में कटुता पैदा हो जाती है। अत: उग्र-राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक है।

3. साम्राज्यवाद की जनक – उग्र-राष्ट्रीयता साम्राज्यवाद की जड़ है। उग्र-राष्ट्रीयता की भावना से ही विश्व में साम्राज्यवाद का उदय हुआ।

4. विकास कार्यों में बाधक – उग्र-राष्ट्रीयता के कारण राष्ट्र का विकास भी रुक जाता है। उग्र राष्ट्रीयता के कारण राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं जिसके कारण उन्हें अपनी रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी सेनाओं को रखना पड़ता है तथा रक्षा और सेना पर बहुत व्यय करना पड़ता है। फलस्वरूप राष्ट्र के विकास की योजनाओं पर अपेक्षित व्यय नहीं हो पाता।

5. युद्धों को बढ़ावा – उग्र-राष्ट्रीयता ही युद्ध को जन्म देती है। संकीर्ण राष्ट्रीयता सैन्यवाद की ओर प्रवृत्त करती है जिसका अन्तिम परिणाम युद्ध होता है। युद्धों में अपार धन और जन की हानि होती है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों का एक प्रमुख कारण उग्र-राष्ट्रीयता की भावना ही थी। हेज ने लिखा है, “वर्तमान शताब्दी के अधिकांश युद्धों को कारण राष्ट्रवाद है। इसने विगत सौ वर्षों में जितना रक्तपात कराया है, उतना मध्ययुग के कई सौ वर्षों में धर्म या किसी अन्य तत्त्व ने नहीं कराया।”

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प्रश्न 4.
अन्तर्राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं? इसके विकास और सफलताओं पर प्रकाश डालिए। [2010]
या
‘अन्तर्राष्ट्रीयता का क्या तात्पर्य है? अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना क्यों आवश्यक है? दो कारण लिखिए तथा उदाहरण देकर समझाइए।
या
अन्तर्राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं? इसके विकास के मार्ग की प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए। [2010, 12, 14, 16]
या
अन्तर्राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं? इसके मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए। [2016]
या
अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्त्वों का वर्णन कीजिए। [2010]
या
अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं की चर्चा कीजिए। [2016]
उत्तर
अन्तर्राष्ट्रीयता
अन्तर्राष्ट्रीयता विश्व-बन्धुत्व या ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना का राजनीतिक रूप है। इस भावना का आधार मनुष्य-मात्र की समानता या भ्रातृभाव है। इस सम्बन्ध में प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

  1. गोल्डस्मिथ के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राज्य का ही सदस्य नहीं, वरन् समस्त विश्व का नागरिक है।”
  2. जॉन वाटसन के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रवाद विचारों व कार्यों की वह पद्धति है, जिसका उद्देश्य विश्व के राज्यों में शान्तिपूर्ण सहयोग का विकास करना है।”
  3. लॉयड गैरीसन के शब्दों में, “हमारा देश समस्त विश्व है, हमारे देशवासी सम्पूर्ण मानव-जाति के हैं। हम अपनी जन्मभूमि को उसी तरह प्रेम करते हैं, जिस प्रकार हम अन्य देशों को प्रेम करते हैं।”

संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीयता ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के सिद्धान्तों पर आधारित वह मनोभावना है जिसके वशीभूत होकर कोई व्यक्ति स्वयं को देश का नागरिक होने के साथ-साथ समस्त विश्व का नागरिक समझने लगती है और एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ परस्पर सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके विश्व-शान्ति की स्थापना करने का प्रयत्न करता है।

अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में सहायक तत्त्व
अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में अनेक तत्त्वों ने अपना योगदान दिया है, जिनमें से कुछ प्रमुख तत्त्वों का वर्णन निम्नलिखित है-

  1. विश्व-बन्धुत्व – विश्व-बन्धुत्व की धारणा अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में एक प्रमुख सहायक तत्त्व है। सभी मनुष्य भाई-भाई हैं। सबको एक ही ईश्वर ने जन्म दिया है। इन आध्यात्मिक सिद्धान्तों ने अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में बहुत योग दिया है।
  2. औद्योगिक क्रान्ति तथा आर्थिक अन्योन्याश्रितता – 19वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रान्ति ने विश्व की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन कर दिये। वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई, अतिरिक्त उत्पादन की खपत के लिए बाजारों की खोज की गयी तथा राज्यों में आत्मनिर्भरता बढ़ी। इस आर्थिक आदान-प्रदान ने राष्ट्रों को परस्पर निकट लाने में सहायता प्रदान की तथा अन्तर्राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला।
  3. वैज्ञानिक आविष्कार – आज के वैज्ञानिक युग में विभिन्न आविष्कारों ने राष्ट्रों के बीच सम्पर्क स्थापित करने में सहायता दी है। टेलीफोन, टेलीग्राम, रेल, वायुयान, मोटर, रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा विविध राष्ट्रों के बीच आवागमन तथा सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आदान-प्रदान होने लगे हैं। सम्पूर्ण विश्व आज एक इकाई के रूप में प्रतीत होता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीयता को विशेष प्रोत्साहन मिला है।
  4. समाचार-पत्र तथा साहित्य – समाचार-पत्रों तथा साहित्य ने भी अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। समाचार-पत्र एवं साहित्य का अध्ययन करने से उन्हें एक-दूसरे के जीवन, संस्कृति आदि के विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है तथा उनमें अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित होता है।
  5. विशुद्ध राष्ट्रीयता – विशुद्ध (उदार) राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में सहायक होती है। उग्र-राष्ट्रीयता एक संकुचित धारणा है, जब कि विशुद्ध राष्ट्रीयता मानवतावादी दृष्टिकोण की पोषक है।
  6. अन्तर्राष्ट्रीय कानून – विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों व व्यवहार के नियमन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया गया है। सभी देश इन कानूनों का आदर करते हैं और विवाद की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण ली जाती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी अन्तर्राष्ट्रीयता में सहायक हुए हैं।
  7. अन्तर्राष्ट्रीय खेल – अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में खेलों ने भी पर्याप्त योगदान दिया है। आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल तथा अन्य प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। ये प्रतियोगिताएँ भी अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में सहायक सिद्ध होती हैं।
  8. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगठन – आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से विविध देशों के बीच मैत्री एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने लगे हैं। इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों व संगठनों से ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है, जो अन्तर्राष्ट्रीयता के लिए। अत्यन्त उपयोगी होता है।

अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्त्व
अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में मुख्यतया निम्नलिखित तत्त्व बाधक सिद्ध होते हैं-

  1. उग्र-राष्ट्रीयता – अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा संकुचित या उग्र-राष्ट्रीयता की है।
  2. राज्यों की सम्प्रभुता – अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में दूसरी बड़ी बाधा राष्ट्रीय राज्यों की सम्प्रभुता है। सम्प्रभुता के आधार पर प्रत्येक राष्ट्र अपने क्षेत्र में अपने को सर्वोच्च समझता है। ऐसी परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना करना सर्वथा असम्भव है।
  3. सैन्यवाद – आज विश्व में विभिन्न शक्तिगुट (Power Blocks) बने हुए हैं; जैसे- NATO, SEATO आदि। इनके कारण विश्व में शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यह सैन्यवाद भी अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक सिद्ध होता है।
  4. पूँजीवाद व साम्राज्यवाद – अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में एक बाधा पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद है। पूँजीवादी देश निर्बल, अविकसित, अर्द्ध-विकसित देशों पर आधिपत्य स्थापित करता है। इस प्रकार पूँजीवाद साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता है। साम्राज्यवादी नीतियाँ अन्तर्राष्ट्रीयता का तीव्र विरोध करती हैं।
  5. राजनीतिक मतभेद – आज विभिन्न देशों की राजनीतिक गतिविधियाँ इस प्रकार की हो गयी हैं कि उनमें परस्पर संघर्ष व टकराव की स्थिति बनी रहती है। यह संघर्ष व टकराव अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक सिद्ध होता है।
  6. राष्ट्रों की महत्त्वाकांक्षा – राष्ट्रों की बढ़ती महत्त्वाकांक्षाएँ व स्वार्थी प्रवृत्तियाँ भी अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक सिद्ध होती हैं।

प्रश्नं 5.
“स्वस्थ राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता की आधारशिला है।” इस कथन के आधार पर राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता के सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए। [2009, 11, 13, 14]
या
क्या राष्ट्रवाद विश्व-शान्ति के लिए हानिकारक है?
या
क्या राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद परस्पर विरोधी हैं?
या
राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीयवाद में सम्बन्ध बताइए। [2014]
उत्तर
राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद का पारस्परिक सम्बन्ध वर्तमान समय की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर दो परस्पर विरोधी धारणाएँ प्रचलित हैं। प्रथम, और मात्र सतही अध्ययन पर आधारित धारणा के अन्तर्गत राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद को परस्पर विरोधी कहा जाता है। इस श्रेणी के विचारकों का कथन है कि राष्ट्रवाद का तात्पर्य व्यक्ति का अपने प्रदेश के प्रति अनन्यतापूर्ण प्रेम है, जबकि अन्तर्राष्ट्रवाद का आशय यह है कि व्यक्ति अपने आपको सम्पूर्ण मानवीय जगत् का एक सदस्य समझकर सम्पूर्ण मानवीय जगत् के प्रति आस्था रखे।

लेकिन उपर्युक्त विचारधारा मिथ्या धारणाओं पर आधारित है। वास्तव में राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद परस्पर विरोधी नहीं हैं। राष्ट्रवाद का अन्तर्राष्ट्रवाद से विरोध केवल उसी स्थिति में होता है, जब राष्ट्रवाद को बहुत अधिक संकुचित और उग्र रूप में ग्रहण किया जाता है। विशुद्ध उदार राष्ट्रवाद जो कि राष्ट्रवाद का वास्तविक और उचित रूप है अपने उपासकों को देशभक्ति का सन्देश तो देता है, लेकिन यह देशभक्ति दूसरे राष्ट्रों के प्रति घृणा, द्वेष या बैर की भावना से प्रेरित न होकर ‘जीओ और जीने दो’ (Live and let live) की विचारधारा पर आधारित होती है। ‘जीओ और जीने दो’ की भावना पर आधारित विशुद्ध राष्ट्रवाद के इस भाव को व्यक्त करते हुए विलियम लॉयड गैरीसन लिखते हैं, “हमारा देश संसार है, हमारे देशवासी सारी मानवता हैं। हम अपने राष्ट्र (देश) को उसी प्रकार प्यार करते हैं जैसे हम अन्य देशों को प्यार करते हैं।’

इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रवाद का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा न रखें। अन्तर्राष्ट्रवाद राज्यों के विलय या अन्त की माँग नहीं करता, वरन् वह तो केवल यह चाहता है कि राष्ट्रीय हितों को मानवता के व्यापक हितों के साथ इस प्रकार से समन्वित किया जाये कि सभी राष्ट्र समानता और परस्परिक सहयोग के आधार पर शान्तिपूर्ण, सुखी और समृद्धि का जीवन व्यतीत राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता 143 कर सकें। हेज के शब्दों में, “आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय विश्व का तात्पर्य सर्वोत्कृष्ट स्थिति वाले राष्ट्रों के एक विश्व से ही है।” अत: स्वस्थ राष्ट्रीयता के आधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीयता का सफल संगठन हो सकता है। एक सफल अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीयता की स्वस्थ धारणा पर ही निर्भर करता है।

इस प्रकार राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद परस्पर विरोधी नहीं, वरन् राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रवाद की भूमिका या उसका प्रथम चरण है। जोसेफ (Joseph) के शब्दों में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयता व्यक्ति को मानवता से मिलाने वाली आवश्यक कड़ी है।” महात्मा गाँधी भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि “मेरे विचार से बिना राष्ट्रवादी हुए अन्तर्राष्ट्रवादी होना असम्भव है। अन्तर्राष्ट्रवाद तभी सम्भव हो सकता है, जब कि राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाये।”
लेकिन इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि राष्ट्रवाद/अन्तर्राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के रूप में उसी समय कार्य कर सकता है, जब कि राष्ट्रवाद को उग्र और संकुचित रूप में न अपनाकर उदार और विशुद्ध रूप में, देशभक्ति और सम्पूर्ण मानवता के हितों के एकाकार के रूप में अपनाया जाये। उग्र राष्ट्रवाद, जिसे बीसवीं सदी में हिटलर और मुसोलिनी द्वारा अपनाया गया, कुद्ध का कारण और अन्तर्राष्ट्रीयता का नितान्त विरोधी होता है। अतः एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि ‘उदार या विशुद्ध राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रवाद का प्रथम चरण, लेकिन उग्र-राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रीयता का नितान्त विरोधी है।”

आज आवश्यकता इस बात की है कि सत्य और न्याय पर आधारित राष्ट्रवाद और देशभक्ति के विशुद्ध भाव को ग्रहण किया जाये। बीसवीं सदी के प्रबुद्ध मनीषी लॉस्की लिखते हैं, “यूरोप का मानसिक जीवन सीजर और नेपोलियन का नहीं, ईसा का है, पूर्व की सभ्यता पर चंगेजखाँ और अकबर की अपेक्षा बुद्ध का प्रभाव कहीं गहरा और व्यापक है। अगर हमें जीना है तो इस सत्य को सीखना-समझना पड़ेगा। घृणा को प्रेम से जीता जाता है, असद् को सद् से, अधर्मता का परिणाम भी उसी जैसा होता है।”

आज के विश्व का प्रश्न राष्ट्रवाद या अन्तर्राष्ट्रवाद नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि देशप्रेम और स्वस्थ राष्ट्रवाद की भावना को उच्चतम स्तर तक विकसित किया जाये और उसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीयता, विश्व-शान्ति और विश्व-बन्धुत्व की भावना का विकास हो।

प्रश्न 6.
संयुक्त राष्ट्र के गठन के उद्देश्य क्या थे? इसके अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (2012)
उत्तर
संयुक्त राष्ट्र संघ
युद्ध को रोकने और समस्त विश्व में शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से 1919 में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ‘राष्ट्र संघ’ (League of Nations) की स्थापना की गयी थी। 1939 में दूसरा विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो जाने पर राष्ट्र की असफलता स्पष्ट हो गयी। ऐसी स्थिति में विविध अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर विचार किया गया और ‘सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन’ के आधार पर 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसी समय से संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग की दिशा में कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य
संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के अनुसार इस संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-

  1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शान्ति विरोधी तत्त्वों का निराकरण व आक्रामक कृत्यों को दूर करना।
  2. राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना व विश्वशान्ति को सुदृढ़ बनाने के अन्य उपाय करना।
  3. आर्थिक, सामाजिक और अन्य सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।
  4. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के प्रयत्नों तथा कार्यों में मेल स्थापित करना और इस दृष्टि से एक केन्द्र के रूप में कार्य करना।

सदस्यता (Membership) प्रारम्भ में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 51 राज्य इसके प्रारम्भिक सदस्य हैं। घोषणा-पत्र के अनुसार उन राज्यों को भी सदस्यता प्रदान की जा सकती है, जिन्हें सुरक्षा परिषद् के 5 स्थायी सदस्यों सहित सुरक्षा परिषद् के बहुमत और साधारण सभा के 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। किसी देश की शान्तिप्रियता, विधान के नियमों को स्वीकार करने तथा संघ के उत्तरदायित्व को पूरा करने की समर्थता भी संघ की सदस्यता के लिए अनिवार्य है। घोषणा-पत्र के सिद्धान्त का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित राज्य को संघ से निकाला जा सकता है।

संघ की सदस्य संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है और वर्तमान समय में इस संगठन की सदस्य संख्या 193 हो गई है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्विट्जरलैण्डे तटस्थता की विदेशी नीति का पालन करता है तथा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के आपसी विवादों से स्वयं को पूर्णतया अलग रखने की इच्छा के कारण उसने 2001 ई० तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं की। यदि कोई सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के नियमों-आदेशों की लगातार अवहेलना करता है, तो सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग और उनके कार्य
संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग हैं-

  1. साधारण सभा (महासभा) (General Assembly),
  2. सुरक्षा परिषद् (Security Council),
  3. आर्थिक व सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council),
  4. प्रन्यास परिषद् (Trusteeship Council),
  5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice),
  6. सचिवालय (Secretariat)

इनमें से प्रत्येक के संगठन और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है-

1. महासभा – संयुक्त राष्ट्र की एक महासभा होती है। सभी सदस्य-राष्ट्रों को महासभा की सदस्यता दी जाती है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इसमें अपने पाँच प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, किन्तु किसी भी निर्णायक मतदान के अवसर पर उन पाँचों का केवल एक ही मत माना जाता है। इस सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार सितम्बर माह में होता है। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार भी अधिवेशन हो सकता है। महासभा प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विषय पर विचार कर सकती है। साधारण विषयों में बहुमत से निर्णय लिया जाता है, किन्तु विशेष विषयों के निर्णय के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। सभा के कार्यों की देख-रेख के लिए एक अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति स्वयं महासभा ही करती है। यह सभा सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी तथा आर्थिक व सामाजिक परिषद् के 54 सदस्यों का निर्वाचन करती है। संयुक्त राष्ट्र के बजट को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार महासभा को ही दिया गया है।

2. सुरक्षा परिषद् – सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद् में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा साम्यवादी चीन इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनावों महासभा द्वारा दो वर्षों के लिए होता है। इस परिषद् का मुख्य कार्य विश्वशान्ति को प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित रखना है। किसी भी वाद-विवाद का अन्तिम निर्णय पाँच स्थायी सदस्यों की सहमति एवं चार अस्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर लिया जाता है। यदि स्थायी सदस्यों में से किसी एक सदस्य की किसी विषय पर अस्वीकृति हो जाती है, तो वह निर्णय रद्द हो जाता है। स्थायी सदस्यों के इस अधिकार को ‘निषेधाधिकार’ (Veto Power) कहते हैं।

इस परिषद् को विश्व में शान्ति स्थापना करने के लिए असीम अधिकार प्राप्त हैं। इस परिषद् ने अपने इन अधिकारों का अनेक अवसरों पर सदुपयोग भी किया है। इसे आवश्यकतानुसार अपनी सैन्य शक्ति के प्रयोग करने का भी अधिकार प्राप्त है।
सुरक्षा परिषद् के प्रमुख कार्य – सुरक्षा परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं-

  • अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्थापित करना।
  • अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद के कारणों की जाँच करना और उसके निराकरण के शान्तिपूर्ण समाधान के उपाय खोजना।
  • युद्धविराम लागू करने के लिए आर्थिक सहायता को रोकना और सैन्य शक्ति का प्रयोग करना।
  • महासभा को नए सदस्यों के सम्बन्ध में सुझाव देना।
  • अपनी वार्षिक तथा अन्य रिपोर्ट महासभा को भेजना।

3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् – परिषद् के इस अंग की स्थापना का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्रों को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए सहायता देना है। इसके 54 सदस्यों का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ, समाज, स्वास्थ्य तथा शिक्षा एवं संस्कृति आदि से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन कर इनके समाधान हेतु योजना बनाना होता है।

4. प्रन्यास परिषद् – इस परिषद् का मुख्य लक्ष्य विश्व में पराधीन एवं पिछड़े हुए देशों की सुरक्षा व देखभाल करना है। इस परिषद् के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-

  • सुरक्षित प्रदेश के सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार करना।
  • संरक्षित क्षेत्रों की जनता के आवेदन-पत्रों पर विचार करना।
  • संरक्षित क्षेत्रों के स्थलों का घटनास्थल पर जाकर स्वयं निरीक्षण करना।

माइक्रोनेशिया तथा पलाऊ राज्यों के सार्वभौमिक राष्ट्र बन जाने के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल के अन्तर्गत अब कोई राज्य नहीं है। यद्यपि अब भी माइक्रोनेशिया की सुरक्षा का भार संयुक्त राज्य अमेरिका पर ही है। 5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय – यह संयुक्त राष्ट्र को न्यायालय है। इसमें 15 न्यायाधीश हैं, जिनका चुनाव सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा द्वारा होता है। इस न्यायालय का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सदस्य राष्ट्रों के कानूनी विवादों को निपटाना है। यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग (नीदरलैण्ड) में स्थित है।

6. सचिवालय – यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय है। इसका प्रमुख सेक्रेटरी जनरल होता है। इसे महासचिव भी कहते हैं। इसके अधीन लगभग 10 हजार छोटे-बड़े अधिकारियों का एक वर्ग है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा करती है। महासचिव का कार्य संयुक्त राष्ट्र के कार्यों की रिपोर्ट तैयार कर प्रतिवर्ष महासभा के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। इसके अतिरिक्त शान्ति एवं सुरक्षा के भंग होने की आशंका से सम्बन्धित आशय की सूचना महासचिव सुरक्षा परिषद् को देता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 150 शब्द) (4 अंक)

प्रश्न 1.
राष्ट्रीयता के विकास में दो उत्तरदायी तत्त्वों का उल्लेख कीजिए।
या
राष्ट्रवाद के दो कारण लिखिए। [2009]
या
राष्ट्रीयता के किन्हीं दो तत्त्वों का वर्णन कीजिए। [2009, 11, 12]
उत्तर
राष्ट्रीयता के विकास में दो उत्तरदायी तत्त्व निम्नवत् हैं-

1. भाषायी एकता – भाषा की एकता भी राष्ट्रीयता का एक निर्माणक तत्त्व है और राष्ट्रीयता के निर्माण में जातीय एकता की अपेक्षा भाषा की एकता का महत्त्व अधिक है। इस सम्बन्ध में बर्नार्ड जोजफ ने तो यहाँ तक कहा है, “भाषा राष्ट्रीयता का सबसे शक्तिशाली तत्त्व है।” सामान्य भाषा ऐतिहासिक परम्पराओं को जीवित रखने में सहायक होती है और एक ऐसे राष्ट्रीय मनोविज्ञान को जन्म देती है जिसमें सामान्य नैतिकता का विकास सम्भव होता है, लेकिन सामान्य भाषा के बिना भी राष्ट्रीयता का विकास हो सकता है और एक भाषायी क्षेत्र भी पृथक्-पृथक् राष्ट्र हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, स्विट्जरलैण्ड और भारत में एक से अधिक भाषाएँ बोली जाने पर भी ये एक राष्ट्र हैं और अमेरिका तथा कनाडा में एक ही भाषा बोले जाने पर भी ये पृथक्-पृथक् राष्ट्र हैं।

2. जातीय एकता – लम्बे समय तक जातीय एकता राष्ट्रीयता का सबसे मुख्य आधार रहा है। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीयता एक विशेष प्रकार की आत्मिक चेतना के भाव का नाम है। जिसमें समान जातीयता का तत्त्व शायद सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होता है, किन्तु अब राष्ट्रीयता के निर्माणक तत्त्व के रूप में जातीयता का महत्त्व कम होता जा रहा है और प्रो० हेज के शब्दों |में कहा जा सकता है, “यदि कहीं रक्त की पवित्रता मिल सकती है तो वह केवल असभ्य जातियों में ही सम्भव है।’ स्विट्जरलैण्ड, भारत, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका इस बात के उदाहरण हैं कि जातीय एकता राष्ट्रीयता के निर्माण हेतु आवश्यक नहीं है।

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प्रश्न 2.
राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक तत्त्वों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। [2007, 08, 14]
उत्तर
राष्ट्रीयता के विकास में बाधक बनने वाली अनेक बातें हैं। राष्ट्रीयता के विकास के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित हैं-

1. अज्ञान एवं अशिक्षा – अज्ञान तथा अशिक्षा व्यक्तियों को मानसिक रूप से पृथक् करते हैं, उनमें कलुषित भावनाएँ भरते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीयता के विकास में बाधक सिद्ध होते है।

2. साम्प्रदायिकता की भावना – साम्प्रदायिकता राष्ट्रीयता के मार्ग की प्रमुख बाधा है। इससे राष्ट्रीयता खण्डित होती है। साम्प्रदायिकता का अर्थ है-“सम्प्रदाय का हौआ खड़ा करके व्यक्तियों की भावनाओं को भड़काना और राष्ट्रीयता’ की जगह ‘साम्प्रदायिक उन्माद फैलाना।” कट्टरपन्थी शक्तियाँ राष्ट्र को एकता और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने से रोकती

3. यातायात के श्रेष्ठ साधनों का अभाव – आवागमन के अच्छे साधनों के अभाव में विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत दूरस्थ स्थानों के निवासियों में संवादहीनता की स्थिति के कारण एकता की वह भावना जन्म नहीं ले पाती जो राष्ट्रीयता की आत्मा होती है।

4. प्रान्तीयता की भावना – इस भावना के कारण विभिन्न प्रान्तों में रेहने वाले व्यक्ति स्वयं को राष्ट्र का नागरिक न समझकर प्रान्त विशेष का ही निवासी मानते हैं। इसी भावना के कारण क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष होता रहता है, जिससे राष्ट्रीयता की भावना को क्षति पहुँचती है।

5. भाषावाद – जिन देशों में अनेक भाषा में बोलने वाले व्यक्ति निवास करते हैं वहाँ पर प्रायः व्यक्ति अपनी भाषा को ही सब-कुछ समझकर अन्य भाषाओं के प्रति द्वेष-भाव अपना लेते हैं। इससे भाषायी उपद्रवों को प्रोत्साहन मिलता है, जिसका राष्ट्रीयता पर घातक प्रभाव पड़ता है।

6. जातिवाद – जातिवाद भी राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक है। जातिवाद की भावना दूसरी जाति के प्रति घृणा का भाव जाग्रत करती है। जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज छोटे-छोटे भागों में बँटा होता है। प्रत्येक जाति राष्ट्रीय हितों के स्थान पर जातीय हितों को प्राथमिकता देती है। इसी कारण राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो पाता है।

प्रश्न 3.
अन्तर्राष्ट्रीयता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। [2007, 08]
या
अन्तर्राष्ट्रीयता के पक्ष में दो तर्क दीजिए। [2011, 14, 15]
या
लघु उत्तर दीजिए- अन्तर्राष्ट्रीयता के गुण।
उत्तर
अन्तर्राष्ट्रीयता की विशेषताएँ या गुण निम्नलिखित हैं-

  1. जिस प्रकार राष्ट्रीयता देश-प्रेम की भावना है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीयता विश्व-प्रेम की भावना है। अन्तर्राष्ट्रीयता विश्वबन्धुत्व की आध्यात्मिक भावना का रूपान्तर है।
  2. अन्तर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राज्य का ही सदस्य नहीं, वरन् विश्व का नागरिक है।
  3. अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना से मनुष्यों के अन्दर मित्रता और सहानुभूति की भावना जाग्रत होती है।
  4. इससे विश्व के सभी व्यक्तियों की उन्नति होती है तथा सम्पूर्ण विश्व एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो जाता है।
  5. इस भावना के विकास के कारण जो धन हथियारों और सेना पर देश अपने रक्षार्थ व्यय करते हैं, वह बच जाएगा और संसार की भलाई में लगाया जा सकता है।
  6. राष्ट्रीयता से उत्पन्न हुए जो गन्दे छल और तुच्छ द्वेष के भाव बने थे, वे अन्तर्राष्ट्रीयता के कारण नष्ट हो जाएँगे।
  7. समस्त देशों के अन्दर उच्च और निम्न का जो भाव एक-दूसरे के प्रति बनता है, वह नष्ट हो जाएगा।
  8. अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का पूरा विस्तार हो जाने के पश्चात् संसार में पूर्ण शान्ति स्थापित हो जाएगी तथा युद्ध का भय सदा के लिए जाता रहेगा।

प्रश्न 4.
अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में सहायक किन्हीं चार तत्त्वों का वर्णन कीजिए। [2015]
उत्तर
अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में सहायक चार तत्त्व निम्नवत् हैं-

1. वैज्ञानिक आविष्कार – आधुनिक युग विज्ञान का युग है और इस युग में वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों के कारण विश्व के सभी देश एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये हैं। रेल, मोटर, जहाज, वायुयान, तार, टेलीफोन, रेडियो आदि ने विभिन्न राज्यों के बीच की दूरी को समाप्त कर सम्पूर्ण विश्व को एक इकाई बना दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण विश्व के जिस नवीन रूप का उदय हुआ है, उससे अन्तर्राष्ट्रीयता को विशेष प्रोत्साहन मिला है।

2. समाचार-पत्र, रेडियो व साहित्य – अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में समाचार-पत्र, रेडियो व | अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। एक देश के समाचार-पत्र दूसरे देश में भी जाते हैं और मडरियागा (Madariaga) के शब्दों में, “विचारों और समाचारों की दृष्टि से आज के विश्व ने एक संयुक्त इकाई का रूप धारण कर लिया है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संघ व संगठन जैसे यूनेस्को’ ऐसे साहित्य का प्रचुर मात्रा में प्रकाशन कर रहे हैं, जिससे विभिन्न देशों के निवासी एक-दूसरे के जीवन, संस्कृति और समस्याओं से भलीभाँति परिचित हो सकें। इस प्रकार समाचार-पत्र व साहित्य अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं।

3. राष्ट्रीयता – यद्यपि यह कथन विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होता है कि राष्ट्रीयता ने अन्तर्राष्ट्रीयता को जन्म दिया, किन्तु बहुत कुछ सीमा तक यह एक सत्य है। इतिहास की यह शिक्षा है कि विकासक्रम के अन्तर्गत विचारधाराएँ प्रतिक्रियाओं के रूप में जन्म लेती हैं। जब 19वीं सदी के राष्ट्रीय राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुँच गये तो उनके कुछ दुर्गुण स्पष्ट हुए और उन्होंने विश्वयुद्ध जैसी जटिल समस्याएँ भी उत्पन्न कर दीं। अतः मानवता के सुख और शान्ति के लिए इस संकीर्ण राष्ट्रीयता का अन्त कर अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना की दिशा में विचार किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीयता की प्रतिक्रिया के रूप में अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धान्त तथा व्यवहार का जन्म हुआ।

4. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगठन – राष्ट्रों में पारस्परिक स्नेह और सद्भावना का विकास करने में राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसी प्रकार के अन्य संगठनों का योग भी कम नहीं है। अब तो जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हो रहा है। और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अब ऐसे संगठनों की कमी नहीं है, जिनका रूप अन्तर्राष्ट्रीय है और जो अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में यथेष्ट योग दे रहे हैं। ये सम्मेलन और संगठन ऐसे वातावरण की सृष्टि करते हैं, जिसका होना अन्तर्राष्ट्रीयता के लिए नितान्त आवश्यक है।

प्रश्न 5.
संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा (महासभा) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर
यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। संघ के सभी सदस्य साधारण महासभा के सदस्य होते हैं। यह सभा प्रतिवर्ष अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। प्रत्येक राज्य साधारण महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परन्तु उनका केवल एक मत होता है। साधारण महासभा का वर्ष में केवल एक अधिवेशन सितम्बर माह के तीसरे गुरुवार को प्रारम्भ होता है। आवश्यकता अनुभव होने पर महामन्त्री विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय 2/3 बहुमत से और अन्य प्रश्नों का निर्णय साधारण बहुमत से किया जाता है। साधारण महासभा यद्यपि मुख्य रूप से चार प्रकार के कार्य करती है-विचार-विमर्श सम्बन्धी, निर्वाचन सम्बन्धी, आर्थिक और संवैधानिक। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य विचार-विमर्श सम्बन्धी है। यह अपनी महत्त्वपूर्ण सिफारिशें सुरक्षा परिषद् को भेजती है। साधारण महासभा सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक व सामाजिक परिषद् के 54 सदस्यों व अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनती है। यह महासचिव के चुनाव में भाग लेती है, संघ के बजट पर विचार करती है व स्वीकार करती है। अपने 2/3 बहुमत से घोषणा-पत्र में संशोधन कर सकती है। शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव से साधारण महासभा के महत्त्व और शक्तियों में आशातीत वृद्धि हुई है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 50 शब्द) (2 अंक)

प्रश्न 1.
भाषा की एकता कैसे राष्ट्रीयता का निर्माण करने में सहायक है ?
उत्तर
राष्ट्रीयता के निर्माण में भाषा की एकता का केन्द्रीय महत्त्व है। किसी जन-समूह में पायी जाने वाली सामान्य भाषा एक सामान्य साहित्य, संस्कृति तथा गौरव को जन्म देती है। रैम्जे म्योर के अनुसार, “राष्ट्र के निर्माण में भाषा जाति की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होती है।” मैक्स हिल्डबर्ट बोहम का कथन है कि “आधुनिक राष्ट्रीयता का सम्भवतः सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व भाषा है। सामान्य भाषा ऐतिहासिक परम्पराओं को जीवित रखने में सहायक सिद्ध होती है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि बिना सामान्य भाषा के राष्ट्रीयता हो ही नहीं सकती। स्विट्जरलैण्ड में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं फिर भी वह एक राष्ट्र है। अमेरिका और कनाडा के निवासी एक ही भाषा बोलते हैं, परन्तु अलग-अलग राष्ट्र हैं। भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं फिर भी भारत एक राष्ट्र के रूप में है। अनुभवी विद्वानों का विचार है कि शिक्षा के प्रसार से धीरे-धीरे सामान्य भाषा की उपयोगिता शिथिल होती जाएगी।

प्रश्न 2.
राष्ट्रीयता के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपायों की विवेचना कीजिए। [2007, 12]
उत्तर
राष्ट्रीयता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को निम्नांकित उपायों से दूर किया जा सकता है।

  1. संकुचित भावनाओं का त्याग और देश-प्रेम या देशभक्ति की प्रबल भावना का विकास किया जाना चाहिए।
  2. देश के विभिन्न भागों में भावनात्मक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
  3. शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रसार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए।
  4. देशभर में परिवहन तथा संचार के साधनों का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए।
  5. देश के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित आर्थिक विकास किया जाना चाहिए।
  6. संकीर्ण हितों तथा स्वार्थपूर्ण मनोवृत्तियों पर आधारित राजनीति को नियन्त्रित किया जाना चाहिए
  7. देश में सुदृढ़ तथा न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की जानी चाहिए।

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प्रश्न 3.
राष्ट्रवाद के दो लाभ बताइए। [2012]
उत्तर
राष्ट्रवाद के दो लाभ निम्नवत् हैं-

  1. देश-प्रेम का आधार – राष्ट्रीयता और देशभक्ति पर्यायवाची शब्द हैं। राष्ट्रीयता व्यक्तियों को अपने देश के प्रति प्रेम करना सिखाती है। जब व्यक्ति अपने देश से प्रेम करने लगते हैं तो वे देश की उन्नति करने का प्रयत्न भी करते हैं।
  2. चरित्र-निर्माण में सहायक – राष्ट्रीयता व्यक्तियों के चरित्र-निर्माण में सहायक होती है। राष्ट्रीयता मनुष्य को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए त्याग करना सिखाती है। राष्ट्रीयता व्यक्तियों में अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, सहयोग, सहानुभूति, सहायता इत्यादि नागरिक गुणों की शिक्षा देती है।

प्रश्न 4.
राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता में कोई दो अन्तर बताइए। [2007]
उत्तर
राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता में दो मूलभूत अन्तर निम्नवत् हैं-

  1. राष्ट्रीयता एक पवित्र भावना है, जो क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्कृति और सभ्यता की भिन्नता होते हुए भी लोगों को एकता के सूत्र में बाँधकर राष्ट्र को सुदृढ़ तथा संगठित करती है। यह एक नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसके विपरीत, जब राष्ट्रीयता राजनीतिक एकता तथा स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेती है तो वह राष्ट्र कहलाने लगती है। उदाहरणस्वरूप सन् 1947 से पूर्व भारतीय मुस्लिम एक राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। परन्तु जब पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य की स्थापना हुई तो वे पाकिस्तान में एक राष्ट्र कहलाने लगे।
  2. राष्ट्रीयता एक अमूर्त भावना है, जबकि राष्ट्र का रूप मूर्त होता है।

प्रश्न 5.
‘राष्ट्रवाद; सैन्यवाद एवं युद्ध को जन्म देता है।’ इस कथन की विवेचना कीजिए।
उत्तर
जब किसी देश की राष्ट्रीयता की भावना अपने उग्र रूप में चरम शिखर पर पहुँच जाती है तो यह दूसरे देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। राष्ट्रीयता के कारण अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति पनपती है। इससे दूसरे राष्ट्रों के प्रति घृणा और अपनी राष्ट्रीय पद्धति उन पर थोपने की भावना पैदा होती है; अतः युद्धों का जन्म होता है और युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सैन्यवाद को प्रोत्साहन मिलता है। फ्रांस और जर्मनी के नागरिक सैकड़ों वर्षों तक इसी भावना के कारण एक-दूसरे को शत्रु समझते रहे। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण राष्ट्रवाद ही था। हेज ने लिखा है, “वर्तमान शताब्दी के अधिकांश युद्धों का कारण राष्ट्रवाद है। इसने विगत सौ वर्षों में जितना रक्तपात कराया है, उतना मध्ययुग के कई सौ वर्षों में धर्म या किसी अन्य तत्त्व ने नहीं कराया।”

प्रश्न 6.
अन्तर्राष्ट्रीयता की दो बाधाओं का उल्लेख कीजिए। [2007]
उत्तर
अन्तर्राष्ट्रीयता की दो बाधाएँ निम्नवत् हैं-

1. आतंकवाद – अभी हाल ही के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में एक नई और बड़ी बाधा ने जन्म लिया है, यह बाधा है—आतंकवाद और राज्य प्रायोजित आतंकवाद। जब एक राज्य या धार्मिक कट्टरता पर आधारित कोई संगठन किसी अन्य राज्य या राज्यों के प्रसंग में आतंकवादी गतिविधियों को अपनाता और प्रोत्साहित करता है तो राज्यों के आपसी सम्बन्धों में गहरे विरोध की स्थिति जन्म ले लेती है तथा वातावरण अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में एक बड़ा बाधक तत्त्व बन जाता है।

2. साम्राज्यवाद – अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में दूसरी बड़ी बाधा शक्तिशाली राज्यों की साम्राज्यवादी भावना है जिसका एक रूप उपनिवेशवाद कहा जा सकता है। साम्राज्यवाद राजनीतिक और आर्थिक शोषण का एक ऐसा यन्त्र है जो पिछड़े हुए देश को विकसित नहीं होने देता। डॉ० डी०एन० प्रिट (Dr. D.N. Pritt) का विचार है, “विश्वे संघ सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव उस समय तक सफलता के द्वार तक नहीं पहुंच सकता है, जब तक कि संसार में पूँजीवाद और साम्राज्यवाद उपस्थित है।”

प्रश्न 7.
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? [2007, 08, 10, 11, 14, 16]
या
संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। [2011, 13]
उत्तर
संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के अनुसार इसके निम्नलिखित चार प्रमुख उद्देश्य हैं।

  1. सामूहिक व्यवस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियन्त्रण में रखना।
  2. राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना एवं विश्व-शान्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य उपाय करना।
  3. आर्थिक, सामाजिक और अन्य सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।
  4. उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के प्रयत्नों एवं कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना और इस दृष्टि से एक केन्द्र के रूप में कार्य करना।

प्रश्न 8.
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के संगठन का वर्णन कीजिए।
उत्तर
यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी है। संघ में इसका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद् में 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य हैं—संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा साम्यवादी चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव साधारण महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद् का प्रमुख कार्य विश्व-शान्ति बनाये रखना है। परिषद् में कार्य-विधि सम्बन्धी विषयों पर 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों के मत से निर्णय हो जाते हैं, परन्तु अन्य सभी विषयों पर इन 9 मतों में 5 स्थायी सदस्यों के मत आवश्यक होते हैं। प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार (Veto) प्राप्त होता है। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने में सुरक्षा परिषद् ने बहुत सराहनीय कार्य किये हैं। यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद परस्पर बातचीत, मध्यस्थों द्वारा, अन्य प्रतिबन्ध लगाकर हल न किया जा सके तो यह आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही कर सकती है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की तिथि एवं वर्ष लिखिए। [2014, 16]
उत्तर
24 अक्टूबर, 1945

प्रश्न 2.
संयुक्त राष्ट्र संघ के दो अंगों के नाम लिखिए। [2008]
या
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार अंगों के नाम लिखिए। [2011, 14, 15]
उत्तर

  1. महासभा,
  2. सुरक्षा परिषद्,
  3. न्यास परिषद् तथा
  4. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय।

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प्रश्न 3.
सुरक्षा परिषद् में कुल कितने सदस्य हैं? [2007, 09, 11, 12, 13]
उत्तर
सुरक्षा परिषद् में कुल पन्द्रह सदस्य होते हैं।

प्रश्न 4.
सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के नाम बताइए।
या
सुरक्षा परिषद के दो स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। [2007, 08, 09, 10, 12]
उत्तर
सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा साम्यवादी चीन (एशिया से)।

प्रश्न 5.
राष्ट्रवाद के दो कारकों को लिखिए। [2009]
या
राष्ट्रवाद के दो गुण बताइए। [2012]
उत्तर

  1. राष्ट्रीयता साहित्य और संस्कृति का विकास करती है।
  2. राष्ट्रवाद विभिन्नताओं की रक्षा करता है।

प्रश्न 6.
अन्तर्राष्ट्रीयता के पक्ष में दो तर्क दीजिए। [2007, 11, 14]
उत्तर

  1. विश्व सरकार की कल्पना का साकार होना – अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के द्वारा ही विश्व सरकार की कल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है।
  2. मानव-मात्र का विकास सम्भव होना – अन्तर्राष्ट्रीयता के भावों के सहारे हम संकीर्ण राष्ट्रीय दायरे से बाहर निकलकर समस्त विश्व को अपना बना सकेंगे और तब सारा विश्व ही हमारा कुटुम्ब या परिवार-सा हो जाएगा।

प्रश्न 7.
राष्ट्रीयता (राष्ट्रवाद) के दो दोष बताइए।
उत्तर

  1. जातीय भेदभाव की भावना तथा
  2. साम्राज्यवाद।

प्रश्न 8.
राष्ट्रीयता किसे कहते हैं ?
उत्तर
प्रो० गिलक्रिस्ट के शब्दों में, “राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक भावना है।”

प्रश्न 9.
राष्ट्रीयता के किन्हीं दो तत्त्वों का वर्णन कीजिए। [2007, 09, 11]
या
राष्ट्रीयता का कोई एक मूल तत्त्व बतलाइए। [2014]
उत्तर

  1. भाषा की एकता तथा
  2. सामान्य संस्कृति तथा परम्पराएँ।

प्रश्न 10.
अन्तर्राष्ट्रीयता के दो गुण बताइए।
उत्तर

  1. विभिन्न राष्ट्रों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है तथा
  2. युद्ध की सम्भावना कम हो जाती है।

प्रश्न 11.
अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में सहायक दो तत्त्व बताइए।
उत्तर

  1. यातायात के साधनों का विकास तथा
  2. अन्तर्राष्ट्रीय खेल।

प्रश्न 12.
अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में आने वाली दो बाधाएँ क्या हैं? [2007, 12]
उत्तर

  1. साम्राज्यवाद तथा
  2. सैन्यवाद।

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प्रश्न 13.
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है? [2007, 09, 13, 15]
उत्तर
न्यूयॉर्क (अमेरिका) में।

प्रश्न 14.
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन कैसे होता है?
उत्तर
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है।

प्रश्न 15.
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? [2015]
उत्तर
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

1. निम्नलिखित में कौन-सा राष्ट्रीयता का तत्त्व है?
(क) शिक्षा
(ख) साम्प्रदायिकता
(ग) यातायात के साधन
(घ) भाषा की एकता

2. राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक तत्त्व हैं-
(क) ऐतिहासिक स्मृतियाँ
(ख) भाषा
(ग) अज्ञान एवं अशिक्षा
(घ) जातीय एकता

3. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीयता का निर्माणक तत्त्व नहीं है? [2007]
(क) भौगोलिक एकता
(ख) धार्मिक एकता
(ग) सामान्य आर्थिक हित
(घ) क्षेत्रीयता

4. राष्ट्रीयता का गुण है-
(क) साम्प्रदायिकता
(ख) एकता की स्थापना में योगदान
(ग) साम्राज्यवाद
(घ) सैन्यवाद

5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय है
(क) न्यूयॉर्क में
(ख) वाशिंगटन में
(ग) जेनेवा में
(घ) हेग में

6. वह भारतीय महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की अध्यक्षा बनी थीं
(क) श्रीमती इन्दिरा गाँधी
(ख) अरुणा आसफ अली
(ग) सरोजिनी नायडू
(घ) श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित

7. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई- [2008, 11, 14]
(क) 24 अक्टूबर, 1944 में
(ख) 15 नवम्बर, 1945 में
(ग) 24 अक्टूबर, 1946 में
(घ) 24 अक्टूबर, 1945 में

8. सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की संख्या है-
(क) चार
(ख) पाँच
(ग) सात
(घ) आठ

9. सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य है
(क) भारत
(ख) स्पेन
(ग) जर्मनी
(घ) चीन

10. निम्नलिखित में से सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य कौन-सा देश नहीं है ? [2012]
(क) अमेरिका
(ख) ब्रिटेन
(ग) फ्रांस,
(घ) जर्मनी

11. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं?
(क) 10
(ख) 12
(ग) 15
(घ) इनमें से कोई नहीं

12. निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य नहीं है- [2012, 14]
(क) यू० एस० ए०
(ख) चीन
(ग) जापान
(घ) फ्रांस

13. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? [2009, 15, 16]
(क) मास्को
(ख) जेनेवा
(ग) पेरिस
(घ) न्यूयॉर्क

उत्तर

  1. (घ) भाषा की एकता,
  2. (ग) अज्ञान एवं अशिक्षा,
  3. (घ) क्षेत्रीयता,
  4. (ख) एकता की स्थापना में योगदान,
  5. (घ) हेग में,
  6. (घ) श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित,
  7. (घ) 24 अक्टूबर, 1945 में,
  8. (ख) पाँच,
  9. (घ) चीन,
  10. (घ) जर्मनी,
  11. (ग) 15,
  12. (ग) जापान,
  13. (घ) न्यूयॉर्क

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UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data

UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data (समंकों का प्रदर्शन) are part of UP Board Solutions for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data (समंकों का प्रदर्शन).

Board UP Board
Textbook NCERT
Class Class 12
Subject Economics
Chapter Chapter 25
Chapter Name Presentation of Data (समंकों का प्रदर्शन)
Number of Questions Solved 43
Category UP Board Solutions

UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data (समंकों का प्रदर्शन)

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (6 अंक)

प्रश्न 1
आँकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं ? रेखाचित्र द्वारा आँकड़ों के प्रदर्शन का क्या महत्त्व है ? [2007]
या
समंकों के चित्रमय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं। आर्थिक अध्ययनों में इसके उपयोग बताइए। [2007]
या
दण्ड आरेख से आप क्या समझते हैं ? दण्ड आरेख के प्रकारों की विवेचना कीजिए। [2010, 15]
या
आँकड़ों के चित्र सहित प्रदर्शन की उपयोगिता (महत्त्व) की विवेचना कीजिए। [2013]
या
समंकों के रेखाचित्रीय निरूपण के लाभों का वर्णन कीजिए। [2014]
उत्तर:
सांख्यिकी का यह महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है कि जटिल और विशाल आँकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत करना कि वे समझने में सरल हो जाएँ। वर्गीकरण और सारणीयन के अन्तर्गत भी यही उद्देश्य निहित होता है। कभी-कभी अंकों का यह जमघट मस्तिष्क को भारी कर देता है। इसीलिए सांख्यिकीय आँकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन की आवश्यकता समझी गयी।
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं-“सांख्यिकीय आँकड़ों (समंकों) को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए ज्यामितीय आकृतियों; जैसे-रेखाचित्र, दण्ड-चित्र, वृत्त चित्र, आयत चित्र अथवा मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया को आँकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहते हैं।”

आँकडों के चित्रमय प्रदर्शन का महत्त्व या लाभ उपयोगिता)
आँकड़ों को जब चित्रों के माध्यम से निरूपित किया जाता है तब वे अधिक आकर्षक तथा समझने में सरल हो जाते हैं। ठीक ही कहा गया है–“एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है।” रेखाचित्र द्वारा आँकड़ों के प्रदर्शन के महत्त्व या लाभ निम्नलिखित हैं

1. चित्र समंकों को सरल व सुबोध बनाते हैं – जब समंक लम्बे-चौड़े दिये होते हैं तब उन्हें समझना कठिन होता है। बड़े-बड़े समंकों को देखकर मस्तिष्क परेशान हो जाता है तथा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। सांख्यिकीय आँकड़े चित्रों, आकृतियों व आलेखों द्वारा निरूपित किये जाने से सरल तथा सुबोध हो जाते हैं।

2. अधिक समय तक स्मरणीय – समंकों को देखकर याद करना कठिन होता है, परन्तु चित्रों की स्मृति मस्तिष्क में दीर्घकाल तक बनी रहती है।

3. विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं – सांख्यिकीय चित्रों को देखकर शिक्षित तथा सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी उनका अर्थ समझ जाते हैं। चित्रों को समझाने के लिए सांख्यिकी के सूत्रों आदि का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है।

4. समय व श्रम में बचत – चित्रों को समझने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने में कम समय व कम श्रम की आवश्यकता होती है। चित्रों को देखकर ही समंक पर्याप्त मात्रा में समझ में आ जाते हैं।

5. आकर्षक एवं प्रभावशाली – रेखाचित्रे अपनी आकृति, सरलता वे सुन्दरता के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसका स्थायी प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है।

6. तुलना करने में सहायक – सांख्यिकीय आँकड़ों को चित्रों, आकृतियों, आलेखों द्वारा निरूपित करने से उनका तुलनात्मक अध्ययन सुविधाजनक हो जाता है। चित्रों को देखकर विभिन्न समंकों की तुलना सरलतापूर्वक की जा सकती है। वास्तव में चित्रों का सबसे अधिक महत्त्व समंकों की तुलना करने में ही दृष्टिगत होता है।

7. विज्ञापन में सहायक – सामान्यत: विज्ञापनों के साथ उपयुक्त चित्र बने होते हैं, जिनके माध्यम से विज्ञापन अधिक आकर्षक तथा बोधगम्य हो जाते हैं। आज के प्रतियोगिता के युग में विज्ञापनों का अत्यधिक महत्त्व है। रेखाचित्र विज्ञापन को अधिक आकर्षण व सौन्दर्य प्रदान करते हैं।

8. जनसाधारण को लाभ – आज के वैज्ञानिक युग में आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए व्यापारी, अर्थशास्त्री, चिकित्साशास्त्री व सरकार रेखाचित्रों, विशेष रूप से स्तम्भ चार्टी व बिन्दु चित्रों का अधिक उपयोग करते हैं, जिनका लाभ जनसाधारण को भी मिलता है।
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सांख्यिकीय चित्रों की उपयोगिता सार्वभौमिक है।

प्रश्न 2
समंकों को रेखाचित्रों द्वारा प्रदर्शित करने की विभिन्न विधियाँ बताइए।
या
दण्ड-चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [2011]
उत्तर:
सांख्यिकी में सामान्यत: निम्नलिखित प्रकार के रेखाचित्रों का प्रयोग किया जाता है

  1. एक विमा (विस्तार) वाले चित्र (One dimensional diagrams),
  2. दो विमा (विस्तार) वाले चित्र (Two dimensional diagrams),
  3. तीन विमा (विस्तार) वाले चित्र (Three dimensional diagrams),
  4. मानचित्र (Map diagrams) तथा
  5. चित्र-लेख (Pictograms)

एक विमा (विस्तार) वाले चित्र
जब समंक पद-माला विच्छिन्न होती है और उसके किसी एक गुण की तुलना करनी होती हैं तो एक विमा (विस्तार) वाले चित्रों की रचना की जाती है। इस प्रकार के चित्रों की रचना केवल चित्रों की लम्बाई में ही पदों के मूल्यों के अनुसार की जाती है। मोटाई सामान्यतः एकसमान होती है और पदों के मूल्यों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता है। एक विमा (विस्तार) वाले चित्र दो प्रकार के होते हैं
(क) रेखाचित्र तथा
(ख) दण्ड-चित्र।

(क) रेखाचित्र (Line Diagram) – आँकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन के अन्तर्गत यह चित्र प्रदर्शन में सबसे सरल है। इस चित्र का प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ किसी तथ्य से सम्बन्धित आँकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो, लेकिन उनमें अन्तर बहुत कम हो। इस चित्र में समंकों को दर्शाने के लिए खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इस चित्र का लाभ यह है कि समंकों के बीच तुलना आसानी से हो जाती है। यह चित्र आकर्षक नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। (पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है।)

(ख) दण्ड-चित्र (Bar Diagram) – इस चित्र का प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ किसी तथ्य से सम्बन्धित पद-मूल्यों की संख्या कम हो। दण्ड-चित्र की रचना के लिए एक निश्चित पैमाना निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक पद-मूल्य को इस पैमाने के आधार पर बदलकर दण्डों की लम्बाई निश्चित की जाती है। इन चित्रों में सभी दण्डों की मोटाई का एक-समान होना आवश्यक है। दण्ड-चित्र पाँच प्रकार के होते हैं

(1) सरल दण्ड-चित्र – ये दो प्रकार से बनाये जा सकते हैं
(i) उदग्र दण्ड-चित्र तथा

  1. क्षैतिज दण्ड-चित्र।
  2. बहु-दण्ड-चित्र।
  3. द्वि-दिशा दण्ड-चित्र।
  4. अन्तर्विभक्त दण्ड-चित्र।
  5. प्रतिशत अन्तर्विभक्त दण्ड-चित्र।

दो विमा (विस्तार) वाले चित्र
दो विमा वाले चित्र उन चित्रों को कहते हैं जिनमें समंकों का चित्रण दो विस्तारों – ऊँचाई और चौड़ाई-को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसीलिए इन्हें क्षेत्रफल चित्र (Area diagram) अथवा धरातल चित्र (Surface diagram) भी कहा जाता है। दो विमा (विस्तार) वाले चित्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं
(क) आयत चित्र,
(ख) वर्ग चित्र और
(ग) वृत्त चित्र।

(क) आयत चित्र (Rectangular Diagram) – आयत चित्र उस चित्र को कहते हैं, जिसमें आयत की लम्बाई तथा चौड़ाई दोनों का महत्त्व होता है और दोनों दो भिन्न-भिन्न तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। उत्पादन लागत विश्लेषण तथा पारिवारिक बजटों के चित्रण में आयत चित्रों का प्रयोग किया जाता है।

आयत चित्रों के अन्तर्गत बारम्बारता वितरण को प्रदर्शित करने के लिए रेखाचित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रदर्शन को आवृत्ति रेखाचित्र या बारम्बारता रेखाचित्र (Frequency graph) कहते हैं। ये अग्रलिखित प्रकार के होते हैं

  1. बारम्बारता आयत चित्र (Frequency Histogram),
  2. बारम्बारता बहुभुज (Frequency Polygon),
  3. बारम्बारता वक्र (Frequency Curve) तथा
  4. थी बारम्बारता वक्र (Cumulative Frequency Curve or Ogive Curve)

(ख) वर्ग चित्र (Square Diagram) – जब चित्र द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली राशियों का विस्तार बहुत अधिक हो या जब समंकों के न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों में अत्यधिक अन्तर हो तो उन्हें दण्ड-चित्रों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में वर्ग चित्र का ही प्रयोग किया जाता है। (पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है।)

(ग) वृत्त चित्र (Circular Diagram) – वृत्त चित्र वर्ग चित्रों के विकल्प हैं अर्थात् जिन परिस्थितियों में वर्ग चित्रों का प्रयोग उचित रहता है, उन्हीं दशाओं में वृत्त चित्रों का भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब प्रदर्शित की जाने वाली राशियों का विस्तार बहुत अधिक हो अथवा जब तथ्यों के न्यूनतम व अधिकतम मूल्य में पर्याप्त अन्तर हों तो वृत्त चित्र उपयुक्त रहते हैं।

प्रश्न 3
उदग्र दण्ड-चित्र से आप क्या समझते हैं ? निम्नलिखित आँकड़ों को ग्राफ पेपर पर उदग्र दण्ड-चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 1
उत्तर:
सरल दण्ड-चित्र दो प्रकार से बनाये जा सकते हैं
(i) उदग्र (Vertical) एवं
(i) क्षैतिज (Horizontal)।

जब दण्ड सीधे बनाये जाते हैं तो वे उदग्र दण्ड कहलाते हैं। इनको बनाते समय यह प्रयास करना चाहिए कि सबसे बड़ा दण्ड बायीं ओर अथवा दायीं ओर बने और सबसे छोटा दायीं ओर अथवा बायीं ओर बने।

1921 से 1961 ई० तक की जनसंख्या का चित्रमय प्रदर्शन
दिये गये आँकड़ों की सहायता से उदग्र दण्ड-चित्र निम्नवत् बनाया जा सकता है
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 2

प्रश्न 4
क्षैतिज दण्ड-चित्र से आप क्या समझते हैं ? 1921 से 2001 तक प्रत्येक जनगणना पर भारत की जनसंख्या निम्नवत है। क्षैतिज दण्ड-चित्र द्वारा इसे प्रदर्शित कीजिए

UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 3
उत्तर:
जब दण्ड खड़े न होकर लेटी दशा में बनाये जाते हैं तो उन्हें क्षैतिज दण्ड कहते हैं। इसमें मापदण्ड की रेखा ऊपर की ओर ली जाती है। इस प्रकार के दण्ड बनाते समय सबसे बड़ा दण्ड ऊपर और सबसे छोटा दण्ड नीचे आना चाहिए। परन्तु यदि आँकड़े विपरीत क्रम के अनुसार हों तो दण्ड भी उसी क्रम में बनाये जाने चाहिए।
1921 से 2001 तक की जनगणना पर भारत की जनसंख्या का चित्रमय प्रदर्शन
दिये गये आँकड़ों की सहायता से क्षैतिज दण्ड-चित्र निम्न प्रकार बनाया जा सकता है
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 4

विशेष – इस चित्र में आँकड़ों को क्षैतिज (Horizontal) रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवश्यकता होने पर x और Y-अक्ष में परिवर्तन करके इसे उदग्र (Vertical) रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

प्रश्न 5
बहुदण्ड चित्र से आप क्या समझते हैं ? निम्नलिखित तालिका में एक विद्यालय के साहित्य और विज्ञान वर्गों का 2005 में हाईस्कूल का परीक्षाफल दिया गया है
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 5
इन आँकड़ों को बहुदण्ड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।
उत्तर:
जब किसी चित्र द्वारा एक गुण से अधिक या एक ही गुण की एक से अधिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाते हैं, तब प्रत्येक गुण या अवस्था के लिए अलग-अलग दण्ड सटे- सटे बनाये जाते हैं और निर्मित चित्र बहुदण्ड चित्र कहलाता है। इसे मिश्रित दण्ड-चित्र भी कहते हैं। दण्डों में अन्तर स्पष्ट करने के लिए उन्हें अलग-अलग चिह्नों या रंगों से दर्शाया जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि एक ही तथ्य से सम्बन्धित सभी वर्षों अथवा स्थानों के दण्ड-चित्रों में एक ही रंग अथवा चिह्न भरे जाएँ। दण्डों के रंगों या चिह्नों को स्पष्ट करने के लिए अलग से एक संकेतक बनाया जाता है जिसे चित्र के अन्दर ही दिखाया जाता है। एक अवस्था से सम्बन्धित विभिन्न समूहों के दण्ड-चित्र एक साथ मिलाकर बनाये जाते हैं, फिर थोड़ा रिक्त स्थान छोड़कर दूसरी अवस्था से सम्बन्धित विभिन्न समूहों के दण्ड-चित्र एक साथ मिलाकर बनाये जाते हैं। दिये गये ऑकड़ों की सहायता से बहुदण्ड चित्र निम्नवत् बनाया जा सकता है

एक विद्यालय के साहित्य और विज्ञान वर्ग का 1995 ई० के परीक्षाफल का बहुदण्ड चित्र
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प्रश्न 6
द्वि-दिशा दण्ड-चित्र से आप क्या समझते हैं ? विभिन्न वर्षों में एक फर्म की लाभ-हानि (इ करोड़ में) का विवरण निम्नवत है। उपयुक्त चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए
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उत्तर:
इस प्रकार के दण्ड-चित्र से दो विपरीत गुण वाले तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। दण्ड आधार रेखा के ऊपर व नीचे दोनों ओर बनाये जाते हैं जो विपरीत गुणों का प्रदर्शन करते हैं। आधार-रेखा के ऊपर
का भाग धनात्मक गुणों का और नीचे का भाग ऋणात्मक गुणों का प्रदर्शन करता है। इन्हें भी अलग-अलग रंगों या चिह्नों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा एक संकेतक भी दिया जाना चाहिए।
दिये गये आँकड़ों की सहायता से उपयुक्त दण्ड-चित्र (द्वि-दिशा दण्ड-चित्र) अग्रवत् बनाया जा सकता है

1996 से 2001 ई० तक फर्म की लाभ और हानि का चित्रमय प्रदर्शन
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 8

प्रश्न 7
अन्तर्विभक्त दण्ड-चित्र से आप क्या समझते हैं ? एक विद्यालय में 1999-2000 एवं 2000-2001 के सत्र में विभिन्न वर्गों में छात्रों की संख्या निम्नवत थी। उपयुक्त चित्र (अन्तर्विभक्त दण्ड-चित्र) द्वारा प्रदर्शित कीजिए
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उत्तर:
जब एक ही राशि कई विभागों में विभाजित हो तो कुछ राशि तथा उसके विभिन्न भागों को अन्तर्विभक्त दण्डों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये विभिन्न अंश कुल परिणाम के साथ अपना अनुपात भी प्रकट करते हैं और एक-दूसरे के साथ तुलनीय भी होते हैं। विभिन्न अंशों को विभिन्न रंगों या चिह्नों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
दिये गये आँकड़ों की सहायता से उपयुक्त दण्ड-चित्र (अन्तर्विभक्त दण्ड-चित्र) अग्रवत् बनाया जा सकती है

1999-2000 एवं 2000-2001 के सत्र में विद्यालय के छात्रों की संख्या को अन्तर्विभक्त दण्ड-चित्र द्वारा प्रदर्शन
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प्रश्न 8
अन्तर्विभक्त दण्ड-चित्र से आप क्या समझते हैं? वर्ष 2000 और 2001 में खाद्यान्नों के उत्पादन को निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है। प्रतिशत अन्तर्विभक्त दण्ड-चित्र द्वारा उत्पादन को प्रदर्शित कीजिए
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 11
उत्तर:
पद-मूल्यों की सापेक्षिक तुलना के लिए प्रतिशत अन्तर्विभक्त दण्ड-चित्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के चित्र में पद के सम्पूर्ण मूल्य को 100 मानकर उसके विभिन्न अंशों को प्रतिशत के रूप में बदल लिया जाता है। इसके पश्चात् उन प्रतिशतों को संचयी बना लिया जाता है। मापदण्ड के आधार पर पूर्ण दण्ड में से अंश काट दिये जाते हैं और अलग-अलग अंशों को भिन्न-भिन्न रंगों या चिह्नों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस दण्ड-चित्र में प्रत्येक दण्ड की लम्बाई और चौड़ाई बराबर होती है। केवल इसके अन्तर्विभाजन में प्रतिशत की भिन्नता के अनुसार अन्तर होता है। इस दण्ड-चित्र का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि समग्र के अंशों को प्रतिशत में व्यक्त किये जाने के कारण उनकी तुलना करना सरल होता है, किन्तु इस दण्ड-चित्र में कुल सामग्री की तुलना करना सम्भव नहीं होता, क्योंकि सभी राशियों के लिए बराबर-बराबर लम्बाई व चौड़ाई के दण्ड खींचे जाते हैं।
प्रश्न में दी गयी सारणी को निम्नवत् संचयी प्रतिशत सारणी के रूप में बदलेंगे
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प्रतिशत अन्तर्विभक्त दण्ड-चित्र द्वारा सभंकों का प्रदर्शन
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प्रश्न 9
बारम्बारता वक्र से आप क्या समझते हैं? नीचे दी गयी सारणी की सहायता से आयत चित्र, बारम्बारता बहुभुज तथा बारम्बारता वक़ निरूपित कीजिए
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उत्तर:
वर्गीकृत बारम्बारता बण्टन के वर्ग – अन्तरालों के मध्य-बिन्दुओं (x) को ४-अक्ष पर तथा बारम्बारता (f) को Y-अक्ष पर लेकर बिन्दुओं (x, f) को अंकित करने के बाद उन्हें सरल रेखाओं से क्रमशः मिलाने से जो आकृति बनती है, उसको बारम्बारता बहुभुज कहते हैं। दूसरे शब्दों में, आयत चित्र में, प्रत्येक दो क्रमागत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य-बिन्दुओं को एक रेखा-खण्ड द्वारा मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है, उसे बारम्बारता बहुभुज कहते हैं।

बहुभुज को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक सिरे पर एक शुन्य बारम्बारता के वर्ग–अन्तराल की कल्पना की जाती है। पहले वर्ग के मध्य-बिन्दु को पहले वर्ग-अन्तराल से पूर्व शून्य बारम्बारता के वर्ग-अन्तराल की कल्पना करके उसके मध्य-बिन्दु से मिलाया जाता है। बाद वाले वर्ग के मध्य-बिन्दु को बाद वाले वर्ग-अन्तराल के बाद शून्य बारम्बारता वाले वर्ग-अन्तराल की कल्पना करके उसके मध्य-बिन्दु से मिलाया जाता है। यदि कल्पित वर्ग – अन्तराल मानना उचित न लगता हो तो पहले बिन्दु को पहले वर्ग-अन्तराल की निम्न सीमा से और अन्तिम बिन्दु को बाद वाले वर्ग-अन्तराल की ऊपरी सीमा से मिला दिया जाता है।

उपर्युक्त विवेचना के अनुसार बारम्बारता बहुभुज बनाने के दो तरीके हुए

(i) मध्य-बिन्दु और बारम्बारता को अंकित करके और
(ii) पहले आयत चित्र बनाकर और उसके बाद मध्य-बिन्दुओं को मिलाकर।

बारम्बारता बहुभुज में मध्य-बिन्दुओं को मिलाकर खींची गयी रेखा में कोणीयता आ जाती है। इस कोणीय स्वरूप को समाप्त करने के लिए मध्य-बिन्दुओं का आश्रय लेते हुए मुक्तहस्त (Freehand) से खींची गयी एक तदनुरूप रेखा को बारम्बारता वक्र कहते हैं। वर्ग–अन्तरालों के मध्य-बिन्दुओं को निर्दिष्ट करने वाली सारणी निम्नवत् बनायी जा सकती है
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दिये गये आँकड़ों की सहायता से आयत-चित्र, बारम्बारता बहुभुज और बारम्बारता वक्र निम्नवत् बनाया जा सकता है
आयत-चित्र, बारम्बारता बहुभुज और बारम्बारता वक्र का चित्रमय अंकन
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प्रश्न 10
संचयी बारम्बारता वक्र से आप क्या समझते हैं? नीचे दी गयी बारम्बारता सारणी से एक संचयी बारम्बारता वक्र खींचिए
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उत्तर:
संचयी बारम्बारता वक्र संचयी बारम्बारता बण्टन का एक आलेख होता है। यदि वर्ग-अन्तरालों की ऊपरी सीमाओं को ४-अक्ष पर और उनकी संगत संचयी बारम्बारताओं को Y-अक्ष पर लेते हुए बिन्दुओं को अंकित किया जाए और फिर उन्हें क्रमशः सरल रेखाओं से मिला दिया जाए तो जो आकृति बनेगी वह संचयी बारम्बारता बहुभुज होगी। परन्तु यदि अंकित बिन्दुओं को मिलाते हुए एक मुक्त हस्त निष्कोण वक्र खींचा जाता है तो इसे संचयी बारम्बारता वक्र या तोरण या ओजाइव वक्र कहते हैं। संचयी बारम्बारता वक्र की सहायता से माध्यिका (Median) भी ज्ञात की जा सकती है। संचयी बारम्बारता वक्र दो प्रकार के होते हैं

(1) ‘से कम वाले – इसके अन्तर्गत संचयी बारम्बारता का बिन्दु वर्गान्तर की ऊपरी सीमा के आधार पर अंकित किया जाता है। इसके बाद इन बिन्दुओं को मिलाकर मुक्त हस्त रेखा से वक्र बना दिया जाता है। यह वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ होता है।

(2) ‘से अधिक वाले – इसके अन्तर्गत संचयी बारम्बारती को बिन्दु वर्गान्तर की निचली सीमा के आधार पर अंकित किया जाता है। इसके बाद इन बिन्दुओं को मिलाकर मुक्त हस्त से वक्र बना दिया जाता है, जो क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। दिये गये आँकड़ों की सहायता से सर्वप्रथम बारम्बारता सारणी निम्नलिखित रूप में तैयार की जाएगी।
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अब ग्राफ-पेपर पर बिन्दु (10, 7), (20, 17), (30, 40), (40, 91), (50, 97) तथा (60, 100) अंकित किये जाएँगे। अब इन अंकित बिन्दुओं को मिलाते हुए मुक्त हस्त से एक निष्कोण वक्र खींचा जाएगा।
अभीष्ट संचयी बारम्बारता वक्र या तोरण निम्नवत् होगा
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प्रश्न 11
वृत्त चित्रों से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में उनका विवरण दीजिए।
या
वृत्त चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [2011]
उत्तर:
आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वृत्तों या चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। जिन परिस्थितियों में वर्ग चित्रों का प्रयोग उपयुक्त होता है, उन्हीं में वृत्त चित्रों का प्रयोग किया जा समंकों (आँकड़ों) का प्रदर्शन 319 सकता है। दूसरे शब्दों में, जब प्रदर्शित की जाने वाली राशियों का विस्तार बहुत अधिक हो अथवा जब तथ्यों के अधिकतम व न्यूनतम मूल्य में पर्याप्त अन्तर हो तो वृत्त चित्र उपयुक्त होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अर्द्धव्यास अथवा त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसलिए वर्गों की भुजाओं के ही अनुपात से अर्द्धव्यास लेकर वर्गों के स्थान पर वृत्त भी बनाये जा सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी वृत्त केन्द्र एक सरल क्षैतिज रेखा में होने चाहिए तथा सभी वृत्तों के बीच समान दूरी छोड़ी जाए।

वर्गों के स्थान पर वृत्त बनाने के दो लाभ होते हैं। एक तो वृत्तों का बनाना सरल होता है और दूसरे वे देखने में अच्छे भी लगते हैं। इनके द्वारा आँकड़ों के विभाजन को उचित रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। वृत्तों का प्रयोग प्रायः विश्व के विभिन्न देशों के उत्पादन, जनसंख्या आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

वृत्त चित्रों के प्रकार-वृत्त चित्र दो प्रकार के होते हैं
(क) साधारण वृत्त चित्र तथा
(ख) अन्तर्विभक्त वृत्त चित्र।

(क) साधारण वृत्त चित्र – साधारण वृत्त चित्र बनाने के लिए सबसे पहले समंकों का वर्गमूल लिया जाता है। इसके बाद इस वर्गमूल को किसी सामान्य संख्या से भाग देकर लघुरूप में बदल देते हैं। वर्गमूलों के इस छोटे रूप को ही त्रिज्या या अर्द्धव्यास मानकर वृत्त बनाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अनुपात के हिसाब से छोटा-बड़ा किया जा सकता है।

वृत्त चित्र का पैमाना निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल I2 होता है।

यहाँ, π(Pie) मूल्य सदैव [latex]\frac { 22 }{ 7 }[/latex] होता है, r वृत्त का अर्द्धव्यास है। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल आने पर 1 वर्ग सेमी के लिए मूल्य निकाल लेंगे, यही पैमाना होगा।

उदाहरण – यदि किसी वृत्त का अर्द्धव्यास 2 सेमी है और उसमें ₹1,760 दिखाये गये हैं तो पैमाना निकालने की पद्धति इस प्रकार होगी
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(ख) अन्तर्विभक्त वृत्त चित्र या कोणिक चित्र – वृत्त-चित्रों की बहुत बड़ी उपयोगिता उनके अन्तर्विभाजन की सुविधा के कारण है। वर्गों में यह सुविधा नहीं होती। वृत्त के केन्द्र पर 360° का कोण होता है। सम्पूर्ण को 360° मानकर उसके विभागों के लिए विभिन्न अंशों के कोणों की गणना कर ली जाती है। इस प्रकार सभी विभागों के कोणों का जोड़ 360° होगा। इन विभिन्न निश्चित किये हुए अंशो के अनुसार कोण बनाते हुए रेखाएँ परिधि से मिला दी जाती हैं।

प्रश्न 12
नीचे सारणी में दी गयी सूचना को साधारण वृत्त-चित्र के रूप में प्रस्तुत कीजिए
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उत्तर:
सारणी में दिये गये आँकड़ों को साधारण वृत्त-चित्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित रूप में परिकल्पित करेंगे
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अब इन राशियों को वृत्त का अर्द्धव्यास या त्रिज्या मानकर इनसे वृत्तों की रचना करेंगे।
दिये गये आँकड़ों का साधारण वृत्त चित्र के रूप में प्रदर्शन

प्रश्न 13
नयी दिल्ली में किसी मकान को बनाने में आये विभिन्न मदों में व्यय के प्रतिशत आँकड़े निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित हैं
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 24
उत्तर:
खर्च के प्रतिशत को वृत्त के संगत कोणों में बदलने की गणना निम्नलिखित रूप में की जाती है
∵100 प्रतिशत बराबर है 360° के
∴ 1 प्रतिशत बराबर होगा [latex]\frac { { 360 }^{ \circ } }{ 100 }[/latex] = 3.6° के
अत: उपर्युक्त सारणी संगत कोणों के अंशों के आधार पर इस प्रकार बनायी जा सकती है
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सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त के केन्द्र पर 90° का कोण बनाएँगे। श्रम के लिए इसके बाद घड़ी में सूई के विपरीत 54°, 72°, 54°, 36° तथा 54° के कोण अन्य सामग्रियों के लिए बनाते चले जाएँगे। प्रत्येक उपविभाग को अलग-अलग चिह्नों से प्रदर्शित करेंगे।

दिये गये आँकड़ों का अन्तर्विभक्त वृत्त-चित्र द्वारा प्रदर्शन
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लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

प्रश्न 1
आँकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन करते समय अथवा रेखाचित्र बनाते समय क्या-क्या सावधानियाँ रखी जानी चाहिए?
या
आँकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन के सामान्य नियमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
रेखाचित्र बनाते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखी जानी चाहिए

  1. चित्र बनाने से पूर्व चित्र के लिए पैमाना निर्धारित कर लेना चाहिए जो सरल एवं स्पष्ट हो।
  2. रेखाचित्र बनाते समय उसके आकार की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चित्र ने तो अधिक छोटा और न ही अधिक बड़ा होना चाहिए। चित्र का आकार कागज के आकार के ऊपर निर्भर करता है। अत: जिस कागज पर रेखाचित्र बनाया जा रहा है, उसी के अनुपात को ध्यान में रखकर रेखाचित्र का निर्माण किया जाना चाहिए।
  3. चित्रे आकर्षक होना चाहिए। अत: चित्र बनाते समय इस बात की पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि चित्र स्वच्छ तथा प्रभावशाली हो, जिससे देखने वालों का मस्तिष्क चित्र की ओर शीघ्र ही आकर्षित हो जाए।
  4. रेखाचित्रों की शुद्धता की ओर ध्यान रखना परम आवश्यक है। चित्रों को पटरी, परकार तथा पेन्सिल व चाँदे आदि की सहायता से सावधानीपूर्वक बनाना चाहिए। चित्र बनाने के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग उत्तम होता है।
  5. रेखाचित्र में सरलता का गुण होना चाहिए, जिससे कि देखते ही चित्र का अर्थ एवं निष्कर्ष समझ में आ सके।
  6. रेखाचित्रों के पास ही वह सारणी (पैमाना) भी बनी होनी चाहिए, जिसके आधार पर रेखाचित्र बनाया गया है।
  7. रेखाचित्र बनाते समय, समय तथा साधनों का ध्यान होना भी आवश्यक है। चित्र मितव्ययी होने चाहिए।
  8. यदि समंकों को स्तम्भ चित्रों में दर्शाया जा रहा हो तब स्तम्भों में अन्तर की दूरी समान होनी चाहिए।
  9. रेखाचित्र बनाते समय कागज पर चारों ओर पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए जिससे उसका शीर्षक, पैमाना, संकेत आदि प्रदर्शित किये जा सकें।
  10. चित्र को अधिक स्पष्ट तथा आकर्षक बनाने के लिए रंगों का उपयोग भी किया जा सकता है।
  11. प्रत्येक चित्र के ऊपर पूर्ण, स्पष्ट संक्षिप्त शीर्षक दिया जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्र में क्या प्रदर्शित किया जा रहा है।
  12. सांख्यिकीय आँकड़ों के प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के चित्र बनाये जाते हैं, जिनकी अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं; अतः समंकों के विश्लेषण के बाद उनके लिए कौन-सा चित्र उचित होगा, यह विचार करके ही चित्रों को बनाना चाहिए।

प्रश्न 2
चित्रमय प्रदर्शन की सीमाओं पर टिप्पणी लिखिए। [2007]
उत्तर:
सांख्यिकीय चित्रों में अनेक गुण होने के बावजूद इनकी कुछ सीमाएँ भी होती हैं। चित्रमय प्रदर्शन की कुछ सीमाएँ निम्नलिखित हैं

  1. चित्रों द्वारा समंकों का पूर्ण निरूपण नहीं होता। चित्र तो समंकों का अनुमानित रूप में प्रदर्शन करते हैं; अतः वे उन्हीं क्षेत्रों में उपयुक्त होते हैं जहाँ किसी विषय की सरल रूप में सामान्य व्यक्तियों को जानकारी देनी आवश्यक हो।
  2. चित्रों की सहायता से संख्याओं के सूक्ष्म अन्तर को दिखाना असम्भव है।
  3. चित्रों की सहायता से तुलना तभी उपयुक्त हो सकती है जब वे समंकों के समान गुण के आधार पर बनायें जाएँ।
  4. केवल चित्र का कोई महत्त्व नहीं होता, वरन् चित्रों के द्वारा आपसी तुलनात्मक अध्ययन सम्भव होता है।
  5. चित्रों द्वारा पूर्ण सत्य निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। ये तो निष्कर्ष की ओर पहुँचने के साधन मात्र हैं।
  6. चित्रों द्वारा बहुमुखी विशेषताओं का प्रदर्शन नहीं हो सकता। वर्गीकरण व सारणीयन के द्वारा अनेक प्रकार की सूचनाएँ या विशेषताएँ प्रदर्शित की जा सकती हैं, लेकिन चित्रों के द्वारा किसी एक विशेषता का ही प्रदर्शन किया जा सकता है।
  7. अनुचित एवं अशुद्ध चित्र बनाकर उनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।
  8. प्रत्येक प्रकार के अनुसन्धान में चित्र नहीं बनाये जा सकते। यदि बनाये भी जाएँगे तो कोई स्पष्ट भाव व्यक्त नहीं करेंगे।
  9. यदि चित्र बनाने वाले को विषय तथा चित्र बनाने के नियमों का सम्यक् ज्ञान नहीं है तो उसके द्वारा बनाये गये चित्रों से स्थिति का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकेगा।

प्रश्न 3
निम्नलिखित बारम्बारता बंटन के लिए वर्ग-चिह्न ज्ञात करके बारम्बारता बहुभुज बनाइए
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हल:
दिये गये आँकड़ों से बारम्बारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले आँकड़ों से मध्य-बिन्दु और अंकित किये जाने वाले बिन्दु निम्नवत् ज्ञात करेंगे
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 28
वर्ग-अन्तराल के मध्य-बिन्दुओं को X-अक्ष पर और बारम्बारता को Y-अक्ष पर लेते हुए उपर्युक्त अंकित किये जाने वाले बिन्दुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। इसके बाद इन अंकित बिन्दुओं को सरल रेखा द्वारा मिला देंगे। अब दोनों सिरों को शून्य बारम्बारता के काल्पनिक वर्ग-अन्तराल के मध्य बिन्दुओं से मिला देंगे। अभीष्ट बारम्बारता बहुभुज निम्नवत् बनेगा
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प्रश्न 4
निम्नलिखित आँकड़ों से पहले आयत चित्र बनाइए और फिर उसी ग्राफ पर बारम्बारता बहुभुज और बारम्बारता वक़ बनाइए वर्ग- अन्तराल (0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 30
उत्तर:
दिये गये आँकड़ों से बारम्बारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले आँकड़ों से मध्य-बिन्दु और अंकित किये जाने वाले बिन्दु निम्नवत् ज्ञात करेंगे
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 31
वर्ग – अन्तराल को X – अक्ष पर और बारम्बारता को Y – अक्ष पर लेते हुए प्रत्येक वर्ग-अन्तराल के लिए X-अक्ष पर एक आयत का निर्माण करेंगे। इस प्रकार जितने भी वर्ग–अन्तराल होंगे, उतनी ही
आयतों का निर्माण होगा। अब इन आयतों के मध्य बिन्दुओं तथा अंकित किये जाने वाले बिन्दुओं को सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे। इसके बाद मुक्त हस्त से एक रेखा इन सीधी रेखाओं के तदनुरूप बना देंगे। अभीष्ट आयत चित्र, बारम्बारता बहुभुज और बारम्बारता वक्र निम्नवत् बनेगा
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 32

प्रश्न 5
अग्रलिखित सारणी में दिये गये ‘से कम बारम्बारता वितरण को ‘से अधिक बारम्बारता वितरण में परिवर्तित कीजिए और उससे संचयी बारम्बारता वक्र बनाइए
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 33
हल:
दिये गये प्रश्न में से कम’ के अनुसार संचयी बारम्बारता दी गयी हैं। इन आँकड़ों को ‘से अधिक’ संचयी बारम्बारता में बदलने के लिए निम्नवत् सारणी बनानी होगी
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 34
अब ग्राफ पेपर पर बिन्दुओं (0, 200), (20, 160), (40, 110) , (60, 50), (80, 10) को अंकित करेंगे। अब इन अंकित् बिन्दुओं को मिलाते हुए मुक्त हाथों से एक निष्कोण वक्र खीचेंगे। यही अभीष्ट संचयी बारम्बारता वक़ या तोरण होगा
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प्रश्न 6
एक कक्षा में निम्नलिखित परिणाम को उपयुक्त चित्र द्वारा दिखाइए
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हल:
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 37

प्रश्न 7
निम्नलिखित सारणी में एक डेरी फार्म की 100 गायों का वर्गीकरण उनके एक दिन के दूध के अनुसार दिया गया है
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हल:
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 39

प्रश्न 8
निम्नलिखित सारणी में एक डेरी फार्म की 100 गायों का वर्गीकरण उनके एक दिन के दूध के अनुसार किया गया है
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 40
उपर्युक्त से बारम्बारता बहुभुज बनाइए।
हुल:
यहाँ वर्ग-अन्तराल 4-6 का मध्यमान = [latex]\frac { 4+6 }{ 2 }[/latex] = 5। इसी प्रकार अन्य वर्ग–अन्तरालों के मध्यमान क्रमशः 7, 9, 11, 13 तथा 15 हुए।

4-6 वर्ग-अन्तराल के निकटस्थ नीचे का वर्ग-अन्तराल 2-4 हुआ, जिसकी बारम्बारता शून्य है। इसी प्रकार 14-16 के निकटस्थ ऊपर का वर्ग-अन्तराल 16-18 है, जिसकी बारम्बारता भी शून्य है। इनके मध्यमान क्रमानुसार 3 एवं 17 हैं। इसके लिए दी गयी सारणी को निम्नवत् बदल लेते हैं
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 41
प्रथम विधि
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द्वितीय विधि
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 43

प्रश्न 9
10 विद्यार्थियों द्वारा गणित (X) व विज्ञान (Y) में प्राप्त अंक नीचे दिये हुए हैं। इन दोनों विषयों में प्राप्त अंकों के बीच सम्बन्ध की जाँच ग्राफ की सहायता से कीजिए
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 44
हुल:
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 45

प्रश्न 10
निम्नलिखित सारणी को बारम्बारता वक्र निरूपित कीजिए
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 46
हुल:
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 47

प्रश्न 11
निम्नलिखित सारणी द्वारा संचयी बारम्बारता आलेख निरूपित कीजिए
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 48
हुल:
सर्वप्रथम संचयी बारम्बारता सारणी बनाएँ
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 49
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अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1
रेखाचित्रों द्वारा आँकड़ों के प्रदर्शन के चार महत्त्व बताइए। [2007]
उत्तर:
रेखाचित्रों द्वारा आँकड़ों के प्रदर्शन के चार महत्त्व निम्नलिखित हैं

  1. रेखाचित्र समंकों के प्रदर्शन का आकर्षक एवं प्रभावशाली साधन है।
  2. रेखाचित्र समंकों को सरल एवं बोधगम्य बनाते हैं।
  3. रेखाचित्रों के द्वारा समंकों की तुलना सरलता से की जा सकती है।
  4. रेखाचित्रों से समय एवं श्रम की बचत होती है।

प्रश्न 2
क्षैतिज दण्ड-चित्र किस प्रकार बनाये जाते हैं?
उत्तर:
जब दण्ड खड़े न होकर लेटी दशा में बनाये जाते हैं तो उन्हें क्षैतिज दण्ड कहते हैं। क्षैतिज दण्ड-चित्र बनाते समय सबसे बड़ा दण्ड ऊपर और सबसे छोटा दण्ड नीचे आना चाहिए। परन्तु यदि समंक विपरीत क्रम में हो तो दण्ड भी उसी क्रम में बनाये जाते हैं। क्षैतिज दण्ड चित्र में मापदण्ड की रेखा ऊपर की ओर ली जाती है।

प्रश्न 3
आँकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन के कोई दो लाभ लिखिए। [2014, 15]
उत्तर:
दो लाभों के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत देखें।

प्रश्न 4
बारम्बारता वक्र किस प्रकार बनाये जाते हैं?
उत्तर:
यदि बारम्बारता बहुभुज में प्राप्त मध्यमान बिन्दुओं को सरल रेखा से न मिलाकर निष्कोण कर दिया जाए तो बारम्बारता वक्र बन जाता है। बारम्बारता वक्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह बारम्बारता बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष से होकर जाए, परन्तु जहाँ तक हो सके, उसे बारम्बारता बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष से होकर जाना चाहिए।

प्रश्न 5
संचयी बारम्बारता वक्र क्या है? [2011]
या
संचयी आवृत्ति वक्र क्या है? [2011]
उत्तर:
संचयी बारम्बारता वक्र संचयी बारम्बारता बण्टन का एक आलेख होता है। यदि वर्ग अन्तरालों की ऊपरी सीमाओं को x-अक्ष पर और उनकी संगत संचयी बारम्बारताओं को y-अक्ष पर लेते हुए बिन्दुओं को अंकित किया जाए और फिर उन्हें क्रमशः सरल रेखाओं से मिला दिया जाए तो जो आकृति बनेगी, वह संचयी बारम्बारता बहुभुज होगी। परन्तु यदि अंकित बिन्दुओं को मिलाते हुए एक मुक्त हस्त निष्कोण वक्र खींचा जाता है तो इसे संचयी बारम्बारता वक्र या तोरण या ओजाइव (संचयी आवृत्ति) वक्र कहते हैं।

प्रश्न 6
दण्ड चित्रों के किन्हीं दो प्रकारों को संक्षेप में लिखिए।
उत्तर:
दण्ड चित्रों के दो प्रकार निम्नलिखित हैं – (1) उदग्र (Vertical) (2) क्षैतिज (Horizontal)

  1. उदग्र दण्ड चित्र – जब दण्ड सीधे बनाये जाते हैं तो वे उदग्र दण्ड चित्र कहलाते हैं। इसको बनाते समय यह प्रयास करना चाहिए कि सबसे बड़ा दण्ड बायीं ओर अथवा दायीं ओर बने।
  2. क्षैतिज दण्ड चित्र – जब दण्ड खड़े न होकर लेटी दशा में बनाये जाते हैं तो उन्हें क्षैतिज दण्ड चित्र कहते हैं।

निश्चित उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1
आयत चित्र किसे कहते हैं?
उत्तर:
किसी बारम्बारता बंटन में वर्ग-अन्तराल और संगत बारम्बारता को किसी आयत की दो संलग्न भुजाएँ मानकर जो आयत बनाते हैं उन्हें आयत चित्र कहते हैं।

प्रश्न 2
दण्ड चित्रों के किन्हीं दो प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए।
उत्तर:
(1) सरल दण्ड चित्र- ये दो प्रकार के होते हैं –  (i) उदग्र दण्ड चित्र, (ii) क्षैतिज दण्डचित्र।
(2) बहु दण्ड चित्र।

प्रश्न 3
बारम्बारता बहुभुज किसे कहते हैं?
उत्तर:
दो या दो से अधिक बंटनों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो बहुभुज बनाये जाते हैं, ऐसे बहुभुज में वर्ग–अन्तराल का मध्यमाने ही उस वर्ग के सभी आँकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रश्न 4
द्विविमा चित्रों से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
द्विविमा चित्र-द्विविमा चित्र उन चित्रों को कहते हैं, जिनमें समंकों का चित्रण दो विस्तारों ऊँचाई और चौड़ाई को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए इन्हें क्षेत्रफल चित्र अथवा धरातल चित्र भी कहा जाता है।

प्रश्न 5
निम्नलिखित चित्र की सहायता से नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए
UP Board Solutions for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data 51
(i) अधिकतम बारम्बारता वाला वर्ग- अन्तराल बताइए।
उत्तर:
अधिकतम बारम्बारता वाला वर्ग-अन्तराल 60-70 है।

(ii) वह वर्ग-अन्तराल बताइए जिसकी बारम्बारता 15 है।
उत्तर:
वह वर्ग-अन्तराल 20-30 से 40-50 है जिसकी बारम्बारता 15 है।

(iii) न्यूनतम वर्ग- अन्तराल वाला वर्ग-अन्तराल बताइए।
उत्तर:
न्यूनतम वर्ग–अन्तराल वाला वर्ग-अन्तराल 30-40 है।

(iv) वह वर्ग-अन्तराल बताइए जिसकी संचयी बारम्बारता 60 है।
उत्तर:
वह वर्ग – अन्तराल (50-60) है जिसकी संचयी बारम्बारता 60 है।

(v) वर्ग- अन्तराल (50-60) की बारम्बाता बताइए।
उत्तर:
वर्ग-अन्तराल (50-60) की बारम्बारता 25 है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1
किसी आयत स्तम्भ के शीर्ष भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मुक्त-हस्त वक्र से मिलाने पर प्राप्त आलेख होगा
(क) तोरण
(ख) बारम्बारता वक्र
(ग) बारम्बारता बहुभुज
(घ) स्तम्भ चार्ट
उत्तर:
(क) तोरण।

प्रश्न 2
यदि बारम्बारता बहुभुज में प्राप्त मध्यमान बिन्दुओं को सरल रेखा से न मिलाकर निष्कोण कर दिया जाए तो प्राप्त आलेख होगा
(क) बारम्बारता वक्र
(ख) तोरण
(ग) स्तम्भ चार्ट
(घ) बारम्बारता बहुभुज
उत्तर:
(क) बारम्बारता वक्र।

प्रश्न 3
सांख्यिकी में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अन्तर को कहते हैं [2009]
(क) वर्ग-बारम्बारता
(ख) वर्ग-अन्तराल
(ग) मध्य बिन्दु
(घ) वर्ग सीमाएँ
उत्तर:
(ख) वर्ग-अन्तराल।

प्रश्न 4
किसी बारम्बारता बंटन में वर्ग- अन्तराल और संगत बारम्बारता से बना आलेख होगा
(क) स्तम्भ चित्र
(ख) आयत चित्र
(ग) बारम्बारता बहुभुज
(घ) बारम्बारता वक्र
उत्तर:
(ख) आयत चित्र।

प्रश्न 5
जब X-अक्ष पर बराबर-बराबर स्थान छोड़कर एकसमान चौड़ाई के दण्ड खींचे जाते हैं, तो उसे कहते हैं
(क) स्तम्भ चार्ट
(ख) आयत चित्र
(ग) बारम्बारता बहुभुज
(घ) बारम्बारता वक्र
उत्तर:
(क) स्तम्भ चार्ट।

प्रश्न 6
निम्नलिखित में से कौन-सा द्विविमीय चित्र है? [2002]
(क) आयत चित्र
(ख) दण्ड चित्र
(ग) रेखा चित्र
(घ) प्रतीक चित्र
उत्तर:
(क) आयत चित्र।

प्रश्न 7
निम्नलिखित में से कौन-सा एकविमीय चित्र है? [2006, 08]
(क) आयत चित्र
(ख) वर्ग चित्र
(ग) कोणिक चित्र
(घ) अन्तर्विभक्त चित्र
उत्तर:
(घ) अन्तर्विभक्त चित्र।

प्रश्न 8
संचयी आवृत्ति वक्र को कहा जाता है [2012]
(क) ओजाइव
(ख) पाई चित्र
(ग) दण्ड आरेख
(घ) अन्तर्विभक्त दण्ड आरेख
उत्तर:
(क) ओजाइव।

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UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 16 Union Territories and their Administrative System

UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 16 Union Territories and their Administrative System (संघ राज्यक्षेत्र (केन्द्रप्रशासित क्षेत्र) तथा उनकी शासन-व्यवस्था) are part of UP Board Solutions for Class 12 Civics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 16 Union Territories and their Administrative System (संघ राज्यक्षेत्र (केन्द्रप्रशासित क्षेत्र) तथा उनकी शासन-व्यवस्था).

Board UP Board
Textbook NCERT
Class Class 12
Subject Civics
Chapter Chapter 16
Chapter Name Union Territories and their Administrative System
(संघ राज्यक्षेत्र (केन्द्रप्रशासित क्षेत्र) तथा उनकी शासन-व्यवस्था)
Number of Questions Solved 26
Category UP Board Solutions

UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 16 Union Territories and their Administrative System (संघ राज्यक्षेत्र (केन्द्रप्रशासित क्षेत्र) तथा उनकी शासन-व्यवस्था)

विस्तृत उतरीय प्रश्न [6 अंक]

प्रश्न 1.
भारत के केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों के नाम लिखिए तथा उनकी शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। [2008, 10, 11]
या

संघ-शासित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है?
या
केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनिक ढाँचे का वर्णन कीजिए।
उत्तर :
केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र (संघ राज्य क्षेत्रों) का निर्धारण
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में चार प्रकार के राज्यों की स्थापना की गई थी – (1) ‘क’ श्रेणी के राज्यों में पूर्व ब्रिटिश प्रान्तों को रखा गया, इस श्रेणी के राज्यों की संख्या 9 थी। (2) ‘ख’ श्रेणी के राज्यों में कुछ संघ तथा बड़ी-बड़ी देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया, इनकी संख्या 8 थी। (3) ‘ग’ श्रेणी के राज्यों में कुछ छोटे प्रान्तों को सम्मिलित किया गया, इनकी संख्या 9 थी, तथा (4) ‘घ’ श्रेणी के राज्यों में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों को सम्मिलित किया गया। ‘क’ तथा ‘ख’ श्रेणी के राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई परन्तु ‘ग’ श्रेणी के राज्यों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई तथा ‘घ’ श्रेणी के राज्यों में किसी उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई वरन् उनका प्रशासन केन्द्र सरकार के अधीन रहा। इनको ही केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों की संज्ञा दी गई।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ श्रेणी के राज्यों को समाप्त कर दिया गया तथा सभी राज्यों को मिलाकर 14 नए राज्यों के गठन के साथ-साथ 6 केन्द्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की संख्या कालान्तर में विभिन्न अधिनियमों के अनुसरण के साथ परिवर्तित होती गई।

वर्तमान स्थिति – भारत में वर्तमान समय में 29 राज्य तथा 7 संघीय क्षेत्र हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त न होने के बावजूद भी दिल्ली व पुदुचेरी में 70वें संविधान संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि इनकी विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा। उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना को भारतीय संघ में नए राज्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है और भारत के कुल 29 राज्यों में ये भी शामिल हैं।

संघीय क्षेत्रों का प्रशासन
संघीय क्षेत्र (केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र) की विधानसभा अपने सम्पूर्ण क्षेत्र या कुछ भाग के लिए। उन नियमों के बारे में कानून का निर्माण कर सकती है जो कि संविधान में दी गई सातवीं अनुसूची में राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दिए गए हैं और यदि वे विषय इस क्षेत्र पर लागू होते हैं। यदि संघीय क्षेत्र की विधानसभा किसी ऐसे कानून का निर्माण कर देती है जो संसद के कानून के विरुद्ध है तो उस क्षेत्र की विधानसभा का कानून वहाँ तक अवैधानिक समझा जाएगा। जहाँ तक कि वह संसद के कानून के विरुद्ध है।

दिल्ली, पुदुचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन उपराज्यपाल के अधीन है। चण्डीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का प्रशासन प्रशासक के अधीन है। उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन (55) के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश तथा संविधान संशोधन (57) के अन्तर्गत गोआ को राज्य का स्तर प्राप्त हो गया है। गोआ के साथ जुड़े दमन एवं दीव पूर्व की भाँति केन्द्र-शासित क्षेत्र ही हैं। वहाँ प्रशासक प्रशासकीय कार्यों का संचालन करता है। प्रशासन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।

इस प्रकार केन्द्र-शासित क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की शासन व्यवस्था है। दो केन्द्र-शासित क्षेत्रों (दिल्ली एवं पुदुचेरी) में संसदीय अधिनियम के अनुसार लोकप्रिय मन्त्रिपरिषद् व विधानसभाएँ स्थापित की गई हैं और शेष 5 संघ राज्यों को प्रबन्ध पूर्ण रूप से केन्द्र द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को प्रत्येक संघीय क्षेत्र के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कर सकता है। यदि वह चाहे तो किसी राज्य से लगे केन्द्रीय क्षेत्र को उस राज्य के अन्तर्गत करने का अधिकार भी रखता है। संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, दमन व दीव के प्रशासन एवं व्यवस्था के लिए कोई नियम बना सकता है। इन नियमों को संसद द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। इसी प्रकार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन क्षेत्रों के लिए कोई अन्य व्यवस्था कर दे। राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति स्वयं भी धारण कर सकता है।

अनुच्छेद 241 के अन्तर्गत संसद विधि द्वारा किसी संघ प्रशासित क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान में सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। जब तक ऐसा विधान नहीं बनाया जाता तब तक ऐसे राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में विद्यमान उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते रहेंगे। दिल्ली के लिए 1966 से पृथक् उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है जबकि अन्य 6 केन्द्र शासित प्रदेश निकटवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों के साथ सम्बद्ध किए गए हैं; जैसेचण्डीगढ़ (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय), लक्षद्वीप (केरल उच्च न्यायालय), अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (कलकत्ता उच्च न्यायालय), पुदुचेरी (मद्रास उच्च न्यायालय), दादरा और नगर हवेली (बम्बई उच्च न्यायालय), दमन और दीव (बम्बई उच्च न्यायालय)।

लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 150 शब्द) (4 अंक)

प्रश्न 1.
भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्रों) के नाम लिखिए।
या
दो केन्द्रशासित राज्यों (क्षेत्रों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।)
उत्तर :
भौगोलिक स्थिति के अनुसार दो केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र निम्नलिखित हैं –

1. दमन और दीव – यह केन्द्र-शासित क्षेत्र भौगोलिक रूप से दो पृथक् स्थलों को मिलाकर राजनीतिक इकाई बनाया गया है। दोनों के बीच में विशाल अरब सागर लहराता है। दमन गुजरात की मुख्य भूमि पर अरब सागर के किनारे स्थित है। यह 20° 24′ उत्तरी अक्षांश तथा 72° 48′ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इसके विपरीत दीव काठियावाड़ प्रायद्वीप के समीप अरब सागर में एक टापू है जो पुल द्वारा जूनागढ़ जिले से जुड़ा हुआ है। यह 20° 42′ उत्तरी अक्षांश तथा 70° 45′ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

2. दादरा और नगर हवेली – यह संघ राज्य दो पृथक् भौगोलिक क्षेत्रों से बना है। पहला दादरा जो काफी छोटा क्षेत्र है तथा दूसरा नगर हवेली जो अपेक्षाकृत विस्तृत है। दोनों के बीच में गुजरात का वलसाड़ जिला है। दादरा चारों ओर से इस जिले से घिरा हुआ है, जबकि नगर हवेली की उत्तरी सीमा इसी जिले को छूती है और दक्षिणी भाग महाराष्ट्र से लगा हुआ है। यह संघ राज्य 20° 18′ उत्तरी अक्षांश तथा 73° 12′ पूर्वी देशान्तर पर गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है।

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प्रश्न 2.
दिल्ली के वर्तमान ढाँचे पर प्रकाश डालिए।
उत्तर :
वर्ष 1911 ई० में देश की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानान्तरित किया गया। वर्ष 1956 ई० में इसे केन्द्र-शासित राज्य का स्तर प्राप्त हुआ। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम (1991) के फलस्वरूप दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। इस राज्य के लिए कुछ विशेष विधेयकों को पारित करने के लिए केन्द्र से अग्रिम स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा विचार करने तथा स्वीकृति के निमित्त रोक लिया जाता है।

दिल्ली को केन्द्र-शासित प्रदेशों के समान संविधान की सातवीं अनुसूची को सूची II और III में निहित मामलों में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन वह संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 1 (सार्वजनिक सुरक्षा), 2 (पुलिस बल), और 18 ( भूमि, कृषि क्षेत्र तथा नई बस्तियाँ) पर कानून नहीं बना सकती है। अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के आन्तरिक सुरक्षा विभाग तथा गृह विभाग का सीधा हस्तक्षेप होता है। इस प्रकार दिल्ली की स्थिति राज्यों के प्रशासनिक ढाँचे से सर्वथा अलग प्रकार की है जो भारत के अन्य किसी राज्य में परिलक्षित नहीं होती है।

प्रश्न 3.
दिल्ली के अतिरिक्त अन्य संघीय क्षेत्रों के वर्तमान शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर :
4 दिसम्बर, 1962 ई० को लोकसभा ने भारतीय संविधान का 14वाँ संशोधन पारित किया। बाद में राज्यसभा ने भी इसका अनुमोदन कर दिया तथा राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी। भारतीय संविधान के 14वें संशोधन के द्वारा पुदुचेरी को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। संविधान के 12वें संशोधन के द्वारा गोवा, दमन, दीव को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। संविधान के 10वें संशोधन के द्वारा दादरा तथा नगर हवेली को भारतीय क्षेत्र में प्रविष्ट कर लिया गया। पहले ये फ्रांस तथा पुर्तगाल के अधिकार-क्षेत्र में थे।

मणिपुर व त्रिपुरा को 21 जनवरी, 1972 ई० को, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी, 1981 ई० को, अरुणाचल प्रदेश को 1986 ई० को तथा गोवा को 1987 ई० को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया।

अब भारत में 7 केन्द्रशासित क्षेत्र इस प्रकार हैं –

  1. चण्डीगढ़
  2. दिल्ली
  3. दमन और दीव
  4. दादरा और नगर हवेली
  5. पुदुचेरी
  6. लक्षद्वीप
  7. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह।

लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 50 शब्द) (2 अंक)

प्रश्न 1.
राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर :
1911 ई० में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तत्पश्चात् स्वतन्त्र भारत में 1956 ई० में दिल्ली को भारत संघ के केन्द्र-शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान समय में 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1991 ई० में संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली को अब ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के प्रशासक को ‘उपराज्यपाल’ कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था भी की गयी है। मन्त्रिपरिषद् के सम्बन्ध में स्मरणीय तथ्य यह है कि चुनाव के पश्चात् मन्त्रिपरिषद् के प्रधान अर्थात् मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा मुख्यमन्त्री राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है।

प्रश्न 2.
1963 ई० के अधिनियम के अनुसार संघीय क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से संचालित होता है?
उत्तर :
संघीय क्षेत्र की विधानसभा अपने सम्पूर्ण क्षेत्र अथवा कुछ भाग के लिए उन विषयों के सम्बन्ध में कानून का निर्माण कर सकती है जो कि संविधान में दी गई सातवीं अनुसूची में राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दिए गए हैं, यदि वे विषय इस क्षेत्र पर लागू होते हैं। यदि संघीय क्षेत्र की विधानसभा कोई ऐसा कानून पारित कर देती है जो संसद के किसी कानून के विरुद्ध है तो उस क्षेत्र की विधानसभा का कानून वहाँ तक अवैधानिक समझा जाएगा जहाँ तक कि वह संसद के कानून का विरोधी है।

प्रश्न 3.
पॉण्डिचेरी (आधुनिक पुदुचेरी) के शासकीय संगठन की रूपरेखा दीजिए।
उत्तर :
इस संघ राज्य-क्षेत्र में सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी को उपराज्यपाल कहते हैं, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इस क्षेत्र के लिए लोकप्रिय शासन की व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार इस क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल और विधानसभा हैं। अन्य राज्यों की विधान-सभाओं और पुदुचेरी की विधानसभा में अन्तर केवल यह है कि पुदुचेरी विधानसभा की शक्तियाँ अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में सीमित हैं। पुदुचेरी में एक मन्त्रिपरिषद् है, जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री है। मन्त्रिपरिषद् उपराज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में सहायता के परामर्श प्रदान करती है।

प्रश्न 4.
केन्द्र-शासित प्रदेशों के शासन के प्रमुख के रूप में किसकी भूमिका है? या केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक ढाँचे का वर्णन कीजिए। [2009]
उत्तर :
केन्द्र-शासित प्रदेशों के शासन के संचालन को विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रखा गया है, जैसे –

  1. दिल्ली, पुदुचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का शासन उपराज्यपाल के अधीन संचालित होता है।
  2. चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप का शासन प्रशासक द्वारा संचालित किया जाता है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.
भारतीय संघ में केन्द्र-शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? [2008, 16]
उत्तर :
भारतीय संघ में केन्द्र-शासित क्षेत्रों की संख्या 7 है।

प्रश्न 2.
किन्हीं चार (दो) केन्द्र-शासित प्रदेशों के नाम लिखिए।
उत्तर :

  1. चण्डीगढ़
  2. दादरा व नगर हवेली
  3. लक्षद्वीप
  4. पुदुचेरी।

प्रश्न 3.
वर्तमान समय में किन केन्द्र-शासित क्षेत्रों में लोकप्रिय सरकार है?
उत्तर :
वर्तमान समय में दो केन्द्र-शासित क्षेत्रों-दिल्ली और पुदुचेरी में लोकप्रिय सरकार/ विधानसभा और मन्त्रिपरिषद् हैं।

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प्रश्न 4.
केन्द्र-शासित क्षेत्र दिल्ली को मुख्य प्रशासक कौन है?
उत्तर :
केन्द्र-शासित क्षेत्र दिल्ली का मुख्य प्रशासक ‘उपराज्यपाल है, जिसे राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। वर्तमान में उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल हैं।

प्रश्न 5.
मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर :
मुख्य आयुक्त की नियुक्ति. राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

प्रश्न 6.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वहाँ के मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर :
संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 ई० के अनुसार दिल्ली की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है तथा वहाँ के मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

प्रश्न 7.
किन्हीं दो केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों (संघ-राज्य क्षेत्रों) की स्थिति बताइए।
उत्तर :

  1. लक्षद्वीप-लक्षद्वीप एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है तथा यह अरब सागर में स्थित है।
  2. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह-यह भी एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है तथा यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है।

प्रश्न 8
केन्द्र प्रशासित कोई दो संघीय क्षेत्रों के नाम लिखिए जहाँ विधानसभा नहीं है। [2010]
उत्तर :

  1. दमन और दीव
  2. दादरा और नगर हवेली।

प्रश्न 9
कौन-सा केन्द्र-शासित प्रदेश दो राज्यों की राजधानी है? [2011, 14]
उत्तर
चण्डीगढ़।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.
गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया?
(क) 1985 ई० में
(ख) 1986 ई० में
(ग) 1987 ई० में
(घ) 1988 ई० में।

प्रश्न 2.
गोवा, दीव व दमन तथा पुदुचेरी का प्रशासन किसके अधीन है?
(क) उपराज्यपाल
(ख) राज्यपाल
(ग) मुख्यायुक्त
(घ) प्रशासक

प्रश्न 3.
दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया
(क) 1991 ई० में
(ख) 1994 ई० में
(ग) 1992 ई० में
(घ) 1993 ई० में।

प्रश्न 4.
1956 ई० में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से किसको केन्द्र शासित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया था?
या
निम्नलिखित में से केन्द्र-शासित राज्य कौन-सा है।
(क) जम्मू-कश्मीर
(ख) मेघालय
(ग) चण्डीगढ़
(घ) त्रिपुरा।

प्रश्न 5.
संघीय क्षेत्र के रूप में पुदुचेरी किस राज्य के साम्राज्यवाद से मुक्त हुआ था?
(क) ब्रिटेन
(ख) पुर्तगाल
(ग) फ्रांस
(घ) जर्मनी।

प्रश्न 6.
भारतीय संघ में सम्मिलित राज्यों की संख्या है
(क) 20
(ख) 25
(ग) 40
(घ) 29

प्रश्न 7.
निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र है? [2012]
(क) गोवा
(ख) दिल्ली
(ग) छत्तीसगढ़
(घ) मेघालय।

प्रश्न 8.
निम्नलिखित में से केन्द्र-शासित राज्य कौन-सा है? [2009]
(क) पुदुचेरी
(ख) सिक्किम
(ग) गोवा
(घ) मिजोरम

प्रश्न 9.
भारत में कुल कितने संघ-शासित क्षेत्र हैं? [2008, 09]
(क) 7
(ख) 8
(ग) 6
(घ) 9

उत्तर :

  1. (ग) 1987 ई० में
  2. (क) उपराज्यपाल
  3. (क) 1991 ई० में
  4. (ग) चण्डीगढ़
  5. (ग) फ्रांस
  6. (घ) 29
  7. (ख) दिल्ली
  8. (क) पुदुचेरी
  9. (क) 7

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